UP Divyang Shadi Yojana Apply Online, एप्लीकेशन फॉर्म भरे | उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ – उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत की है, जिसके तहत दिव्यांग दम्पतियो को शादी हेतु राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जायगी। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग दम्पतियो में से युवक के विकलांग होने पर उसको 15 हज़ार रुपए और यदि दोनों ही विकलांग है तब उनको सरकार द्वारा 35 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी जायगी। राज्य के विकलांग दंपति को सरकार द्वारा Divyang Shadi Yojana 2024 का लाभ आवेदन करने के पश्चात सीधे बैंक अकाउंट DBT के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। [यह भी पढ़ें- UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण: ई-क्रय प्रणाली, eproc.up.gov.in]
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024
युपी विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से वे दिव्यांगजन दम्पति जो न्यूनतम 40% तथा अधिकतम 100 % तक विकलांगता से पीड़ित हो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जायगी। विवाह के बंधन में जुड़ने वाले जोड़े में से यदि कोई एक मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग है, सरकार उनकी योजना के तहत आर्थिक सहायता करेगी। UP Divyang Shadi Yojana 2024 के तहत आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। अधिकतर विकलांग दिव्यांगजन व्यक्तियों को हमारा समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता है, जिस कारण इन लोगो को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। [यह भी पढ़ें- e Sadhana AP & TG: NHTS Data Entry Status, Report Download][Read More]
Overview of the UP Divyang Shadi Yojana
योजना का नाम | दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | राज्य दिव्यांग नागरिकों के विवाह में आर्थिक समस्या का समाधान करना |
लाभ | दिव्यांग नागरिकों के विवाह करने पर आर्थिक लाभ |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | http://divyangjan.upsdc.gov.in/ |
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 उद्देश्य
राज्य सरकार ने इस दिव्यांगजन शादी विवाह योजना का संचालन हमारे समाज में कुछ अहम भूमिकाये निभाने के लिए किया है। अधिकतर विकलांग दिव्यांगजन व्यक्तियों को हमारा समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता है, जिस कारण इन लोगो को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। विकलांग दिव्यांगजन व्यक्ति अपने जीवन को हर आम आदमी की तरह आसानी से जी सके इस कारण ही सरकार ने Shaadi Vivah Protsahan Yojana 2024 की शुरुआत की है। केवल उत्तर प्रदेश विकलांग दिव्यांगजन के स्थायी निवासी ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। इस योजना द्वारा मिली आर्थिक सहायता के माध्यम से विकलांग व्यक्ति अपना विवाहित जीवन बिना किसी भार के शुरू कर सकता है। [यह भी पढ़ें- यूपी फ्री टेबलेट/ स्मार्ट फोन योजना: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म]
UP Divyang Shadi Yojana 2024 Online Application
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 को सफल बनाने के लिए योजना का वेब पोर्टल भी शुरू किया है, जहां वे सभी जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपनी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह एक ऐसा कदम है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज की भलाई के लिए उठाया गया है, जहां इस योजना की मदद से विकलांगों को समाज से अधिकतम लाभ मिल सकेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन्हें समाज में समान अधिकार और समान अवसर देना है, ताकि वे समाज में अपने महत्व को जारी रख सकें। चूंकि ये लोग शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, इसलिए वे इतना काम नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह योजना उन्हें व्यक्तिगत और समान रूप से विकसित करने में मदद करेगी ताकि वे भी अपने बारे में अच्छा महसूस करें। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना: मजदूर भत्ता योजना ऑनलाइन फॉर्म]
Uttar Pradesh Divyag Shadi Yojana 2024 के लाभ तथा विशेषताए
- विवाह के बंधन में जुड़ने वाले जोड़े में से यदि कोई एक मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग है, सरकार उनकी योजना के तहत आर्थिक सहायता करेगी।
- राज्य के विकलांग दंपति को सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ आवेदन करने के पश्चात सीधे बैंक अकाउंट DBT के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।
- केवल युवती ही शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तब उसको इस योजना के माध्यम से 20000 रुपए दिए जायगे।
- उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत की है।
- यदि दिव्यांग दम्पति में दोनों ही विकलांग है, तब विकलांग (Handicapped) विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 35000 रुपए दिए जायगे।
- युपी विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत आवेदन करने के लिए आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है।
- विकलांग दिव्यांगजन व्यक्ति अपने जीवन को हर आम आदमी की तरह आसानी से जी सके इस कारण ही सरकार ने Shaadi Vivah Protsahan Yojana 2024 की शुरुआत की है।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पात्रता
- केवल उत्तर प्रदेश विकलांग दिव्यगजन के स्थायी निवासी ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
- इस UP Divyang Shadi Yojana 2024 के माध्यम से वे दिव्यांगजन दम्पति जो न्यूनतम 40 % तथा अधिकतम 100 % तक विकलांगता से पीड़ित हो।
- दिव्यांग दंपति में युवक की आयु इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक तथा युवती की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- जब दिव्यांग दंपति को शादी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करने के लिए सरकारी वेबसाइट का उपयोग कर सकते है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- शादी सर्टिफिकेट
- निवास प्रमाण पत्र
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक DVS (दिव्यांगजन शादी विवाह) आवेदक है, वो नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते है:-
- सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
- इस वेबसाइट के होमपेज पर आपको पंजीकरण/आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करे का ऑप्शन मिलेगा। जिस पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद नया पेज मिलेगा।
- अगले पेज पर आपको एक फॉर्म स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां आपको पूछी गयी जानकारी ध्यान से भरनी है।
- सभी जानकारी का भली भांति चयन करने के बाद, एक बार पुनः जाँच कर ले की दी हुई जानकारी सही है या नहीं।
- सारी जानकारी देने के बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक होगा। इस प्रकार आपका पंजीकरण पूर्ण हो जायगा।पंजीकरण पूर्ण होने के बाद आप अपना पंजीकरण नंबर प्राप्त कर सकते है।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज प्रदर्शित हो जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर अब आपको Login Window के सेक्शन में दिए गए विकल्प जैसे- Select Type, Enter Password, Type the above Code इत्यादि का आपको चयन करना है।
- इसके बाद आपको यह पूछी गई पूरी जानकारी दर्ज के बाद “Submit” के विकल्प पर देना है इस प्रकार आप यूपी विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अपने Login Procedure में सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेगे।
विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 अपूर्ण आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज प्रदर्शित हो जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर अब आपको “पंजीकरण के बाद /अपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए“ के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके एक नया फॉर्म प्रदर्शित हो जायेगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे आवेदन संख्या दर्ज करने के बाद “Submit” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप यूपी विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 एप्लीकेशन फॉर्म भरने में सफल हो जायेगे।
UP Divyang Shadi Yojana आवेदन की स्थिति
- सबसे पहले आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज प्रदर्शित हो जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर अब आपको “आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करे“ के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया फॉर्म प्रदर्शित हो जायेगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे- District, AccountNo./Register No इत्यादि दर्ज करने के बाद “Search” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन से जुड़ी जानकारी का एक नया पेज प्रदर्शित हो जायेगा।
- इस प्रकार आप यूपी विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से UP Divyang Shadi Yojana आवेदन की स्थिति देखने में हो जायेगे।
आवेदन पत्र प्रिंट कैसे करें?
- सबसे पहले आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज प्रदर्शित हो जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर अब आपको “आवेदन पत्र पुन: प्रिंट करने हेतु यहां क्लिक करें“ के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया फॉर्म प्रदर्शित हो जायेगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे- आवेदन संख्या को दर्ज करने के बाद “Submit” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र से सम्बंधित जानकारी का एक नया पेज प्रदर्शित हो जायेगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं।
- इस प्रकार आप यूपी विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आवेदन पत्र प्रिंट करने की प्रक्रिया में सफल हो जायेगे।
कांटेक्ट डिटेल
- सबसे पहले आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज प्रदर्शित हो जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर अब आपको “जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी” के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित हो जायेगा।
- इस प्रकार आप जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी की कांटेक्ट डिटेल देखने में सफल हो जायेगे।