UP FCS Ration Card List ऑनलाइन जांच @ fcs.up.gov.in 2024 Official Website | उत्तर प्रदेश राशन कार्ड नई सूची में नाम देखे, (NFSA) की पात्रता सूची – उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाला राशन कार्ड एक महत्वपुर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजकीय उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त किया जा सकता है। वह सभी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वह ऑनलाइन मोड में UP FCS Ration Card के लिए आवेदन कर सकते है। उ०प्र० खाद्य एवं रसद विभाग की fcs.up.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिए आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। आप ऑनलाइन मोड में FCS नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करके यूपी राशन कार्ड की नई सूची में नाम चेक कर सकते हैं।[यह भी पढ़ें- UP Bhulekh: यूपी भूलेख ऑनलाइन खसरा खतौनी नकल@upbhulekh.gov.in]
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड | fcs.up.gov.in
देश के विभिन्न राज्यों में वहाँ के नागरिको को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न सूची जैसे:- एपीएल, बीपीएल, एएवाई में वर्गीकृत किया जाता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत खाद्य एवं रसद विभाग (FCS) की सहायता से राज्य के नागरिकों को भी वर्गीकृत किया गया है। यूपी राज्य के नागरिक अपने नाम को राशन कार्ड सूची में fcs.up.gov.in आधिकारिक वेबसाइट की सहायता से जाँच सकते है। लाभार्थी नागरिक का यूपी राशन कार्ड की नई सूची में नाम होने पर वे अपने क्षेत्र से सम्बंधित खाद्य वितरण प्रणाली के अंतर्गत सूची में उपलब्ध खाद्य सामग्रियों को प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही नागरिक fcs.up.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। [यह भी पढ़ें- (ऑनलाइन आवेदन) अग्निपथ योजना: Agneepath Yojana पात्रता व चयन प्रक्रिया]
उत्तर प्रदेश सरकार अप्रैल से जून तक गरीबो में बाटेंगी निःशुल्क राशन
योगी सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध किया जा रहा था। इसी से सम्बंधित उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के गरीब एवं आर्थिक तौर पर कमजोर नागरिकों को आने वाले तीन महीनों तक निःशुल्क राशन प्रदान किया जायेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत यूपी सरकार अब गरीबों को अप्रैल से जून तक मुफ्त में राशन आवंटित करेगी। राज्य सरकार UP FCS Ration Card की सहायता से विभिन्न राशन कार्ड की श्रेणियां जैसे:- APL, BPL, AAY के तहत आने वाले लाभार्थियों को विभिन्न खाद्य सामग्री, जैसे:- दाल, गेहूँ, चाँवल, चीनी, कैरोसीन आदि को रियाती दरों में उपलब्ध करती है। [यह भी पढ़ें- ehrms upsdc.gov.in Registration, Login, eHRMS Manav Sampada UP]
Overview of UP FCS Ration Card
योजना का नाम | UP FCS Ration Card |
विभाग | उ०प्र० खाद्य एवं रसद विभाग |
आरम्भ की गयी | माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | प्रदेश के सभी गरीब परिवार को रियायती दर पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | fcs.up.gov.in |
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के उद्देश्य
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा UP FCS पोर्टल को लांच किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीब एवं आर्थिक तौर पर कमजोर नागरिकों को रियाती दरों पर खाद्य सामग्री प्रदान करना है। खाद्य एवं रसद विभाग (FCS) के माध्यम से राज्य के नागरिकों को नए राशन कार्ड बनवाने एवं उनमें संशोधन की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गयी है। इस योजना के अंतर्गत नागरिक खाद्य सामग्रियों के वितरण, आवंटन तथा ऑनलाइन गोदाम विवरण, नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकान के आवंटन के लिए भी आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गयी है। [यह भी पढ़ें- (uppcl.mpower.in) यूपी बिजली बिल माफी योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व कार्यान्वयन]
यूपी FCS राशन कार्ड 2024 के आंकड़े
कुल अंत्योदय कार्ड | 4091279 |
कुल अंत्योदय लाभार्थी | 12837114 |
कुल पात्र घरेलू कार्ड | 31710750 |
कुल पात्र घरेलू लाभार्थी | 125983531 |
उ०प्र० खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी कुल FCS राशन कार्ड
कुल एनएफएसए कार्ड | 34102564 |
लाभार्थी | 149963629 |
कुल PHH कार्ड | 30007971 |
लाभार्थी | 133678317 |
कुल AAY कार्ड | 4094593 |
लाभार्थी | 16285312 |
उत्तर प्रदेश में प्रचलित राशन कार्ड
उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान समय में कुल 4 तरह क राशन कार्ड का प्रचलन है, जो निम्न प्रकार के है:-
अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत
राशन कार्ड का रंग | हरा |
कार्ड का मूल्य | निशुल्क |
खद्यान उपलब्ध | 10 किलोग्राम गेंहूँ प्रति माह निःशुल्क |
कार्ड हेतु पात्र व्यक्ति | निराश्रित वृद्ध जो 65 वर्ष के या उससे अधिक उम्र के हो और उन्हें वृद्वावस्था पेंशन प्राप्त न हो रही हो |
अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत
राशन कार्ड का रंग | लाल |
कार्ड का मूल्य | कार्ड के पृष्ठ पर अंकित मूल्य अनुसार |
सामग्री सुविधा | 23 किग्रा गेंहूँ प्रति माह (2 रूपये प्रति किग्रा की दर से)700 ग्राम चीनी प्रति माहLPG गैस कनेक्शन धारक को 3 लीटर मिट्टी का तेल प्रति माहबिना गैस कनेक्शन वालों को 5 लीटर मिट्टी तेल प्रति माह |
कार्ड हेतु पात्र व्यक्ति | BPLपरिवार , ऐसे परिवार जिनकी आय 9,000 रू0 से कम हो में से गरीबतम गरीब |
बीपीएल योजना के अंतर्गत
राशन कार्ड का रंग | सफेद |
कार्ड का मूल्य | कार्ड के पृष्ठ पर अंकित मूल्यानुसार |
उपलब्ध सुविधा | 23 किग्रा गेंहूँ प्रति माह12 किग्रा चावल प्रति माह700 ग्राम चीनी प्रति यूनिट प्रति माहLPG गैस कनेक्शन धारक को 3 लीटर मिट्टी का तेलबिना गैस कनेक्शन धारक को 5 लीटर मिट्टी का तेल प्रति कार्ड प्रति माह |
कार्ड हेतु पात्र परिवार | गरीबी रेखा से नीचे का परिवार, ऐसे परिवार जिनकी आय 9 हजार रुपए प्रति वार्षिक तक हो |
एपीएल योजना के अंतर्गत
राशन कार्ड का रंग | पीला |
कार्ड का मूल्य | कार्ड के पृष्ठ पर अंकित |
उपलब्ध सुविधा | 23 किग्रा गेंहूँ प्रति माह12 किग्रा चावल प्रति माह एलपीजी गैस कनेक्शन धारक को 3 लीटर मिट्टी का तेल प्रति माह बिना गैस कनेक्शन धारक को 5 लीटर मिट्टी का तेल प्रति माह |
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के अंतर्गत खाद्य पदार्थों का मूल्य
अनाज का नाम | मूल्य |
गेँहू | 2 रुपये प्रति किलो |
चावल | 3 रुपये प्रति किलो |
चीनी | 13.50 रुपये प्रति किग्रा |
fcs.up.gov.in आधिकारिक वेबसाइट से सम्बंधित लाभ
यूपी राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी UP FCS Ration Card के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को राशन से सम्बंधित सेवाओं तथा सूचनाओं को इस योजना की fcs.up.gov.in आधिकारिक वेबसाइट की सहायता से प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार की इस पोर्टल से सम्बंधित लाभ निम्न प्रकार से है:-
- इस पोर्टल की मदद से प्रदेश के नागरिक ऑनलाइन सप्लाई चैन सारांश को आसानी से देख सकते है, जिसकी सहयता से वें खद्यान का कितना आवंटन किस माह कितना हुआ है सबके बारे में जान सकेंगे।
- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के UP FCS विभाग के अंतर्गत राज्य के लाभार्थी नागरिक ऑनलाइन खद्यान आवंटन, वितरण की रिपोर्ट आदि भी देख सकते है।
- लाभार्थी राशनकार्ड धारक इस पोर्टल की सहायता से ई-चालान को आसानी से ऑनलाइन प्रिंट कर सकेंगे।
- इक्छुक लाभार्थी ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में उचित दर दुकान आवंटन के लिए भी आवेदन कर सकते है।
- इस पोर्टल के तहत लाभार्थी राशनकार्ड धारक स्वयं दुकान चयन हेतु प्रपत्र को भर सकते है एवं उसका प्रिंट भी निकाल सकते है, इसके लिए उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- इस fcs.up.gov.in आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से क्रय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत किसान खरीद हेतु अपना पंजीकरण भी ऑनलाइन करा सकते है।
- राज्य सरकार की इस पोर्टल की सहायता से नागरिकगण अपने राशन कार्ड की पात्रता सूची को भी आसानी से खोज सकेंगे।
- उत्तर प्रदेश के FCS विभाग के माध्यम से नागरिक अपने नए राशन कार्ड के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- लाभार्थी नागरिक इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों की सूची को ऑनलाइन भी देख सकेंगे।
- इस पोर्टल की सहायता से लाभार्थी राशनकार्ड धारक विपणन, आपूर्ति से सम्बंधित सूचनाएं भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
- ऐसे राशन कार्ड धारक जिन्हे किसी भी प्रकार के राशन से सम्बन्धित शिकायत हो, वें अपने शिकायत को इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।
- इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी राशनकार्ड धारक अपने शिकायत निवारण हेतु अधिकारीयों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।
UP FCS Ration Card आवेदन की पात्रता
किसी भी सरकारी योजना से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को उस योजना से सम्बंधित कुछ आवश्यक पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना अनिवार्य होता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे नागरिक जो UP FCS के अंतर्गत आवेदन करना चाहता है, उन्हें निम्न पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होगा-
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु लाभार्थी आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के अंतर्गत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता के द्वारा राशन कार्ड से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु उनके पास आधार कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य होगा।
- ऐसे आवेदक को पात्र नहीं माना जायेगा जिनके परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी हो।
- यदि आवेदक बीपीएल राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में उसके परिवार को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
उ०प्र० खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (UP FCS) के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के इच्छुक लाभार्थी आवेदकों द्वारा निम्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-
- आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का )
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाणपत्र
UP FCS Ration Card ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
ऐसे नागरिक जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा-
- सबसे पहले आपको उo.प्रo खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में डाउनलोड फॉर्म्स का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, इस पेज पर आपको दिए गए चित्र के अनुसार तीन ऑप्शन दिखाई देंगे।
- अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तब आपको राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।
- अगर आप शहर से हैं तो आपको राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र (नगरीय क्षेत्र हेतु) ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। आपके द्वारा किसी एक विकल्प का चयन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर राशन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
- आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करकर इसका प्रिंट-आउट निकाल लेना है। यूपी FCS राशन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म में निम्न जानकारियों को दर्ज करना है : –
- मुखिया का नाम
- पिता/पति का नाम
- जन्म तिथि
- बैंक का नाम
- मोबाइल नंबर
- जिला
- ग्राम पंचायत
- परिवार के सभी सदस्यों का नाम उम्र सहित
- इसके आगे आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके फॉर्म को तहसील या फिर खाद्य सुरक्षा विभाग के ऑफिस में जमा करना होगा।
- आपके आवेदन फॉर्म को सम्बंधित अधिकारियो के द्वारा सत्यापित करके कुछ दिन बाद आपको नया राशन कार्ड जारी कर दिया जायेगा।
- इस प्रकार आपकी ऑनलाइन मोड में यूपी FCS राशन कार्ड के लिए आवेदन की प्रकिया पूरी हो जाएगी।
UP FCS Ration Card पात्रता सूची ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया
प्रदेश के नागरिक जिन्होंने राशन कार्ड हेतु आवेदन किया हो एवं ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट की सहायता से अपने नाम की जाँच राशन कार्ड सूची में करने के इच्छुक हो, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:-
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
- इसके बाद आपको होमपेज पर दिए गए विकल्पों में से राशन कार्ड की पात्रता सूची के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने Ration card Digitization (up.gov.in) का एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
- इस नए पेज पर आपको जिलों के नाम, राशन कार्ड, लाभार्थी के बारे में दिया गया होगा, जँहा आपको अपने जिले के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। इस नए पेज पर आपको टाउन या ब्लॉक के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने आपके क्षेत्र से सम्बंधित दूकानदार का नाम और कुल पात्र गृहस्थी, लाभार्थी के बारे में जानकारी प्रदर्शित हो कर आ जाएगी।
- इसके बाद अगर आपको दुकानदार का नाम पता है तो आपको उसके सामने आने वाले राशन कार्ड संख्या की विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा, जँहा विभिन्न जानकारी, जैसे:- दुकानदार का नाम, दूकान संख्या, राशन कार्ड संख्या, राशन कार्ड धारक का नाम आदि के विकल्प दिए गए होंगे।
- इस नए पेज पर आपको राशन कार्ड संख्या के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप पात्रता सूची का पूर्ण विवरण देख सकते है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड ऑनलाइन ई चालान डाउनलोड करने की प्रक्रिया – UP FCS चालान डाउनलोड | राशन ई चालान
यूपी राज्य के इच्छुक नागरिक जो UP FCS Ration Card के अंतर्गत अपने राशन कार्ड हेतु e-challan को डाउनलोड करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:-
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
- अब आपको होमपेज पर दिए गए विभिन्न विकल्पों में से “उचित दर दुकान ई-चालान प्रिंट” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। इस नए पेज पर आपको अपने जिले के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपको क्षेत्र के विकल्प के अंतर्गत दिए गए नगरीय अथवा ग्रामीण के विकल्प में से अपने क्षेत्रानुसार किसी एक विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इसके पश्चात आपको पंजीकृत निकाय विकासखंड के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दुकान कोड संख्या के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपको आवंटन माह एवं आवंटन वर्ष के अंतर्गत जिस महीने का ई चालान प्राप्त करना है, उस माह एवं वर्ष के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको आवंटन के प्रकार के विकल्प पर क्लिक कर देने के बाद देखें के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपके डिवाइस में UP FCS Ration Card Challan डाउनलोड हो जायेगा।
UP FCS Ration Card चालान रिपोर्ट – फेयर प्राइस शॉप ई चालान रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- इसके बाद आपको होमपेज पर “उचित दर दुकान ई चालान” के लिंक पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
- इस नए पेज पर आपको पूछी गयी सारी आवश्यक जानकारी, जैसे:- जिला, क्षेत्र, निकाय, विकासखंड आदि संख्या, आवंटन माह, आवंटन का प्रकार आदि के विवरण दर्ज कर देने है।
- अब आपको सारी जानकारी दर्ज कर देने के बाद व्यू के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर सम्बंधित जानकारी खुल कर आ जाएगी।
सप्लाई चेन प्रबंधन प्रणाली
- सबसे पहले आपको खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको होमपेज पर दिए गए विभिन्न महत्वपूर्ण लिंकों के विकल्प में से सप्लाई चैन प्रबंधन प्रणाली के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। इस नए पेज पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देने है।
- इसके बाद आपको लॉगिन हेतु अपनी ब्रांच और यूजरटाइप के विवरण दर्ज कर देने है। अब आपको दिए गए कैप्चा कोड को बॉक्स में दर्ज कर देने के बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
PoS की सहायता से खाद्यान्न वितरण देखने की प्रक्रिया
UP FCS के अंतर्गत उत्तर प्रदेश इच्छुक नागरिक जो PoS के माध्यम से खाद्यान्न विवरण की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:-
- सबसे पहले आपको खाद्य और आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- अब आपको होमपेज पर पीओएस के द्वारा खाद्यान्न वितरण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
- इस नए पेज पर आपको पीओएस के द्वारा खाद्यान्न का पूर्ण विवरण मिल जाएगा।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड पात्रता सूची में ऑनलाइन अपना नाम देखने की प्रक्रिया
यूपी के ऐसे राशन कार्ड धारक जो अपना नाम ऑनलाइन पात्रता सूचि में देखना चाहते है, वें अपने राशन कार्ड संख्या या राशन कार्ड के अन्य विवरण की सहायता से ऐसा कर सकते है। राशन कार्ड धारकों को ऑनलाइन पात्रता सूचि में अपने नाम को खोजने हेतु निम्न प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:-
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- अब आपको होम पेज पर दिए गए “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
- इस नए पेज पर आपको पात्रता सूची में खोजने हेतु दिए गए दो विकल्पों:- राशन कार्ड संख्या से, राशन कार्ड अन्य विवरण से में से अपनी इच्छानुसार किसी एक विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अगर आप “राशन कार्ड संख्या” वाले विकल्प पर क्लिक करते है तो आपको अपने 12 अंकों का राशन कार्ड संख्या दर्ज कर देने के बाद दिए गए कैप्चा कोड को बॉक्स में दर्ज कर देना होगा, जिसके बाद आपको खोजे वाले विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा, जँहा आपको पूर्ण जानकारी, जैसे:- कोटेदार का नाम, मुखिया का नाम, परिवार का विवर, राशन कार्ड से हटाई गयी यूनि, और राशन वितरण आदि मिल जायेगे।
- यदि आप दूसरे विकल्प राशन कार्ड अन्य विवरण के विकल्प पर क्लिक करते है तो आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
- इस नए पेज पर आपको पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- जिल, क्षेत्र, टाउन, कार्ड का प्रकार, मुखिया का नाम, मुखिया के पिता का नाम, कैप्चा कोड के विवरण दर्ज कर देने है।
- इसके बाद आपको खोजे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आ जायेगा, जँहा आपकी श्री डिटेल प्रदर्शित हो जाएगी।
FCS मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
राज्य के इच्छुक राशन कार्ड धारक निम्न आसान चरणों का पालन कर उत्तर प्रदेश राशन कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते है:-
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- अब आपको इस होम पेज को स्क्रॉल करते हुए पेज के नीचे की तरफ दिए गए महत्वपूर्ण जन-उपयोगी सूचनाएं के सेक्शन में “मोबाइल एप डाउनलोड करें” के विकल्प पर क्लिक कर देंना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। अब आपको दिए गए विभिन्न मोबाइल ऐप के विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको मोबाइल ऐप इनस्टॉल के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद सम्बंधित मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में इनस्टॉल हो जायेगा।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है | अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा |
- इसके बाद आपको होमपेज पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
- इस नए पेज पर आपको शिकायत दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आपके सामने शिकायत फॉर्म खुल कर आ जायेगा।
- अब आपको इस शिकायत फॉर्म में पूछी गई सारी आवश्यक जानकारी, जैसे:- जिला, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंप्लेंट डिटेल आदि के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
- इसके बाद आपको एंटर के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप सफलतापूर्वक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।
शिकायत की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा |
- इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए शिकायत की वर्तमान स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
- इस नये पेज पर आपको अपनी शिकायत संख्या का विववरण दर्ज कर देना होगा। इसके बाद आप को प्रदर्शित करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आप अपने स्क्रीन पर अपने शिकायत की स्थिति देख सकते है।
संपर्क विवरण
उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी नागरिक को यदि UP FCS Ration Card से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वें उत्तर प्रदेश राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जोकि निम्न प्रकार से है:-
- Helpline Number:- 1967, 1800-180-0150
- Complaint Number:- 47049