MP Covid-19 Anukampa Niyukti Yojana Apply, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना एप्लीकेशन फॉर्म, उद्देश्य व पात्रता जानकारी – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना नाम की एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कोरोना संक्रमण के कारण मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार को राहत प्रदान की जाएगी। इस संक्रमण के समय में भी कर्मचारी जान हथेली पर रखकर फील्ड स्तर पर काम कर रहे हैं, इस दौरान कई कर्मचारी इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के तहत राज्य में कार्यरत शासकीय सेवकों को कोविड-19 से आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार को तत्काल एक आर्थिक सहायता के रूप में ₹500000 की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। [यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ]
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना 2024
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोरोना संक्रमण के चलते बेसहारा हुए बच्चों को ₹5000 की पेंशन निशुल्क राशन एवं शिक्षा की व्यवस्था करने की योजना शुरू की थी। अब इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी एक नई योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना की घोषणा की है। यह योजना उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गवा दिया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गयी Mukhyamantri COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana के तहत परिवार के एक सदस्य को मृत सदस्य की जगह पर उसकी काबिलियत के अनुसार नौकरी प्रदान करने का निश्चय किया है।[Read More]
Overview of Mukhyamantri COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana
नाम | मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना |
आरम्भ की गई | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | कोरोना संक्रमण के कारण शहीद हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवार |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | कोरोना के कारण शहीद हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की सहायता करना |
लाभ | ₹500000 की राशि एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी |
श्रेणी | राज्य सरकार की योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://health.mp.gov.in/en |
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लोगों की सहायता करते हुए फील्ड में कोरोना से ग्रसित होने के बाद जिन भी सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होती है उनके परिवारों की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। Mukhyamantri COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana 2024 के तहत सभी नियमित स्थाई कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउट सोर्स के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक शामिल किए जाएंगे। जिनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सहायता एवं सहयोग राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।[Read More]
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए जुड़वा कल्याण योजनाओं की घोषणा की है जिस में अनुकंपा नियुक्ति योजना एवं विशेष अनुग्रह योजना शामिल है।
- Covid-19 से संक्रमित होकर मरने वाले सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को Mukhyamantri COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana 2024 के तहत सरकारी नौकरियों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
- सभी नियमित स्थायी श्रमिकों, कार्यभार और आकस्मिक निधि पर काम करने वाले श्रमिकों, दैनिक वेतन भोगियों, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु होने की स्थिति में राज्य सरकार के इन कर्मचारियों के परिवार के पात्र सदस्यों को योजना के तहत उसी प्रकार के रोजगार में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana पात्रता मानदंड
- केवल मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी है इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
- MP Covid-19 Anukampa Niyukti Yojana 2024 का लाभ केवल उन्हीं लोगों को प्रदान किया जाएगा जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और नियमित स्थायी श्रमिकों, कार्यभार और आकस्मिक निधि पर काम करने वाले श्रमिकों, दैनिक वेतन भोगियों, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं।
- इस योजना के तहत मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना 1 मार्च से लेकर 30 जून तक लागू रहेगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह है योजना की अवधि 30 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक रहेगी।
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना आवेदन प्रक्रिया
यदि आप मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा :-
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना” के नीचे “अधिक जानकारी हेतु क्लिक करे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- अब इस पेज पर आपको आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिटीजन लोग/ पंजीकरण का फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भर कर रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन करने का फॉर्म खुल कर आ जाएगा अब आपको सभी जानकारी को दर्ज कर देना है और साथ ही सभी आवशयक दस्तावेज को अपलोड कर देना है।
- आपके द्वारा सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।