Mukhyamantri Gramin Awas Yojana MP Form PDF | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ – केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आवासहीन नागरिकों को लाभान्वित करने हेतु विभिन्न प्रकार के योजनों एवं परियोजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri Gramin Awas Yojana MP नामक योजना का शुभारम्भ किया गया है, जिसके तहत राज्य के आर्थिक रूप से असक्षम एवं बीपीएल श्रेणी से संबंधित नागरिकों को पक्का घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को पक्का आवास बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने स्वयं के आवास बनाने में असमर्थ है। [यह भी पढ़ें- मध्यप्रदेश श्रम कल्याण शैक्षणिक छात्रवृति योजना: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस]
एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024
भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक तौर पर कमजोर एवं बेघर नागरिकों को इंदिरा आवास योजना के तहत प्रत्येक वर्ष लगभग एक लाख आवास उपलब्ध करने हेतु स्वीकृति दी जाती है, जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के माँग एवं आवश्यकता अनुसार अपर्याप्त है। इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri Gramin Awas Yojana MP का आरंभ किया गया है, जिसके सुचारु कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की होगी। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी Madhya Pradesh Mukhyamantri Gramin Awas Yojana पूर्णतः ”मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण-सह-अनुदान” योजना है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले बीपीएल अथवा आर्थिक रूप से असक्षम आवासहीन परिवारों को उनके स्वयं के पक्के मकान बनाने हेतु अनुदान एवं ऋण प्रदान किये जाते है। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) रोजगार सेतु योजना: MP Rojgar Setu ऑनलाइन आवेदन व लॉगिन][Read More]
Overview of Madhya Pradesh Mukhyamantri Gramin Awas Yojana
योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना |
आरम्भ की गई | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के ग्रामीण नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम |
उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिको को पक्का घर उपलब्ध करवाने हेतु |
लाभ | अनुदान एवं ऋण की सुविधा |
श्रेणी | मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | mmgam.mp.nic.in |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गयी Mukhyamantri Gramin Awas Yojana MP का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको को पक्का घर उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 तक राज्य के ऐसे परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु उचित ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो बीपीएल श्रेणी अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है एवं उनके पास रहने हेतु आवास उपलब्ध नहीं है। एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से उम्मीदवार नागरिक की आय के आधार पर उनके द्वारा ऋण पुनर्भुगतान क्षमता के अनुसार बैंक द्वारा 10, 12 अथवा 15 वर्ष तक के समयावधि हेतु ऋण प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों को तय आवास नक़्शे के अनुसार ही अपने आवास का निर्माण करना अनिवार्य होगा। [यह भी पढ़ें- MP CM Jan Awas Yojana: मुख्यमंत्री जन आवास योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता व लाभ]
MP Mukhyamantri Gramin Awas Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के वंचित एवं आवासहीन नागरिकों को आवास प्रदान किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गयी इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को पक्का मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता के रूप में ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाले ऋण की समय अवधि दस वर्ष से लेकर पंद्रह वर्ष के तक की होगी।
- इसके साथ ही Madhya Pradesh Mukhyamantri Gramin Awas Yojana के तहत प्राप्त अनुदान एवं ऋण की धनराशि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक अपने स्वयं के पक्के आवास का निर्माण कर सकेंगे।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी यह योजना पूर्णतः ”मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण-सह-अनुदान” योजना है।
- इस योजना का सुचारु कार्यान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. द्वारा प्रदेश के सभी जिलो मे किया गया है।
- शुरूआती दौर में इस योजना को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों की सभी जनपद पंचायतों की एक तिहाई ग्राम पंचायतों में संचालित किया गया था।
- इसके साथ ही वर्तमान समय में Mukhyamantri Gramin Awas Yojana MP का कार्यान्वयन नजूल बाह्य क्षेत्र के तहत आने वाले ग्रामों में नहीं किया जायेगा।
Mukhyamantri Gramin Awas Yojana MP पात्रता मानदंड
किसी भी सरकारी योजना से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों को उस योजना से संबंधित कुछ पात्रता मानदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे पात्र इच्छुक नागरिक जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. द्वारा प्रारंभ की गयी Mukhyamantri Gramin Awas Yojana MP के तहत मिलने वाले लाभों को उठाना चाहते है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न पात्रता मापदंडों पर खरा उतरना अनिवार्य होगा:-
- एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु केवल ऐसे आवेदकों को पात्र माना जायेगा, जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक है एवं उनके पास उस गाँव में रहने हेतु निजी आवास नहीं है।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा।
- इसके साथ ही आवेदनकर्ता परिवार के पास एक हेक्टैयर (3.954 बीघा ) से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदकों के पास अपनी भूमि होनी चाहिए अथवा आवेदक परिवार को भूमि खरीदने के लिए आर्थिक सक्षम होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता को सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजनाओं के तहत आवास लाभ प्राप्त होने पर उन्हें इस योजना के अयोग्य माना जायेगा।
- इस योजना के तहत ऐसे आवेदकों को पात्र नहीं माना जायेगा, जो इनकम टैक्स का भुगतान करते है अथवा उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी प्रारंभिक हो।
आवश्यक दस्तावेज
उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-
- वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ,आधार कार्ड कोई भी (पहचान को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज)
- परिवार का राशन कार्ड
- नरेगा (मनरेगा ) जॉब कार्ड
- निवास प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- भूस्वामी अधिकार पत्र
- बीपीएल कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक की पासबुक
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी Madhya Pradesh Mukhyamantri Gramin Awas Yojana के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:-
- सबसे पहले आपको Mukhyamantri Gramin Awas Yojana के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जयेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “हाउसिंग स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र खुल कर आ जायेगा।
- अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी के विवरण दर्ज कर देने होंगे। इसके बाद आपको माँगी गयी सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा।
- उसके पश्चात आपको “सबमिट” के विक्लप पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।