UP Gehu Kharid Registration 2024 स्थिति जांचे @ eproc.up.gov.in | UP Gehu Kharid Payment Status | यूपी गेहू खरीद पंजीकरण ई-क्रय प्रणाली क्या है – उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानो की गेहू की फसल खरीदने के लिए UP गेहूं खरीद ऑनलाइन पोर्टल को लॉच किया है। वह सभी किसान जो अपनी फसल को राज्य सरकार को बेचना चाहते हैं, वे Uttar Pradesh Gehu Kharid Online Registration करा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से ई-क्रय प्रणाली / ई-उपार्जन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर पंजीकरण कराकर किसान अपनी फसल को सही दामों पर बेच सकते हैं। [यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म: UP Caste SC/ST OBC Certificate Apply]
उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली
हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वर्ष 2024 के लिए गेहूं खरीद का निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश देते हुए कहा गया है कि क्रय केंद्र पर किसानों को कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वर्ष 1 अप्रैल से UP गेंहू खरीद की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी जो अगले 15 दिनों तक और चलेगी। राज्य सरकार ने इस वर्ष के लिए 60 लाख मीट्रिक टन गेंहू की खरीद का लक्ष्य रखा है। बताते चले कि गेंहू खरीद सेंटरों पर किसान अपनी फसल को MSP (Minimum Support Price) पर बेच पाते हैं। जो भी किसान अपनी फसल को बेचना चाहते हैं वे ई क्रय प्रणाली के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध हो जाने से नागरिक घर बैठे ही Uttar Pradesh Gehu Kharid Online Registration का लाभ ले पाएंगे। [यह भी पढ़ें- यूपी राशन कार्ड लिस्ट: UP Ration Card List | APL/BPL New List, राशन कार्ड सूची]
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 3,99,935 किसानों से की गई गेहूं खरीद
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के किसानो को लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा जारी की है, जिसके माध्यम से किसान गेहू की बिक्री आसानी से कर सकेंगे। इस ऑनलाइन पोर्टल को पुरे राज्य भर में सफलता से लागु कर दिया गया है, और अब तक 20.50 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद इस उत्तर प्रदेश ई-क्रय प्रणाली के माध्यम से की जा चुकी है। राज्य में रहने वाला हर एक किसान इस डिजिटल सुविधा का लाभ ले सकता है, इसके इस्तेमाल के लिए कोई खास पात्रता मानदंड नहीं रखा गया है। इस डिजिटल माध्यम से लगभग 3,99,935 किसानों ने अपनी फसल को बेचा है, जिससे उनके समय की भी बहुत बचत हुई है। [यह भी पढ़ें- e Sadhana AP & TG: NHTS Data Entry Status, Report Download][Read More]
Overview of the UP Gehu Kharid Portal
पोर्टल का नाम | UP गेहूं खरीद |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | किसानों की फसलें समय से बेच कर लाभ प्राप्त करना |
लाभ | किसान ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसल बेच सकते हैं |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://eproc.up.gov.in/Uparjan/Home_Reg.aspx |
यूपी गेहूं खरीद का उद्देश्य
हमारे देश के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बहुत परेशानिया उठानी पड़ती है और ऐसी स्थिति में किसानो की फसल का समय खत्म हो जाता है। इन परेशनियो को ध्यान देते हुए हमारे देश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा UP Gehu Kharid Portal को शुरू किया गया है। इस पोर्टल के अंतगर्त हमारे देश के किसान अपनी फसल बहुत आसानी से खरीद व बेच सकते है। Gehu Kharid Portal के अंतगर्त किसान अपना जीवन ठीक से यापन कर सकेंगे और मिलने वाले पैसे सीधे नागरिको के बैंक अकाउंट में भेज दिए जायेगे। ऑनलाइन सुविधा के तहत अपनी फसल बेच और खरीद पाने से नागरिकों को बहुत ही राहत मिलेगी और इसके साथ ही घर बैठे अपना पंजीकरण कर पाने से किसानों के समय के साथ साथ पैसे की बचत होगी। [यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर: ऑनलाइन आवेदन, कुटुम्ब रजिस्टर नकल फॉर्म]
एमएसपी पर 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि एक अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद की जाएगी। 15 जून तक सरकार के निर्देशानुसार विभाग सीधे किसानों से गेहूं खरीदेगा। यह खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं पर होगी। उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने कहा कि इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। गेहूं की बिक्री के लिए, किसानों को खाद्य और रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना आवश्यक है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसान खुद को साइबर कैफे या सार्वजनिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं। [यह भी पढ़ें- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रारूप डाउनलोड: ऑनलाइन आवेदन, UP Varasat Abhiyan Apply]
गेहूं खरीद में सुनिश्चित की जाएगी पारदर्शिता
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीणा कुमारी जी द्वारा प्रस्तावित खरीद नीति के संबंध में एक प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति में, मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे नमी मापने के उपकरण, डबल मेश स्पिल, इलेक्ट्रॉनिक कांटा आदि को क्रय केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इन सभी उपकरणों को 10 मार्च तक क्रय केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि इस वर्ष ई-पॉप मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से गेहूं खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। यह प्रणाली पारदर्शिता पैदा करेगी। इस वर्ष गेहूं की खरीद भी की जाएगी। [यह भी पढ़ें- UP मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, Jan Arogya Hospital नई लिस्ट]
यूपी गेहूं खरीद अप्रैल 2024 से होगी शुरू
दिनांक 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीदने का निर्देश दिया। यह गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी। गेहूं खरीद के तहत, किसानों को किसी भी क्रय केंद्र पर कोई समस्या नहीं होगी। भंडारण गोदामों और क्रय केंद्रों में गेहूं की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए जाएंगे। इस वर्ष गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि की गई है। अब गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर रु 1975 प्रति क्विंटलकर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा समय सारिणी और प्रस्तावित क्रय नीति के अधिकारियों के साथ गेहूं खरीद 2021-2023 को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जल्द ही, गन्ना किसानों की तरह गेहूं किसानों को ऑनलाइन पर्ची सुविधा प्रदान की जाएगी। [यह भी पढ़ें- यूपी MSME लोन मेला: ऑनलाइन आवेदन, UP MSME रोजगार संगम, Apply Online]
किसान कर सकेंगे अपील
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यदि केंद्र प्रभारी के माध्यम से किसान का गेहूं खारिज कर दिया जाता है, तो किसान तहसील स्तर पर काम करने वाले क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की बैठक में गठित समिति के समक्ष अपील कर सकता है। उन्होंने बताया कि यदि गेहूं की मात्रा 100 क्विंटल से अधिक है, तो फार्म के तहत गांव और शेयर मजदूरों का सत्यापन उप जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाएगा। यदि किसान सीलिंग अधिनियम के माध्यम से निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर गेहूं की बिक्री के लिए पंजीकरण करता है, तो जिला मजिस्ट्रेट की प्रविष्टि में एक समिति इसे सत्यापित कर दिया जाएगा। [यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश विवाह/शादी अनुदान योजना UP Shadi Anudan Yojana, ऑनलाइन आवेदन]
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिशा निर्देश
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पारदर्शिता के लिए हिपहॉप मशीन के द्वारा बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू किया गया है।
- अब से क्रय केंद्र पर गेहूं खरीद की व्यवस्था बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन से की जाएगी, और इस साल बटाईदारों से भी गेहूं खरीद सकते है।
- हमारे देश के किसानों की मदद के लिए क्रय केंद्रों के पथ प्रदर्शन चिन्ह लगाए जाएंगे, और ग्राम पंचायतों में क्रय केंद्रों की जानकारी वाली वोल पेंटिंग कराई जाएगी।
ई क्रय प्रणाली के लाभ एवं विशेषताएं
- यूपी गेहूं खरीद पोर्टल को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आरम्भ किया गया है।
- पोर्टल का उपयोग करके हमारे देश के किसान अपनी फसल को बहुत आसानी से खरीद व बेच सकते है।
- मंडियों में अपनी फसल ले जाने से पहले सभी किसानों को ऊपर जन वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर टोकन लेना होगा।
- पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपये से बढ़ाकर 1975 रुपये कर दिया है।
- ई क्रय प्रणाली पर किसानों को ऑनलाइन पर्ची सहायता भी दी जाएगी इसके द्वारा वह क्रय केंद्रों के रिकॉर्ड रख सकेंगे।
- भंडारण गोदाम सहित सभी क्रय केंद्रों के जियो टैगिंग की जाएगी इसके द्वारा वह अपने रिकॉर्ड अच्छे रख सकते है।
- यूपी गेहूं खरीद पोर्टल पर ही पॉप मशीनों के अंतगर्त बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद के लिए शुरू कर दिए गए है।
- UP Gehu Kharid Portal की इस सुविधा को और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रों के लिए पद प्रदर्शन चेंज लगाए जाने की सहायता दी जाएगी।
- अधिकारियों द्वारा के केंद्रों पर अप्रैल- मई के गर्मियों के टाइम में छाजन पेयजल तथा बैठने की सहायता प्रदान की जाएगी।
यूपी गेहूं खरीद किसान पंजीकरण 2024 ध्यान में रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें
- यूपी गेहूं खरीद किसान पंजीकरण 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण करते समय हर एक स्टेप का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- पंजीकरण प्रारूप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिसे डाउनलोड एवं प्रिंट करके ध्यानपूर्वक सभी विवरण दर्ज करने है।
- सभी भूमियों का विवरण आवेदक को पंजीकरण करवाते समय दर्ज कराना है, और यह जानकारी बिलकुल सही होनी चाहिए।
- भूमि विवरण के साथ खतौनी, खाता संख्या, प्लॉट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा, फसल का रकबा इत्यादि जानकारी भरना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता को पंजीकरण प्रारूप में अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एवं राजस्व अभिलेखों का विवरण भी दर्ज करना है।
- इस यूपी गेहूं खरीद किसान पंजीकरण 2024 में स्टेप 1 सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद स्टेप 2 ऑनलाइन आवेदन है, जिसके माध्यम से आवेदन जमा किया जाएगा।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पंजीकरण संख्या को नोट करना आवश्यक होगी, क्योंकि इसी की मदद से आवेदन की स्थिति जांची जाएगी।
- स्टेप 3 के अंतर्गत आपको अपने “पंजीकरण ड्राफ्ट” से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट करना होगा। अगर आवेदन पत्र में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, तो स्टेप 4 की मदद से संशोधन किया जा सकता हैं।
- सारी जानकारी जमा करने के बाद पंजीकरण लॉक करने के लिए स्टेप 5 का उपयोग करना होगा। एक बार पंजीकरण लॉक हो जाने के बाद आवेदन पत्र में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- पंजीकरण जमा हो जाने पर इसका प्रिंट लेना आवश्यक हैं। पंजीकरण लॉक होने के बाद इस आवेदन को स्वीकार किया जाएगा।
- अपनी फसल को बेचने के बाद केंद्र प्रभारी से पावती पत्र लेना ना भूले, यह बहुत आवश्यक होता है।
- आवेदन करते समय जो जानकारी भरी जाती है, वह बिलकुल सही होनी चाहिए। किसी भी तरह की गलत जानकारी मिलने से आवेदन मान्य नहीं होगा।
- जिन किसानो ने सर्दी 2019–20 में अपनी फसल खरीद के लिए पंजीकरण करा लिया है, उन्हें दोबारा से अपना पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
- ऐसे विक्रेता अपना संशोधन करके या बिना संशोधन किए ही दोबारा से आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
- अपनी गेहूं की फसल बेचते हुए भी किसानों को अपना पंजीकरण प्रपत्र, कंप्यूटराइज खतौनी, फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक कॉपी, आधार कार्ड साथ में लाना जरूरी है।
यूपी गेहूं खरीद पोर्टल आवेदन के लिए पात्रता
यूपी गेहूं खरीद पोर्टल के तहत अपना आवेदन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई खास पात्रता मानदंड नहीं रखा गया है, पर नीचे बताई गई बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होगा:-
- किसानों को अपनी जमीन से संबंधित जानकारी जैसे खसरा खतौनी खसरा संख्या तथा जमीन का रखवा देना अनिवार्य है
- यूपी गेहूं खरीद किसान पंजीकरण 2024 के अंतर्गत खेत का राजस्व अभिलेख से संबंधित जानकारी देनी अनिवार्य है
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2024
इच्छुक लाभार्थी जो इस ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना चाहिए।
- सबसे पहले, आवेदक को UP गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको “गेहूं खरीद के लिए किसान पंजीकरण” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद, कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद इस पेज पर 6 स्टेप खुलेंगे, जिन्हें आपको एक के बाद एक भरना है।
- सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद, अगले पेज पर आपके सामने किसान पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- जहां आपको अपना मोबाइल नंबर और कॅप्टचा कोड भरना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ने वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद किसान रबी की फसल (गेहूं खरीद) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलेगा। इस पंजीकरण फॉर्म में आपको किसान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पिता, पति का नाम, तहसील, जिला आदि सभी जानकारी भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आपको “रजिस्टर” बटन पर क्लिक करना होगा।
ई प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सेव कैसे करे?
- सबसे पहले आपको खाद एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको गेहूं क्रय प्रबंधन प्रणाली 2021-22 के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको लॉगिन के सेक्शन शाखा में वितरण शाखा और यूजरटाइप में डिपो यूजर का चयन कर देना है।
- ई प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सेव पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपने जनपद का चयन करके, अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड को दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर संरक्षित करेंगे विकल्प पर क्लिक कर देना है, और आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर ऑफिसर रोल, मोबाइल नंबर, ऑफिसर नेम, डीएससी वैलिडिटी फॉर्म, ऑफिसर नेम इन डीएससी, डीएससी वैलिडिटी टू दर्ज कर देना है।
- आपके द्वारा सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर देने है और हस्ताक्षरित करें के विलाप पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह आप डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट सेव कर सकते है।
केंद्र प्रभारी लॉगइन के तहत उपलब्ध विवरण
- डैशबोर्ड– आपके द्वारा रजिस्टर करने के बाद, आप लोगिन करते है तो आपके सामने डैशबोर्ड खुल कर आ जाता है। इस डैशबोर्ड पर आप योजना से संबंधित सभी जानकारी देख सकते है, और इसकी सहायता से आप सेटिंग्स की जानकारी भी ले सकते है।
- किसान खोजे– आपके द्वारा किसान की संख्या करने के बाद, किसान से संबंधित पूरा ब्योरा आपके सामने खुल कर आ जाएगा।
- अस्वीकृति संदेश– यदि किसी अन्य खरीद केंद्र से किसान की खरीद खारिज कर दी गई हो तब यह अस्वीकृति संदेश खुल कर आ जाता है।
- किसान का विवरण– अब आपके सामने पूरी जानकारी खुल कर आ जाएगी, इसके बाद सभी जानकारी सही होने पर किसान को स्वयं या मनोनीत नागरिक का चयन कर देना है।
- किसान बायोमेट्रिक सत्यापन– आपके द्वारा स्वयं या मनोनीत नागरिक का चयन करने के बाद, आपको बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा और यह सत्यापन स्केनर के द्वारा आपकी फिंगरप्रिंट से होगा।
- किसान ओटीपी सत्यापन– इसके बाद आपको बायोमेट्रिक सत्यापन की तीन बार से अधिक फेल होने की स्थिति में आपको ओटीपी सत्यापन करना होगा और ओटीपी सत्यापन करने के लिए किसान के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है जिसके द्वारा प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।
- केंद्र प्रभारी के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण– आपके द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद केंद्र प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना है, और यह प्रमाणीकरण पूरा होने के खरीद प्रवेश फॉर्म आपके सामने खुल कर आ जाता है।
- खाद्य मानक प्रपत्र– इसके बाद एक खाद मानक पत्र आपके सामने खुल कर आ जाएगा, आगा केंद्र प्रभारी के माध्यम से वस्तु सत्यापन का चयन हां करा है तो खरीद एंट्री फॉर्म खुल कर आ जाएगा, नहीं में करा है तो अस्वीकृति पेज खोल कर आ जाएगा।
- खरीद प्रवेश– खरीद प्रभारी के माध्यम से आपको सभी अवश्य फील्ड दर्ज कर देने है और सबमिट करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- सफल खरीद– आपके द्वारा खरीद सफल हो जाने के बाद, आपको एक बिल प्रिंट करने के लिए एक विकल्प दिखाई देगा।
- बिल की रसीद– अब आपको इस बिल प्रिंट के विकल्प पर क्लिक कर देना है और बिल की रसीद प्रिंट हो जाएगी।
- अस्वीकृत कारण– यदि किसी कारण केंद्र प्रभारी के माध्यम से आपके द्वारा पत्र में नहीं के विकल्प पर क्लिक किया गया है तो आपके सामने अस्वीकृति से संबंधित सभी जानकारी खुल कर आ जाएगी, अब आपको इस पेज पर केंद्र प्रभारी के कारणों का चयन कर देना है और सेव के बटन पर क्लिक कर देना है।
पंजीकरण संसोधन / ड्राफ्ट
- यदि किसी किसान भाई द्वारा ई-क्रय प्रणाली के तहत पंजीकरण के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि हो गयी है तब वह पंजीकरण फॉर्म में संशोधन करा सकता है।
- इसके लिए आपको स्टेप – 4, पंजीकरण संशोधन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक पंजीकरण फॉर्म का पेज खुल जायेगा।
- आपको पंजीकरण फॉर्म में सुधार करके “सुरक्षित करे” बटन पर क्लिक कर देना है।
पंजीकरण फॉर्म प्रिंट–आउट
- वह सभी किसान भाई जिन्हें ऑनलाइन मोड में ई-क्रय प्रणाली (ई उपार्जन) के तहत पंजीकरण फॉर्म को भरा है वह फॉर्म का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
- इसके लिए आपको स्टेप – 6 पंजीकरण प्रिंट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको किसान पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके “गो” बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब पूर्ण रूप से भरा हुआ पंजीकरण फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा जिसको आप प्रिंट या सेव कर सकते हैं|
लॉक के उपरांत टोकन बनाये
- UP गेहूं खरीद ई-क्रय प्रणाली के द्वारा रबी फसल (गेहूं खरीद) के लिए ऑनलाइन मोड में पंजीकरण कराने के बाद आपको अपनी फसल को मंडी में बेचने जाने के लिए टोकन की आवश्यकता होगी।
- इसके लिए आपको स्टेप – 7 लॉक के उपरांत टोकन बनाये विकल्प पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। यहाँ आपको किसान पंजीयन आईडी, मोबाइल नंबर और कॅप्टचा कोड भरकर “आगे बढे” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- आपके सामने फसल (गेहूं खरीद) हेतु ऑनलाइन टोकन का पेज खुल जायेगा। किसान इसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके एक प्रति किसान को मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होगी, जिसमें उपज को मंडी लेकर जाने का दिन और समय दोनों अंकित होंगे।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको खाद एवं रसद विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको खरीद हेतु किसान पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इस नए पेज पर आपको “मोबाइल ऐप डाउनलोड करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- आपके द्वारा क्लिक करने के बाद मोबाइल ऐप आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है।
- इस तरह आप अपने डिवाइस में मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते है।
किसान पंजीकरण प्रारूप
- किसान भाई ई-क्रय प्रणाली (ई उपार्जन) के ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले आवेदन पत्र का प्रारूप भी देख सकते है।
- पंजीकरण के प्रारूप के माध्यम से आपको फॉर्म में जानकारियों को दर्ज करने में किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- आप दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण प्रारूप की पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं।
धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण कैसे करे?
धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आप नीचे दिए गए चरणों को फॉलो कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद विभाग, उ० प्र० ई-क्रय प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में “गेहू खरीद हेतु किसान पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस पृष्ठ पर, आवेदन के छह चरण दिखाई देंगे। अब आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और Go के बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर धान फसल के लिए, किसान ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- यहां आपने नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पिता-पति का नाम, तहसील, जनपद आदि जैसे आवश्यक विवरणों के साथ फॉर्म भरें पूरी तरह से भरने के बाद, रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दे।
मक्का खरीद हेतु किसान पंजीकरण कैसे करे?
मक्का खरीद हेतु किसान पंजीकरण के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आप नीचे दिए गए चरणों को फॉलो कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद विभाग, उ० प्र० ई-क्रय प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में “मक्का खरीद हेतु किसान पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको छह स्टेप दिखाई देंगे। सबसे पहले आप पंजीकरण प्रपत्र के विकल्प पर क्लिक करें। एक पंजीकरण पेज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जायेगा।
- इस पेज में दिए गए कॉलम में अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरें और “आगे बढे” का बटन दबाएं।
- आगे बढ़े बटन दबाने पर आपकी स्क्रीन पर मक्का फसल (मक्का खरीद) के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र / फॉर्म खुल जायेगा।
- अब आप ऑनलाइन पंजीकरण के लिए इस प्रपत्र / फॉर्म में अपनी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पिता, पति का नाम, तहसील, जनपद आदि जानकारी भर सकते है ।
- सभी जानकारी भरने के बाद एक बार फिर से दर्ज जानकारी की जाँच करें और “सबमिट करे” के बटन पर क्लिक कर देना है और पंजकिरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
खरीदे हुए गेहूं का विवरण सुरक्षित कैसे करे?
- सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में ई प्रोक्योरमेंट ऐप पर जाना है इसके बाद, आपको क्रय केंद्र प्रभारी की लॉगइन आईडी और पासवर्ड को भर देना है। आपके द्वारा जानकारी भरने के बाद, अब आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको किसान सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना है, और किसान की आईडी और क्राय तिथि को डाल देना है, और आपको “जमा करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने किसान से संबंधित सभी जानकारी खुल जाएगी, अब आधार प्रमाणीकरण पर स्वयं या फिर मनोनीत व्यक्ति में से किसी एक का चयन कर देना है।
- इसके बाद आपको “जमा करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब किसान को बायोमेट्रिक को स्कैन कर देना है।
- आपके द्वारा स्कैन करने के बाद, अब केंद्र प्रभारी को भी अपना बायोमेट्रिक स्कैन कर देना है। सभी जानकारी का चयन करने के बाद, आपको “जमा करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा। अब आपको इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज कर देना है और आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह आप खरीदे गए गेहूं का विवरण सुरक्षित कर पाएगे।
ओटीपी सत्यापन कैसे करे?
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक है ओर आप बायोमेट्रिक सत्यापन 3 बार से ज्यादा बार फेल कर चुके है तो आपको ओटीपी सत्यापन करना होगा, और ओटीपी सत्यापन करने के लिए हमने नीचे प्रक्रिया दी है।
- सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में e-procurement ऐप खोलना है, इसके बाद आपको क्रय केंद्र प्रभारी का यूजर नम और पासवर्ड को भर देना है। आपके द्वारा सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको किसान सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपको किसान की आईडी दर्ज कर देनी है और “जमा करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- आपके द्वारा क्लिक करने के बाद, आपको आधार प्रमाणीकरण के तहत स्वयं या मनोनीत व्यक्ति के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको “जमा करें” के तहत पर सेट कर देना है, और आपको बायोमेट्रिक स्कैन के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद स्कैन फेल होने की स्थिति में आपके सामने ओटीपी का पेज खुल कर आ जाएगा, अब आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- अब आपको इस ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर देना है और जमा करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
Do’s and Don’ts प्रोक्योरमेंट मशीन
Do’s
- यदि आप मशीन का उपयोग रोज़ करते है तो आपको इस्तेमाल करने से पहले बैटरी को 4 से 5 घंटे चार्ज करना होगा।
- एफपीएस ओनर के माध्यम से मशीन का उपयोग रोज नहीं किया जाएगा तब भी मशीन को हर रोज़ चार्ज करना होगा।
- मशीन की बैटरी को स्विच ऑफ मोड में भी चार्ज किया जा सकता है।
- केरोसिन या अन्य सामग्री की मिलने पर स्टॉक की जानकारी को भरने के बाद लॉग आउट करना अनिवार्य है।
- पेपर रोल को प्रिंटर कैबिनेट में रखने के बाद, आपको इसे ठीक से लॉक करना होगा।
- जब मशीन उपयोग में न हो तो आपको मशीन को बंद रखना चाहिए, मशीन के एंटेना के थ्रेडिंग और अनथ्रेडिंग का उचित ध्यान रखना आवश्यक है।
- छपाई के लिए आपको कागज के रोल को आगे की दिशा में रखना होगा, यदि आप कागज के रोल को पीछे की ओर रखेंगे तो प्रिंट आउट नहीं निकल पाएगा।
- बायोमेट्रिक स्कैन के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोक्योरमेंट मशीन में पहले से है, इस स्कैनर का उपयोग आपको बहुत ही सावधानी से करना होगा।
- मशीन के टर्मिनल को खोलने के बाद, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, जब तक एलसीडी का लास्ट लाइन सिग्नल बार में 1E या 2E लिखकर ना आ जाता है।
- बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई एडाप्टर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और प्रिंट करने के लिए आपको अच्छी गुणवत्ता का कागज इस्तेमाल करना है।
Don’t
- मशीन के टर्मिनल को मेटल पार्टिकल, पानी या फिर धूल में से बचा कर रखे, और मशीन के तार को ना हिलाएं ना ही उस पर कुछ रखें, उसकी साफ सफाई का रखे।
- एलसीडी टच पर पेन, पेंसिल या स्क्रुड्राइवर का उपयोग ना करें, और मशीन के प्लग को गिला हाथों से ना छुएं।
- टर्मिनल की बैटरी को बाहरी चार्जर से चार्ज करने की कोशिश ना करें, और मशीन को साफ करने के लिए गिले या एरोसोल क्लीनर का उपयोग ना करें।
- GL11 टर्मिनल को इस्तेमाल करने से पहले एलसीडी स्टिकर हटा दें।
- फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी पेन, पेंसिल या फिर मेटल से ना छुए। ना ही उसे किसी गिले पदार्थ से साफ करें, और सिम कार्ड को ना हटाए।
- यदि आप मशीन का उपयोग कर रहे है तो आपको उपयोग करते समय पीओएस टर्मिनल के बैटरी कवर को नहीं खोले।
- पीओएस टर्मिनल को खोलने के बाद एंटीना को कनेक्ट ना करें, और VISIONTEK GL-11 के टर्मिनल पर लगा कोई भी स्टिकर ना हटाए।