UP Nishulk Boring Yojana Apply Online, डाउनलोड आवेदन फॉर्म | UP Free Boring Yojana 2024 Registration, पात्रता, उद्देश्य व लाभ – उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानो को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना आरंभ की है, जिसका नाम यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना रखा गया है। इस योजना के तहत राज्य के किसानो को लाभ व सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वह अपने खेत में बोरिंग की व्यवस्था करके खेतों की अच्छे से सिंचाई कर सके। इस सहायता के माध्यम से सभी किसान अपनी फसलों की देख रेख अच्छे से कर पाएंगे एवं उनकी पैदावार में भी इजाफा देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में UP Nishulk Boring Yojana 2024 के बारे में हर प्रकार की आवश्यक जानकारी को विस्तार से बताया गया है। [यह भी पढ़ें- योगी योजना: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी योजनाएं, Yogi Yojana List]
UP Nishulk Boring Yojana 2024
राज्य सरकार ने राज्य के छोटे वर्ग के किसानों की सहयता व लाभ प्रदान करने के लिए यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना को आरम्भ किया है। राज्य सरकार द्वारा Nishulk Boring Yojana के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को अपने खेतों में पंपसेट लगवाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। UP Nishulk Boring Yojana के तहत सामान्य वर्ग के ऐसे किसान जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित उन्हें लाभ दिया जायेगा। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित किसानो के लिए भूमि की कोई सीमा नहीं है। इस योजना में आवेदन करने से पहले किसानो को सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। [यह भी पढ़ें- (SSPY) यूपी पेंशन योजना: ऑनलाइन आवेदन, UP Pension Scheme न्यू लिस्ट]
Overview of the UP Nishulk Boring Yojana
योजना का नाम | निःशुल्क बोरिंग योजना |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार विभाग द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | निशुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना |
लाभ | निशुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करे |
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 के तहत का किसान नागरिको को सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की राज्य के किसानों को मुफ्त बोरिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। जिसके द्वारा राज्य के किसान सिंचाई करने में सहायता ले सकते है। Uttar Pradesh Nishulk Boring Yojana 2024 के तहत खेत की गुणवत्ता बढ़ाने में भी काम करेगी जिसके द्वारा लोको सहयाता मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में भी काम करेगी और किसानों को मुफ्त बोरिंग सुविधा दी जाएगी। [यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश विवाह/शादी अनुदान योजना: UP Shadi Anudan Yojana, ऑनलाइन आवेदन]
उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना का क्रियान्वयन
इस यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 के अंतर्गत अनुदान की स्वीकृति हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा, इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। इसके अलावा इस समिति के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता (नलकूप खंड सिंचाई विभाग) जिलाधिकारी के माध्यम से नामचीन दो अन्य अधिकारियो को शामिल किया जायेगा। इस योजना के लिए इस समिति द्वारा अनुदान की स्वीकृति दी जाएगी, साथ ही अतिरिक्त सामग्री की दरो का भी सरकार द्वारा निर्धारण किया जायेगा। विभागीय बोरिंग टेक्नीशियन के माध्यम से अवर अभियंता बोरिंग के कार्य करवाएं जायेगे।[Read More]
गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापन
- यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध तरीके से निर्धारण किये गए सालाना लक्ष्यों को पूर्ण किया जायेगा।
- विभिन्न स्तरों पर सत्यापन, जांच एवं निरीक्षण का कार्य इस योजना की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु किया जायेगा।
- इसके साथ ही गुणवत्ता का उच्च स्तर भी इस योजना के अंतर्गत बनाया रखा जायेगा।
- सत्यापन रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता के माध्यम से हर माह सत्यापन की कार्यवाही करते हुए, अपनी समीक्षात्मक टिप्पणीयो के साथ कार्यालय में जमा करनी आवश्यक होगी।
- निर्मित कार्यों का सत्यापन ग्राम पंचायत की जल संसाधन समिति के माध्यम इस योजना के अंतर्गत किया जायेगा।
- यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत बोरिंग पूर्ण होने के पश्चात ग्राम प्रधान एवं जल संसाधन समिति को इस बात की सूचना प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत संबंधित ग्राम में पूर्ण समस्त बोरिंग का स्थलीय सत्यापन विभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- लघु सिंचाई विभाग के विभिन्न स्तरों के अधिकारी के माध्यम से बोरिंग कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु सत्यापन किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश नि:शुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण
- हर साल जनपद वार लक्ष्य शासन स्तर पर उपलब्ध कराये गई धनराशि के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी, और क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के लक्ष्यों को निर्धारित किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा गांव जल संसाधन समिति की सहमति से लक्ष्य से 25% से अधिक की संख्या में लाभार्थी सभी के अनुसार चयनित किये जायेगे, और विकास अधिकारी को चयनित लाभार्थियों की सूचि दी जाएगी।
लाभार्थियों का चुनाव
- वह किसान जो इससे पहले किसी सिंचाई योजना के द्वारा लाभार्थी बने है। उन किसानो को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 2000-01 के लघु सिंचाई कार्यो का सेंसस कराया गया है। इसके द्वारा उन कृषको की सूचि बनाई गई है। जिन की ज़मीन असिंचित है। इस सूचि में आय कृषको पर ख़ास ध्यान दिया जायेगा।
- लाभार्थियों की सूचि ग्राम पंचायत द्वारा एक अंतिम बैठक के आयोजन में तैयार की जाएगी। [/read]
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की प्राथमिकता एवं प्रतिबंध
- बोरिंग के वक़्त इस बात पर ध्यान दिया जायेगा की जिस जगह बोरिंग की जा रही है वहां खेती है भी या नहीं।
- बोरिंग की जगह पर खेती होनी आवश्यक होती है। क्रिटिकल और अतिदोहित विकास खंडो में काम नहीं किया जायेगा।
- इस बात को भी बोरिंग के सम्बन्ध में ध्यान में रखा जायेगा की प्रस्तावित पंपसेट से करीब 3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हो सके।
- वह विकास खंड जो सेमी क्रिटिकल केटेगिरी में आते है। वह नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सीमा के द्वारा ही चुनाव किया जायेगा।
- नाबार्ड द्वारा जनपद विशेष के लिए निर्धारित दूरी पंपसेट के मध्य दूरी से कम नहीं होनी चाहिए।
- नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम विकास योजना और समग्र ग्राम विकास योजना के द्वारा चुने गए में बोरिंग का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
- समग्र ग्राम विकास योजना और नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम विकास योजना के ग्रामो की उपलब्ध धनराशि से सर्वप्रथम पूर्ति की जाएगी।
यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान
कृषक की श्रेणी | अनुमन्य अनुदान | अनुमन्य अनुदान |
बोरिंग निर्माण हेतु | पंपसेट स्थापना हेतु | |
समान्य श्रेणी के लघु कृषक | अधिकतम 3000 रुपए प्रति बोरिंग पर | यूनिट कास्ट 11300 रुपए का 25% अधिकतम 2800 प्रति पंप सेट |
समान्य श्रेणी के सीमांत कृषक | अधिकतम 4000 रुपए प्रति बोरिंग पर | यूनिट कास्ट 11300 रुपए का 33% अधिकतम 3750 रुपए प्रति पंप सेट |
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषक | अधिकतम 6000 रुपए प्रति बोरिंग पर | यूनिट कास्ट 11300 रुपए का 50% अधिकतम 5650 रुपए प्रति पंप सेट |
नोट:- बुंदेलखंड के उल्लेखनीय जनपद में निशान लगे विकास खंडो में बोरिंग निर्माण के विकास खंड वार अनुदान वास्तविक व्यय और 4500 रुपए से 7000 में से जो भी कम होगा अनुमन्य होगा। इसके आलावा बाकि अनुदान की राशि बुंदेलखंड विकास खंड निधि द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त समान्य अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानो के लिए अगर बोरिंग की तय सीमा से बोरिंग में लगी राशि अधिक आती है तो बाकि व्यय से जुड़ी लाभार्थी द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार स्वय वहन कियाजायेगा।
Nishulk Boring Yojana Uttar Pradesh के तहत लाभ
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 का लाभ लघु एवं सीमांत कृषकों को दिया जायेगा।
- Nishulk Boring Yojana के तहत लघु कृषकों को 5,000 रूपये अनुदान दिया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1985 में रज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को बोरिंग की सुविधा देने के लिए UP Nishulk Boring Yojana को शुरू किया है।
- UP Nishulk Boring Yojana 2024 के तहत सीमान्त किसानों को 7,000 रूपये अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषको को लाभ तभी मिलेगा जब उन सभी के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होंगे।
- Nishulk Boring Yojana Uttar Pradesh के तहत राज्य सरकार द्वारा एससी/एसटी वर्ग के लाभार्थियों को योजनांतर्गत अधिकतम 10,000 रूपये अनुदान दिए जाएगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 0.2 हेक्टेयर से कम जोतने वाले सामान्य श्रेणी कृषकों को बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत यदि कृषकों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम है तो उन सभी को मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत लाभ कृषक के माध्यम से समूह बनाकर मिलेगा।
UP Nishulk Boring Yojana 2024 के तहत पात्रता मानदंड
जो भी इच्छुक नागरिक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2024 के तहत लाभ लेना चाहता है उसे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा :-
- बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश के तहत लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यूपी राज्य के लघु एवं सीमान्त वर्ग के सभी किसान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Nishulk Boring Yojana के तहत सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषक आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत सामान्य वर्ग के ऐसे किसान जिनके पास 0.2 हेक्टेयर या इससे अधिक कृषि योग्य भूमि है, वे आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Nishulk Boring Yojana के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए कोई जोत सीमा निर्धारित नहीं है।
- ऐसे उम्मीदवार जो किसी अन्य योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं ले रहे है, वे आवेदन हेतु पात्र होंगे।
आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
जो भी इच्छुक नागरिक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Uttar Pradesh Nishulk Boring Yojana के तहत लाभ लेना चाहते है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा :-
- सबसे पहले आपको लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको योजनाएं के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- आपके द्वारा विकल्प पर क्लिक करने के बाद, अब आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल कर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा और आपको आवेदन पत्र में पूछे गई सभी जानकारी जैसे की आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता आदि को दर्ज कर देना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको सभी दस्तावेजों को इस आवेदन पत्र के साथ अटैच कर देना है।
- इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र नजदीकी लघु सिंचाई विभाग में जमा कर देना है अब आपका UP Nishulk Boring Yojana 2024 के तहत आवेदन कर हो जाएगा।
लघु सिंचाई विभाग लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नया लॉगिन फॉर्म प्रदर्शित हो जायेगा।
- इस लॉगिन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे- यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप लघु सिंचाई विभाग लॉगिन कर सकते है।
Contact Information
- कार्यालय का पता – मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
- फोन नं० : 2286627 / 2286601 / 2286670
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