Mukhyamantri Vatsalya Yojana Online Registration कैसे करे, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना एप्लीकेशन फॉर्म एवं पात्रता व लाभार्थी सूची की पूरी जानकारी – हमारे देश में कोरोना वायरस बहुत ही तेजी बढ़ रहा है जिसके तहत बहुत ही ज़्यादा मौत हो रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस तहत होने वाले मृत्यु को देखते हुए और उन अनाथ बच्चो के लिए उत्तराखंड वात्सल्य योजना को आरम्भ किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो चुके उन अंत बच्चों के लिए शिक्षा और रोज़गार प्रदान करने उदेश्य से Uttarakhand Vatsalya Yojana को शुरू करा है। [यह भी पढ़े – उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस]
Uttarakhand Vatsalya Yojana 2024
उत्तराखंड वात्सल्य योजना 2024 को मुख्यमंत्री जी ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की शिक्षा और रोज़गार को ध्यान में रखते हुए Uttarakhand Vatsalya Yojana 2024 को शुरू किया है। इन सभी महामारी की वजह से अपने माता पिता खो जाने के बाद और बेसहारा हो जाने की वजह से इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी। Uttarakhand Vatsalya Yojana को मुख्य उदेश्य यह है की जो राज्य के बच्चे अपने माता पिता को ब्लैक फंगस या कोरोना वायरस के कारण को खो चुके है तो उन बच्चों को सहायता के लिए 21 वर्ष की आयु तक Uttarakhand Vatsalya Yojana के माध्यम से 3 हजार रुपये दिए जाएगे। [यह भी पढ़े – उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना: (Mahalaxmi Yojana), ऑनलाइन आवेदन, पात्रता]
Overview of Uttarakhand Vatsalya Yojana
योजना का नाम | उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना |
वर्ष | 2024 |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत |
लाभार्थी | राज्य के वो बच्चे |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | साहयता प्रदान करना |
श्रेणी | उत्तराखंड सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://wecd.uk.gov.in/ |
उत्तराखंड वात्सल्य योजना 2024 लाभ और विशेषताएं
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है।
- जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोविड-19 महामारी या अन्य किसी और प्रकार की बीमारी के कारण हुई हो इस योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस प्रकार के बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में 3000 रूपए हर महीने जब तक बच्चे की आयु 21 वर्ष नहीं हो जाती इस योजना के अंतगर्त प्रदान किये जायेगे।
- पात्रता प्रदान सभी बच्चों को इस योजना के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- MukhyamantriVatsalya Yojana 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
- उत्तराखंड सरकार द्वारा इस प्रकार के सभी बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान की जाएगी।
- सरकारी नौकरी में 5% का कोटा भी इस प्रकार के बच्चों को उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- जब तक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित नहीं हो जाता तब तक उसकी पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार इस योजना के माध्यम से किसी और को नहीं प्रदान किया जायेगा।
- इस बात की जिम्मेदारी उत्तराखंड जिले के नजदीकी जिला अधिकारी को दी जाएगी।
- रोज़गार के अवसर भी इस योजना के माध्यम से बच्चों को प्रदान किये जायेगे।
उत्तराखंड वात्सल्य योजना का उदेश्य
उत्तराखंड सरकार ने इस योजना का उदेश्य यह बताय है की राज्य जो बच्चे अनाथ हुए है उन सभी शिक्षा को दी जाएगी और उनको सरकारी नौकरी के लिए पांच प्रतिशत की साहयता दी जाएगी और इसके आलावा उन अनाथ बच्चों की संपत्ति के लिए भी सरकार नियम तय करे गए है जो राज्य के इन बच्चों के वयस्क होने तक उनकी पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी को नहीं होगा, जब वह व्यस्क हो जाएगे तो उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2024 के तहत वह अपनी संपत्ति बेच सकते है। [यह भी पढ़े – उत्तराखंड प्रवासी यात्रा पंजीकरण: Uttarakhand Migrant Workers Registration]
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत इन परिस्थितियों में प्रदान किया जाएगा लाभ
- जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु 1 मार्च से 31 मार्च के बीच कोविड-19 महामारी या अन्य किसी और प्रकार की बीमारी के कारण हुई है।
- यदि किसी बच्चे के माता पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले हो चुकी हो और दूसरे की कोविड-19 की महामारी से हुई हो।
- परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु यदि 1 मार्च से 31मार्च के बीच हुई हो।
- बच्चे के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा बच्चे के अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च से लेकर 31 मई के बीच कोविड-19 या किसी अन्य बीमारी के कारण हुई हो।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2024 पात्रता मानदंड
- इस योजना के लिए आवेदन कर के लाभ केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही ले सकते है।
- उत्तराखंड वात्सल्य योजना का लाभ केवल उन सभी नागरिको को दिया जाएगा जो कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके है।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण पात्र
- मृत्यु प्रमाणपत्र
- जन्म तिथि का प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
आप दिए गए आसान से चरणों के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको वुमन एंपावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिसेंट अपडेट्स का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के विकल्प पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु आवेदन पत्र हेतु आवेदन पत्र पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने स्क्रीन पर आवेदन पत्र की पीडीएफ फाइल आएगी, इस फाइल को आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर डाउनलोड करना है।
- डाउनलोड करने के पश्चात इस फार्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है।
- प्रिंट आउट करने के बाद फार्म पर आप से पूछी गई सभी जानकारी जैसे – माता का नाम , जन्मतिथि, जाति, शैक्षिक योग्यता आदि आदि जानकारी को दर्ज कर देना है।
- सभी विवरण देने के पश्चात आपको यह फार्म संबंधित दस्तावेजों के साथ नजदीकी संबंधित विभाग में जमा कर देना है।
- इस प्रकार आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन की सफलतापूर्वक जांच के बाद आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
Download Application Form
यदि आप राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तराखंड वात्सल्य योजना के तहत आवेदन करना चाहते तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, और उसके हमारे द्वारा नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे :-
- आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले “क्लिक हेयर” पर क्लिक देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल कर आ जाएगा, अब आपको इस पेज में एक पीडीऍफ़ दिखाई देगी।
- इस पीडीऍफ़ में आपको उत्तराखंड वात्सल्य योजना के फॉर्म से संबंधित सभी जानकारी दिखाई देगी।
- अब आपको इस पीडीऍफ़ को डाउनलोड करना होगा, और उसके लिए आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा, अब आप इसे प्रिंट कर सकते है।