Prana Vayu Devta Pension Scheme Apply Online, एप्लीकेशन फॉर्म, पात्रता जानकारी | हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन स्थिति – हम सभी नागरिक जानते है की हमारे देश में नागरिको को सहायता व लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई अन्य तरह की योजनाए आरम्भ की जाती है। इसी तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा राज्य के नागरिको को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना आरम्भ की गई है, जिसका नाम हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम है। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई Prana Vayu Devta Pension Scheme Haryana का मुख्य उद्देश्य यह है की राज्य में प्राकृतिक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। [यह भी पढ़ें- हरियाणा वोटर लिस्ट- मतदाता सूची, Voter List Pdf Download With Photo]
Prana Vayu Devta Pension Scheme Haryana 2024
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम 2024 का आरम्भ किया गया है और इस योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि “राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल की है जो 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन, प्रदूषण कम करके, छाया प्रदान करके मानवता की सेवा की है। Haryana Prana Vayu Devta Pension Scheme के द्वारा पूरे राज्य में ऐसे पेड़ों की पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को इस योजना में शामिल करके उनकी देखभाल की जाएगी। इसके लिए हरियाणा के शहरों में 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक की जमीन पर ऑक्सी फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए रु. 2,500 प्रति वर्ष दिया जाएगा। [यह भी पढ़ें- (फॉर्म) हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ]
Overview of Haryana Prana Vayu Devta Pension Scheme
योजना का नाम | हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम |
वर्ष | 2024 |
आरम्भ की गई | हरियाणा सरकार के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | —— |
उद्देश्य | पुराने पेड़ो का सरंक्षरण करना |
लाभ | 2500 रुपए साल की आर्थिक सहायता |
श्रेणी | हरियाणा सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट |
हरियाणा राज्य में कितने 75 साल पुराने पेड़ हैं?
हरियाणा राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा यह पता चला है की राज्य में लगभग 2500 पेड़ है जो 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं, और जिसकी पहचान अधिकारियो द्वारा की गई है। इन पुराने पेड़ों की पहचान के लिए वन विभाग ने सर्वे कराया था। अब सभी ग्राम पंचायतों को 2,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उनके रखरखाव के लिए प्रति पेड़ पेंशन के रूप में। यह राशि इन पेड़ों को और आगे बढ़ने और लोगों को ताजा ऑक्सीजन प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दी जाएगी जो कि COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक है। [यह भी पढ़ें- हरियाणा ई-खरीद: किसान पंजीकरण ऑनलाइन (E-Kharid Farmer Registration)]
हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम के तहत करनाल में ऑक्सी वैन
- चित वन (सौंदर्य का वन)
- पाखी वन (पक्षियों का जंगल)
- अंतरिक्ष वन (राशि चक्रों का वन)
- तपो वन (ध्यान का वन)
- आरोग्य वन (उपचार/हर्बल वन)
- नीर वन (झरनों का जंगल)
- ऋषि वन (सप्त ऋषि)
- पंचवटी (पांच पेड़)
- स्मरण वन (यादों का जंगल)
- सुगंध सुवास / सुगंध वन (सुगंध का वन)
Haryana Prana Vayu Devta Pension Scheme के पात्रता मानदंड
यदि आप हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम का लाभ उठाना चाहते है तो आप सभी नीचे दी गई पात्रता को फॉलो करना होगा: –
- हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम 2024 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक को हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- हरियाणा सरकार द्वारा Haryana Prana Vayu Devta Pension Scheme 2024 के तहत लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब आवेदक के पास 75 साल पुराना पेड़ होगा।
हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम के तहत आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में जाना होगा, यहां आपको सम्बंधित अधिकारी से हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आपके द्वारा आवेदन भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपने आवेदन पत्र के साथ अटैच करें और यह संपूर्ण आवेदन पत्र उसी कार्यालय में संबंधित अधिकारी को जमा करा दें।
- इस प्रकार आप Haryana Prana Vayu Devta Pension Scheme 2024 के लिए आवेदन की प्रकिया को पूरा कर सकते हैं।
- अब सम्बंधित अधिकारी के द्वारा आपके दस्तावेजों की जाँच की जाएगी जिसके बाद आपको योजना का लाभ दिया जायेगा।