(Apply) हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024: रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ

Haryana Pashudhan Bima Yojana 2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हरियाणा पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म व लाभार्थी सूची – हरियाणा सरकार ने पशुओ को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना का आरम्भ किया है जिसका नाम पशुधन बीमा योजना है इस योजना का मुख्य उद्श्ये यह है की आपदाओं और प्रकृतियो के हादसे के कारण होने वाली पशुओ की मृत्यु पर सहायता प्रदान कर सके। इस योजना के तहत  बीमा कंपनियों माध्यम से हादसे के कारण पशु की मृत्यु होने पर उनके मालिकों को आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा दिया जायेगा। इस योजना के तहत राज्य के गरीब मालिक वित्तीय हानि से बच सकते है। [यह भी पढ़े- (फॉर्म) हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र: ऑनलाइन फॉर्म, Haryana Birth Certificate Apply]

Haryana Pashudhan Bima Yojana 2024

हरियाणा सरकार ने Pashudhan Bima Yojana Haryana राज्य के मालिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत बीमा कंपनियां पशु की मृत्यु हो जाने पर मालिकों को मुआवजा दिया जायेगा। इस योजना के द्वारा ग्रामीण नागरिको को होने वाली वित्तीय हानि से बचाया जा सके। इस योजना को सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिको के लिए शुरू की गई है। दुग्ध और पशुपालन विभाग के द्वारा इस योजना के द्वारा 1 लाख मवेशी को कवर करने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बैल गायो और भेसो ऊंटों के मालिकों को 100 रूपये का प्रीमियम जमा करना पड़ेगा तथा सुअर बकरी के मालिकों को 25 रूपये का प्रीमियम 3 वर्ष तक जमा करना पड़ेगा। अगर आप भी हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पशुधन हरियाणा की ऑफिसियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। [यह भी पढ़े- [रजिस्ट्रेशन] हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा – Meri Fasal Mera Byora]

PM Modi Yojana

Overview of Pashudhan Bima Yojana

योजना का नामपशुधन बीमा योजना हरियाणा
वर्ष2024
आरम्भ की गयीहरियाणा सरकार द्वारा
विभागपशुपालन और दुग्ध विभाग
उद्देश्यपशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को बीमा प्रदान करना
लाभार्थीग्रामीण क्षेत्र से अनुसूचित जाति के पशुपालक
लाभपशुओं की मृत्यु होने के बाद ग्रामीण लोगों को वित्तीय हानि से बचाना
आवेदन का प्रक्रियाऑनलाइन
प्रीमियम का भुगतान100 रुपये गायों भैंसों बैल ऊंटों के पशुपालकों द्वारा 25 रुपये भेड़ बकरी और सुअर के पशुपालकों द्वारा
श्रेणीहरियाणा सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटhttp://www.pashudhanharyana.gov.in/

पशुधन बीमा योजना हरियाणा 2024 का उद्देश्य

जैसे कि हम सभी जानते हैं की पशुओं की मृत्यु होने के बाद भारतीय ग्रामीण नागरिको को बहुत नुकसान होता है जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातो को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने Pashudhan Bima Yojana Haryana  को शुरू किया है। इस योजना के तहत गायों भैंसों बेलूतों के लिए मालिकों को 100 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। तथा भेड़ सुअर और बकरी के मालिकों को 25 रुपये कॉपी में उम्र 3 वर्ष की अवधि के दौरान चुकाना पड़ता है। जिसके द्वारा बीमा कंपनियों द्वारा पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अनुसूचित जाति वह गरीब वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए तथा उन को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके | [यह भी पढ़े- हरियाणा गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण: ekharid.haryana.gov.in ऑनलाइन क्रय प्रणाली]

पशुधन बीमा योजना हरियाणा के लाभ एवं विशेषताएं

  • Haryana Pashudhan Bima Yojana  हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के पशुपालकों के लिए शुरू की गई है।
  • यदि प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के कारण पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशु को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  • इस बीमा कवर को पाने के लिए पशुपालकों को प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
  • गायों, भैंसों, घंटियों और ऊंटों के लिए, मवेशियों के झुंडों को 100 रुपये और भेड़ बकरियों और सुअर के मवेशियों को 25 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
  • हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत, बीमा कंपनियां पशु की मृत्यु पर मुआवजा प्रदान करेंगी।
  • इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति और गरीब लोगों को प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य के 1 लाख मवेशी पशुधन बीमा योजना हरियाणा के अंतर्गत आते हैं।
  • इस योजना के माध्यम से, राज्य के पशुपालक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
  • वह हरियाणा पशुधन योजना के माध्यम से वित्तीय नुकसान से बचेंगे।

किन परिस्थितियों में मिलेगा हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ?

  • अगर राज्य में बाढ़ आती है और जानवर की मौत हो जाती है तो ऐसे में पशु मालिक बीमा क्लेम कर सकता है।
  • यदि आग लगने से पशुओं की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी बीमा क्लेम किया जा सकता है।
  • किसी भी प्रकार के वाहन से टकराने पशुओं की मौत होने पर भी क्लेम किया जा सकता है।
  • जानवर के साथ किसी भी तरह की दुर्घंट्ना होने पर भी आवेदन किया जा सकता है।
  • यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है और पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो आप Haryana Pashudhan Bima Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि किसी पशुपालक का पशु नहर में डूब जाये तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • किसी भी जानवर की करंट लगने से मौत होने पर भी बीमा क्लेम किया जायेगा ।
  • यदि पशु का स्वास्थ्य खराब होने और बीमार होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाये तब भी बीमा क्लेम किया जा सकता है।

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हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 पात्रता मानदंड

  • हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के तहत केवल गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवर शामिल किए जाएंगे।
  • अनुसूचित जाति के नागरिक इस योजना का मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपने स्वयं के जानवर होने चाहिए।

पशुधन बीमा योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • बैंक पास बुक
  • पैन कार्ड
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • वोटर id कार्ड
  • पासपोर्ट फोटो
  • जातिप्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोड

पशुधन बीमा योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

हरयाणा राज्य के इच्छुक लाभार्थी जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए स्टेप्स  को फॉलो करना होगा:-

  • सबसे पहले आपको पशुधन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। और अब आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा | 
हरियाणा पशुधन बीमा योजना
  • होम पेज पर, आपको पशुधन बीमा योजना आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा। आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपका आवेदन हो जाएगा, आवेदन के बाद, आप इस फॉर्म का एक प्रिंटआउट भी सुरक्षित रखने के लिए ले सकते हैं।

फीडबैक सबमिट करने की प्रक्रिया

यदि आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी फीडबैक दर्ज कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको पशुधन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको फीडबैक के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
फीडबैक
  • इस पेज पर आपको एक फीडबैक फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट एवं मैसेज आदि सभी जानकारी भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद सेंड का बटन दबाएं । सेंड का बटन दबाते ही आपकी फीडबैक सबमिट हो जाएगी।

Contact Information

हमने यहां अपने इस लेख में आपके लिए Haryana Pashudhan Bima Yojana 2024 से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। परंतु यदि अभी भी आपको योजना से संबंधित कोई अन्य प्रश्न का उत्तर चाहिए या आपको ऑनलाइन पोर्टल पर किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से अधिकारियों से संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इनकी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे दी गई है।

हेल्पलाइन नंबर: 0172-2714001, 2574664

ईमेल ID: dg.ahd@hry.nic.in

पता: “Animal Husbandry & Dairying, हरियाणा, पशुधन भवन Bays No. 9-12, Sector-2, पंचकुला, हरियाणा (INDIA)”

पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य क्या है?

हरियाणा पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु के बाद मुआवजा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 1 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा ताकि पशुपालकों को नुकसान न हो।

हरियाणा सरकार की Pashudhan Beema Yojna क्या है?

पशुधन बीमा योजना के तहत पशु बीमा कवर किया जाता है। यदि पशु मालिक के पशु की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा उन्हें मुआवजा दिया जाता है ताकि उसे कोई नुकसान न हो और अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत कौन से जानवर शामिल किए जायेंगे?

योजना के अंतर्गत आने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, भेड़, सुअर आदि बीमा में शामिल होंगे।

क्या अन्य राज्यों के नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, अन्य राज्यों के नागरिक पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। केवल हरियाणा राज्य के नागरिक ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

बीमा कवर अवधि के दौरान किसी जानवर की मृत्यु होने पर पशु मालिकों को कितना मुआवजा मिलेगा?

बीमा कवर अवधि के दौरान किसी पशु की मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालकों को भैंस के लिए 88000, गाय के लिए 80000, घोड़े के लिए 40000, भेड़ के लिए 5000, बकरी के लिए 5000, सुअर के लिए 5000 तक मुआवजा मिलेगा।

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