हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना 2024 | poorpreg.haryana.gov.in ऑनलाइन आवेदन

Haryana Shramik Sahayata Yojana Registration | हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना पंजीकरण @ poorpreg.haryana.gov.in – कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा अनेको योजनाए शुरू की गयी है। इसी क्रम में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, कूड़ा बीनने वालों, रिक्शा चालकों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगो के लिए हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी मजदूरों को सहायता दी जाएगी जो कोरोना महामारी के कारण अपने रोज़गार खो चुके है, इसके साथ ही इस योजना के तहत कामकाजी नागरिकों को प्रति माह 4,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। Shramik Sahayata Yojana Haryana के तहत दी जाने वाले इस राशि से वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकेंगे। [यह भी पढ़ें- |पंजीकरण| मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन: fasal.haryana.gov.in | Meri Fasal Mera Byora]

Haryana Shramik Sahayata Yojana Registration

इस समय भारत समेत लगभग हर देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में दिहाड़ी मजदूरों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न राज्यों द्वारा पाबंदियों को और कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने राज्य के मजदूरों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है, इसके तहत हरियाणा सरकार राज्य में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, कूड़ा बीनने वालों, रिक्शा चालकों, रेस्तरां कर्मियों, सुरक्षा गार्डों और अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को असंगठित श्रमिक सहायता योजना हरियाणा के तहत सहायता प्रदान करेगी। वह सभी श्रमिक जो Haryana Shramik Sahayata Yojana का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें इस योजना के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत करना होगा। [यह भी पढ़ें- Haryana Saral Portal: सरल पोर्टल Login & Registration at saralharyana.gov.in]

हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना

पीएम मोदी योजना

Overview of Haryana Shramik Sahayata Yojana

योजना का नामहरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना
वर्ष2024
आरम्भ की गईश्रमिक विकास विभाग द्वारा
लाभार्थीश्रमिक मजदूर
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
लाभश्रमिकों को 4000 रुपये सहायता राशि
श्रेणीहरियाणा सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटpoorpreg.haryana.gov.in/

असंगठित श्रमिक सहायता योजना हरियाणा का उद्देश्य

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना को आरम्भ करने का मुख्य उदेश्य यह है कि इस कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित सभी मजदूरों को सहायता दी जाएगी, और राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उन सभी लोगो को दिया जाएगा जो असंगठित क्षेत्रों में इस तरह का कार्य करते हैं जैसे दिहाड़ी मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, असंगठित श्रमिक, रिक्शा चालक, सुरक्षा गार्ड, रेस्तरां कर्मचारी और श्रेणी के कर्मचारी, श्रमिक नागरिक आदि। इस महामारी के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्रदान करने के लिए यह योजना पूरे राज्य में लागू की गई है। लॉकडाउन के समय श्रमिक नागरिकों के पास कोई काम उपलब्ध नहीं होने से उनका दैनिक दिनचर्या का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। Haryana Shramik Sahayata Yojana के माध्यम से लाभार्थी श्रमिक नागरिकों को सहायता प्रदान की जाएगी। [यह भी पढ़ें- (पंजीकरण) हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना: एप्लीकेशन फॉर्म, MMPSY Status]

श्रमिक सहायता poorpreg.haryana.gov.in पोर्टल

हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के गरीब परिवारों को फ्री राशन प्रदान करने की घोषणा की गयी थी। इसी क्रम में कोरोना वायरस के कारण लॉक-डाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाये जाने की स्थिति में हरियाणा सरकार ने “हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना” को आरम्भ किया है। इस योजना के अंतगर्त राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों को हर महीना 4000 रूपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है और सभी पात्र नागरिको को फैक्ट्री लेबर, रिक्शा चाक, ऑटो चाक, रेस्तरां लेबर, और अन्य मजदूरों आदि आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है यहाँ हम आपको इस योजना के तहत पंजीकरण की प्रकिया की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। [यह भी पढ़ें- (पंजीकरण) हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन व एप्लीकेशन फॉर्म]

हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के लाभ विशेषताएं

  • हरियाणा सरकार की पहल श्रमिक सहायता योजना से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले सभी श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के तहत श्रमिकों को मासिक आधार पर चार हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यदि कोई मजदूर नागरिक काम करते समय कोरोना का शिकार हो जाता है तो उसके इलाज का पूरा खर्च योजना के तहत मुहैया कराया जाएगा।
  • साथ ही मृत्यु की स्थिति में श्रमिक नागरिकों को हरियाणा श्रमिक सहायता योजना के माध्यम से दस लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • दिहाड़ी मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले और अन्य प्रकार के काम करने वाले सभी मजदूर वर्ग के नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • योजना में पंजीकृत सभी श्रमिक वर्ग के नागरिकों को इस योजना से सहायता राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
  • इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिक नागरिकों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।
  • नागरिक किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर (1100)

Haryana Shramik Sahayata Yojana के पात्रता मानदंड

हरियाणा सरकार के माध्यम से शुरू की गयी Haryana Shramik Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

  • केवल हरियाणा के स्थायी निवासी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • 18 साल से अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु के श्रमिक द्वारा ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
  • ऐसे श्रमिक जिनका बैंक में खाता है केवल उन्हें ही आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • हरियाणा के स्थायी निवासी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की जानकारी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र

हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना में पंजीकरण करने की प्रक्रिया

हरियाणा सरकार के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए शुरू की गयी Haryana Shramik Sahayata Yojana के तहत सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आपको दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Download Physical Form” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म
  • आपके द्वारा विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ कॉपी खुल जाएगी, अब इसे डाउनलोड करना होगा।
  • इस पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पिता का नाम, आधार नंबर तथा निवास का पता दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद आप फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके अपनी सुविधा के अनुसार रपंच , पंचायत , परिषद् / निगम / जिला परिषद् सदस्य / ब्लॉक समिति सदस्य सरकारी अधिकारी के पास जाकर जमा करा देना है।
  • एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर देना के बाद आपको Login बटन पर क्लिक करके वेबसाइट में खुद को लॉगिन करना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर दाई और लॉगिन का बटन दिया गया है।
  • इस प्रकार आपका हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी श्रमिक सहायता योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो जायेगा।

हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना भुगतान स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

आप दिए गए चरणों के द्वारा आसानी से असंगठित श्रमिक सहायता योजना हरियाणा भुगतान स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Verify Payment Status” के ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
असंगठित श्रमिक सहायता योजना भुगतान स्थिति
  • इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। इसके बाद आप Check Payment Status बटन पर क्लिक कर दे।
  • अब आपके सामने हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना भुगतान की स्थिति से संबंधित सभी जानकारी दिखाई देगी।

Toll Free Number

इस लेख में आपको असंगठित श्रमिक सहायता योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए चरणवार जानकारी दी गयी है। अगर आप अभी भी रजिस्ट्रेशन करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप वेबसाइट में दिए गए Saral Call Centre Registration विकल्प पर क्लिक करकर भी अभी तक पंजीकृत व्यक्तियों की बारे में जानकारी ले सकते हैं।

Toll Free Helpline

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