Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Form PDF Download | झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड – झारखंड सरकार ने राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिको को रोजगार देने के लिए शुक्रवार 13 फरवरी को एक नई योजना आरम्भ करने की घोषणा की है, जिसका नाम झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 के माध्यम से 25 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को 40 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसका उपयोग करके वे अपने लिए रोजगार के विभिन्न अवसर पा सकते हैं। [यह भी पढ़ें- |ceo.jharkhand.gov.in| झारखण्ड वोटर लिस्ट: Download Voter List With Photo PDF]
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024
झारखण्ड सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को आरम्भ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए 25 लाख तक के ऋण पर 40% या अधिकतम 5 लाख तक का अनुदान देंगे। इसके आलावा युवाओं को बिना किसी गारंटी के 50000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं को प्रदान किया जाएगा। Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को यात्री परिवहन लेने की सुविधा भी देंगे, ताकि उपयोग से वे अपने रोजगार के लिए यहां से वहां आसानी से यात्रा कर पाए। [यह भी पढ़ें- झारखंड ऋण माफी योजना: किसान कर्ज माफी लिस्ट, Jharkhand Farm Loan Waiver]
Overview of Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand
योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
वर्ष | 2024 |
आरम्भ की गई | झारखंड सरकार |
लाभार्थी | झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन तथा सखी मंडल की दीदियां |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | स्वरोजगार प्रदान करने के लिए नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। |
श्रेणी | झारखण्ड सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना का उद्देश्य
हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे युवा हैं जो कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में उन सभी को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी समसयाओ को देखते हुए, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 की शुरुआत की गई है। इस योजना के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी पर 25 लाख तक का ऋण दिया कराया जाएगा। जिसका उपयोग करके वे अपने लिए रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा देश से बेरोजगारी दर घटेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिसके लोगो के जीवन में सुधार आएगा। [यह भी पढ़ें- |ceo.jharkhand.gov.in| झारखण्ड वोटर लिस्ट: Download Voter List With Photo PDF]
40% अनुदान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा
झारखंड के युवाओं को रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से 250,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इस ऋण पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख की राशि दी जाएगी, जिसके उपयोग से झारखंड के युवा अपने लिए रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त कर सकते हैं। झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को बिना किसी गारंटी के 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। साथ ही बेरोजगार युवाओं को यात्री परिवहन खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे अपना काम आसानी से कर सकेंगे। [यह भी पढ़ें- भु नक्शा झारखण्ड: Jharkhand Bhu Naksha, अपना खाता, भूलेख ऑनलाइन जमाबंदी नकल]
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 के तहत लाभार्थी
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 के तहत लाभ लेने वाले वर्गों की लिस्ट इस प्रकार है : –
- अल्पसंख्यक
- पिछड़ा वर्ग
- दिव्यांग जनों
- सखी मंडल की दीदियां
- अनुसूचित जनजाति
- अनुसूचित जाति
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana आवेदन करने के तहत कार्यालय
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने के तहत आपको नीचे दिए गए कार्यालय में से किसी भी एक कार्यालय में जाना होगा।.
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी.
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएँ
- झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सुरेंद्र जी के द्वारा 13 फरवरी शुक्रवार के दिन आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जनों युवाओं को रोजगार के अवसर के ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- राज्य के नौजवानों को 25 लाख रुपये का लोन 40% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके अलावा सरकार द्वारा 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा।
- इस ऋण का इस्तेमाल करके वह अपने लिए विभिन्न रोजगार के अवसर खोज पाएंगे।
- इसके साथ-साथ सरकार द्वारा बेरोज़गारी नौजवानों को यात्री परिवहन खरीदने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के माध्यम से राज्य से बेरोजगारी दर में कमी आएगी तथा रोजगार के अवसर को बढ़ावा।
- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand 2024 का लाभ नौजवानों के साथ-साथ सखी मंडल की दीदियों को भी प्रदान किया।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत पात्रता
यदि आप झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 के तहत आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा :-
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सखी मंडल की दीदियां में लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड आवश्यक दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप झारखण्ड राज्य के नागरिक है और आप झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए तरीके से Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए आवेदन करना होगा :-
- झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 में आवेदन के लिए नागरिक को निम्न विभागों में किसी एक विभाग का दौरा करना होगा।
- झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- किसी एक विभाग के कार्यालय का दौरा करके आवेदक नागरिक को आवेदन करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म को कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ के सभी महत्वपूर्ण जानकारी को फॉर्म में भरना होगा, जैसे -आवेदक नागरिक का नाम ,मोबाईल नंबर ,पते से संबंधित जानकारी ,बैंक संबंधी डिटेल्स ,जाति श्रेणी ,एवं अन्य प्रकार की सभी आवश्यक जानकारी
- इसके बाद फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों एवं पासपोर्ट साइज फोटो को आवेदन पत्र के साथ सलंगन कर देने है, और कार्यालय में जमा कर देने है, और आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।