(rajssp.raj.nic.in) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान 2024: Rajssp Pension Apply

Rajasthan Social Security Pension Scheme Application Form, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान एप्लीकेशन फॉर्म | Rajssp Pension Form PDF Download @ rajssp.raj.nic.in – राजस्थान सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य के साथ Social Security Pension Scheme का शुभारंभ किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार विधवा निराश्रित बुजुर्ग तलाकशुदा महिलाएं विकलांग व्यक्ति एवं वृद्ध लोगों को हर माह पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम है जो राज्य के नागरिकों को उनका जीवन यापन करने में आसानी प्रदान करेगा। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ऑनलाइन आवेदन, लाभ व पात्रता सूची]

Table of Contents

Rajasthan Social Security Pension Scheme 2024

राजस्थान राज्य सरकार ने Social Security Pension Scheme नाम की एक नई योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं प्रदान करती है जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, आदि। यदि आप Rajasthan Social Security Pension Scheme 2024 के तहत आने वाली इन पेंशन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो हम यहां आपको बता देना चाहते हैं कि यह योजनाएं सभी जाति एवं धर्म के लोगों के लिए उपलब्ध है।[यह भी पढ़ें- राजस्थान जन सूचना पोर्टल: योजनाओं की सूची, jansoochna.rajasthan.gov.in]

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं

Overview of Social Security Pension Scheme

नामसामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान
आरम्भ की गईराजस्थान राज्य सरकार द्वारा
वर्ष2024
लाभार्थीराज्य के बुजुर्ग, विधवा, निराश्रित नागरिक, तलाक़शुदा, विकलांग आदि
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
उद्देश्यगरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभमासिक पेंशन का लाभ
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइटrajssp.raj.nic.in

Rajssp Pension Yojana का उद्देश्य

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के माध्यम से राज्य सरकार आर्थिक रुप से गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है। इसके साथ ही Rajasthan Social Security Pension के लाभार्थियों को लाभ की राशि उनके बैंक खाते में ही प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं Rajasthan Social Security Pension Scheme के तहत आने वाली सभी पेंशन योजनाओं की पात्रता भी भिन्न-भिन्न है इसलिए लाभार्थी को इन पेंशन योजनाओं का लाभ उनकी आयु एवं पात्रता के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। [यह भी पढ़ें- (पंजीकरण) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना: ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म]

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 

  • इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 58 साल अथवा उससे ज्यादा की आयु के परुषो को राज्य सरकार द्वारा हर महीने 750 रूपये की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी। लेकिन यह आर्थिक सहायता धनराशि केवल 75 साल से कम के पुरुषो को ही प्रदान की जाएगी। 
  • इसी प्रकार राज्य की 55 साल या 55 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओ को भी राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 750 रुपए प्रदान किए जाएगे, लेकिन यह आर्थिक सहायता धनराशि भी केवल 75 साल से कम आयु की महिलाओ को प्रदान की जाएगी। 
  • इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 75  साल या इससे अधिक उम्र की महिलाओ व पुरुषो को 1000 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन धनराशि के तौर पर प्रदान किए जाएंगे।  

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

  • राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य की निराश्रित विधवा ,तलाकशुदा ,परित्यक्ता महिलाओ को प्रदान किया जाएगा। 
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओ की आयु 18 साल होनी चाहिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 55 साल तक की महिलाओ को 500 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। 
  • इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा 55 साल से लेकर 60 साल की आयु तक की विधवा, तलाक शुदा, परित्यक्ता महिलाओ को इस योजना के तहत 750 रूपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 
  • इसमें 1000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि 60 साल से 75 साल की उम्र की महिलाओ को सरकार द्वारा प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। 
  • राज्य की 75 साल तथा उससे अधिक उम्र की महिलाओ को हर माह 1500 रूपये की पेंशन धनराशि मुहैया की जाएगी।  

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना

  • इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उनकी आयु के हिसाब से ही पेंशन प्रदान की जाती है जो कि ₹750 से ₹1000 तक होती है।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • आवेदन करता में महिलाओं की न्यूनतम आयु 55 वर्ष एवं पुरुषों की न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी चाहिए।

एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

  • आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • केवल विधवा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष तय की गई है।
  • राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि ₹500 से पंद्रह ₹100 तक प्रदान की जाती है। जिसकी विस्तृत जानकारी नीचे दिए गए टेबल में दी गई है।
आयु सीमामासिक पेंशन राशि
18-54 साल की महिलाएं500 रुपये प्रति महीने
55-59 साल की महिलाएं750 रुपये प्रति महीने
60-74 साल की महिलाएं1000 रुपये प्रति महीने
75 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं1500 रुपये प्रति महीने

विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

  • इस पेंशन योजना का लाभ केवल विकलांग व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं।
  • विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की विकलांगता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • राजस्थान राज्य सरकार इस पेंशन योजना का लाभ एवं किन्नर लोगों को भी प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹60000 से कम होनी चाहिए।
आयु सीमामासिक पेंशन राशि
18-54 साल की महिलाएं500 रुपये प्रति महीने
55-59 साल की महिलाएं750 रुपये प्रति महीने
60-74 साल की महिलाएं1000 रुपये प्रति महीने
75 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं1500 रुपये प्रति महीने

लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की न्यूनतम आयु 55 वर्ष एवं पुरुषों की न्यूनतम आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है।
  • राजस्थान राज्य के लघु एवं सीमांत किसान ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस योजना के तहत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाएं एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों की छोटे एवं सीमांत किसान है, उन्हें हर माह 750 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों की आयु 75 वर्ष से अधिक होने पर उन्हें ₹1000 की पेंशन राशि दी जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि

पेंशन योजनापेंशन की राशि
लघु तथा सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजनाइसके अंतर्गत 1000 रुपए 75 साल या फिर 75 से अधिक आयु के नागरिको को दिए जाएगे तथा 750 रुपए 75 साल से नीचे की आयु के नागरिको हेतु निर्धारित किए गए है 
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनाइसमें 55 साल से कम की आयु की महिलाओ हेतु तथा 58 साल से कम की आयु के पुरुषो के लिए 750 रुपए तथा 55 साल अथवा इससे अधिक आयु की महिलाओ हेतु और 58 अथवा इससे अधिक के पुरुषो हेतु 1000 रुपए 75 साल की आयु तक तथा 75 साल से ऊपर के नागरिको हेतु 1250 रुपए इसके अतिरिक्त लेप्रोसी फ्री हितग्राहियों हेतु 1500 रुपए 
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनाइसके तहत 18 से 55 वर्ष के नागरिकों के लिए 500 रुपए तथा 55 से 59 साल के नागरिको हेतु 750 रुपए तथा 60 साल से 74 साल के नागरिको को 1000 रुपए व 75 साल अथवा 75 से ऊपर के नागरिको हेतु 1500 रुपए 
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजनाइसमें 75 साल से कम आयु के नागरिको हेतु 750 रुपए तथा 75 साल अथवा 75 साल से अधिक आयु के नागरिको हेतु 1000 रुपए निर्धारित किये गए है। 

सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्टेटिस्टिक्स

पेंशनवृद्धजन पेंशन योजनाविशेष योग्यजन पेंशन योजनाअकेल नर्री पेंशन योजनाकृषक वृद्धजन पेंशन योजनाकुल पेंशनर
पेंशनर560701657486420046482680058454533
आधार 544491355031719582242669578220411
जनाधार 546380955235219594202660868241667
बैंक अकाउंट555697556573019912842679278381916

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के लाभ 

  • राजस्थान सरकार द्वारा जारी इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेसहारा बुज़ुर्ग, विधवा औरते, विकलांग नागरिक, तलाकशुदा औरते, बजुर्ग पुरुष और महिलाए को हर महीने सहायता धनराशि मुहैया कराई जाएगी। 
  • राज्य के सभी असहाय, विकलांग, विधवा पुरुष और बजुर्ग स्त्रियों एवं पुरुष इस योजना के तहत आवेदन करके पेंशन प्राप्त कर सकते है। 
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के अंतर्गत आवेदकों को मिलने वाली सहायता राशि हर माह उनके बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक खाता होना अति आवश्यक है तथा यह बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक भी होना भी चाहिए।
  • राजस्थान के पात्र नागरिक ही सिर्फ Rajasthan Social Security Pension Scheme 2024 के लिए आवेदन करके लाभ हासिल कर सकते है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पात्रता मानदंड

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया Social Security Pension Scheme के तहत आने वाले विभिन्न योजनाओं के पात्रता भी भिन्न-भिन्न है। आपकी सुविधा के लिए नीचे हम आपको योजना के अनुसार पात्रता मानदंड की जानकारी देने जा रहे हैं।

  • केवल राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी ही Rajasthan Social Security Pension के अंतर्गत आने वाली पेंशन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता

  • जिन महिला लाभार्थियों की आयु 55 वर्ष या इससे अधिक है, वह इस योजना के तहत पात्र मानी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में पुरषो की मिनिमम आयु 58 वर्ष रखी गई है।   
  • सरकार द्वारा जारी इस योजना में आवेदन हेतु परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये से कम होनी चाहिए। तभी नागरिक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है। 

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्रता

  • विधवा /तलाकशुदा /बेसहारा महिलाए जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, सभी इस योजना की पात्र है। 
  • जिन आवेदकों की वार्षिक आय 48000 रूपये अथवा इससे कम है,वह इस योजना के तहत लाभवंत हो सकते है।

 मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता

  • जिस विकलांग वयक्ति की निशक्तता 40% अथवा इससे ज्यादा है, यह इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है। 
  • इस योजना के आवेदन हेतु परिवार की वार्षिक आय 60000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • जो असहाय वयक्ति हिजडापन से ग्रसित है वह भी इस सहायता योजना के पात्र है। 
  • 3 फिट 6 इंच से कम हाइट वाले नागरिक जो प्राकृतिक रूप से बोनेपन का शिकार है। वह भी आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते है। 

लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता

  • सरकार द्वारा निर्मित इस योजना के तहत पात्र महिलाओ की आयु 55 वर्ष अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना में लाभ लेने हेतु पुरषो की कम से कम आयु 58 वर्ष नियत की गई है। 

आवश्यक दस्तावेज

यदि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आने वाली पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

  • आधार कार्ड
  • आवेदक का बैंक खाता
  • पता (Address Proof)
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आनलाइन आवेदन

यदि आप Rajasthan Social Security Pension के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ईमित्र और एसएसओ आईडी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा आप अपने नजदीकी ईमित्र यहां पब्लिक एसएसओ केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन

राजस्थान राज्य सरकार ने Rajasthan Social Security Pension Scheme के लिए ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है| इसके लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको आपके नजदीकी सब डिविजनल ऑफिस या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास आना होगा। इसके बाद आपको वहां से संबंधित अधिकारी से Rajssp के लिए आवेदन फॉर्म की मांग करनी होगी।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करें। सभी जानकारी भरने के बाद इस फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अटैच करें।
  • अब सब डिविजनल ऑफिस या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में जाकर अपना यह आवेदन फॉर्म जमा करवा दें।
  • इसके बाद आपका यह फॉर्म तहसीलदार के पास सत्यापन की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। जब सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी तो लाभार्थी को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।

पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
  • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे – यूज़र नाम, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है। 
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप पोर्टल से लॉगिन कर सकते है। 

सामजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 राजस्थान पात्रता की जांच कैसे करें

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajssp ) पोर्टल से पात्रता की जांच आप 2 प्रकार से कर सकते है जो निम्नलिखित इस प्रकार है :-

  • सबसे पहले आपको इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा| इसके बाद वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित होगा।  
  • होम पेज खुल जाने पर आपको “eligibility criteria” के विकल्प पर क्लिक करना होगा |इसके बाद आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित होगा|
  • इस नए पेज पर आपके सामने “Pensioner eligibility through criteria” का लिंक दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने नए पेज पर एक फॉर्म दिखाई देगा, आपको इस फॉर्म में  पूछी गयी सभी जानकारी जैसेकि :- जाति, आयु आदि को भरना होगा। 
  • भरने के बाद नीचे दिए गए चेक के बटन पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार आप पात्रता की जांच कर पाएगे.

जन आधार के माध्यम से पेंशनर की पात्रता जांच करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
रिपोर्ट
  • इस पेज पर आपको चेक पेंशनर एलिजिबिलिटी बाय जन आधार के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने एक नवीन पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
  •  इसके बाद आपको इस पेज पर अपनी जन आधार आईडी, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है, अब आपको चेक के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप जन आधार के माध्यम से पेंशनर की पात्रता की जांच कर सकते है।  

बेनेफिशरी रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
  • इस पेज पर आपको बेनेफिशरी रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके पश्चात आपके सामने एक सूची प्रदर्शित हो जाएगी। 
  • इस सूची में सभी जिलों के नाम होंगे, इस सूची में से आपको अपने जिले का चुनाव, लोकेशन का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, वार्ड नंबर का चुनाव आदि कर लेना है। 
  • इसके बाद आपके सामने लाभार्थी रिपोर्ट प्रदर्शित हो जाएगी, इस प्रक्रिया का पालन करके आप बेनेफिशरी रिपोर्ट देख सकते है।  

Rajssp वेरीफिकेशन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको अपने इलाके के “सब डिविजनल ऑफीसर या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना होगा और अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र जमा कराने के बाद आपका आवेदन पत्र “सब डिविजनल ऑफीसर या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर” तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार को भेजेगा।
  • फिर तहसीलदार इस आवेदन पत्र को वेरीफाई करके सैंक्शन अथॉरिटी को आगे भेज देगा। इसके बाद सैंक्शन अथॉरिटी इस आवेदन पत्र को क्रॉस चेक करके संवितरण प्राधिकरण को भेजेगा।
  • संवितरण प्राधिकरण से वेरिफिकेशन होने के बाद पेंशन की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में जमा करा दी जाती है।

पेंशनर स्टेटस देखने की प्रक्रिया

इस योजना के लाभार्थी नीचे बताए गए आसान से चरणों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:-

  • सबसे पहले आपको इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना  होगा। इसके बाद वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित होगा।  
  • होम पेज खुल जाने पर आपको “रिपोर्ट ” के विकल्प पर क्लिक करना  होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित होगा|
  • इस नए पेज पर आपको “Pensioner Online Status” की ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नया पेज प्रदर्शित होगा।
  • अब इस नए पेज पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना होगा और फिर कैप्चा कोड भर के नीचे दिए गए “Show Status” पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने पेंशनर स्टेटस की डिटेल प्रदर्शित हो जाएगी, जिससे आप स्टेटस चेक कर पाएगे।

अपने क्षेत्र के पेशन लाभार्थियों की सूची कैसे देखें

  • सबसे पहले आपको जन सूचना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”क्लिक हियर” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
  • इस पेज पर आपको ”स्कीम्स” के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने एक नवीन पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
अपने क्षेत्र के पेशन लाभार्थियों की सूची कैसे देखें
अपने क्षेत्र के पेंशन लाभार्थियों की सूचना

स्वयं की पेंशन का विवरण कैसे देखे

  • सबसे पहले आपको जन सूचना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”क्लिक हियर” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
  • इस पेज पर आपको ”स्कीम्स” के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने एक नवीन पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
  • अब आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक और नया पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
  • इसके बाद आपको स्वयं की पेंशन का विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जन आधार कार्ड नंबर आदि में से किसी एक का चुनाव कर लेना है। 
स्वयं की पेंशन
  • फिर आपको अपने आवेदन कोड, आधार नंबर, जन-आधार नंबर आदि में से किसी एक नंबर को दर्ज कर देना है। 
  • इसके पश्चात आपको खोजे के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने स्वयं की पेंशन का विवरण प्रदर्शित हो जाएगा।  

पात्रता के नियम की सूची देखने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको जन सूचना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”क्लिक हियर” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
  • इस पेज पर आपको ”स्कीम्स” के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने एक नवीन पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
  • अब आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक और नया पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
  • इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी रूल्स के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
एलिजिबिलिटी रूल्स
  • यहां आपको पात्रता के नियम के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने अगले पेज पर पात्रता के नियम प्रदर्शित हो जाएंगे।  

पेशन पेमेंट रजिस्टर देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेशन, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
  • इस पेज पर आपको पेंशनर पेमेंट रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
पेंशनर पेमेंट रजिस्टर
  • यहां आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे- एप्लिकेशन नंबर, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है, अब आपको शो रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रक्रिया का पालन करके आप पेंशन पेमेंट रजिस्टर देख सकते है।  

टेंपरेरी हेल्प पेंशनर की रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेशन, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
  • इस पेज पर आपको टेंपरेरी हेल्प पेंशनर रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नवीन पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
  • यहां आपको अपने जिले का चुनाव, ब्लॉक का चुनाव, ग्राम का चुनाव आदि कर लेना है। इसके बाद आपके सामने टेंपरेरी हेल्प पेंशनर रिपोर्ट खुल कर आ जाएगी।  

पेंशनर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेशन, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
रिपोर्ट
  • इस पेज पर आपको पेशनर कंप्लेंट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नया पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
  • यहां आपको शिकायत दर्ज करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको रजिस्टर ग्रीवेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर शिकायत फॉर्म खुल जाएगा। 
शिकायत
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप पेंशनर कंप्लेंट कर सकते है।  

शिकायत की स्थिति देखने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेशन, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
  • इस पेज पर आपको पेशनर कंप्लेंट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नया पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
  • यहां आपको शिकायत की स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने नवीन पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
शिकायत की स्थिति
  • इसमें आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे- ग्रीवेंस आईडी अथवा मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है। 
  • फिर आपको व्यूव के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने शिकायत की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।  

हेल्पलाइन नंबर 

  • हेल्प डेस्क फोन नंबर- 0141-5111007,5111010,2740637
  • हेल्प डेस्क ईमेल आईडी- ssp-rj[at]nic.in
  • पेंशनभोगी वार्षिक सत्यापन के लिए- rajssp2015@gmail.com

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