UP Driving Licence Online Apply @ parivahan.gov.in/parivahan | उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, शुल्क की रेट लिस्ट – केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों की सुविधा हेतु डिजिटलीकरण की प्रकिया के तहत विभिन्न सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कर दिया गया है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भी UP Driving Licence की सुविधा को ऑनलाइन उपलब्ध कर दिया गया है। भारत में सड़क पर वाहन चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य होता है। यदि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक है एवं किसी भी प्रकार का वाहन चलाना चाहते है तो आपके पास यूपी ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है। यह एक प्रकार का वेध प्रमाण पत्र है जिसके द्वारा आप दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन चलाने के योग्य माने जाते हैं। अगर आप भी Uttar Pradesh Online Driving Licence से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो हमारे इस लेख के साथ अंत तक बने रहें। [यह भी पढ़ें- UP Bhulekh: यूपी भूलेख ऑनलाइन खसरा खतौनी नकल@upbhulekh.gov.in]
UP Driving Licence कैसे बनवाएं
यूपी ड्राइविंग लाइसेंस एक आवश्यक सरकारी दस्तावेज है जिसे राज्य सरकार द्वारा वाहन चलाने हेतु प्रदान किया जाता है। प्रदेश के नागरिकों को सड़क पर वाहन चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से इस बात का ज्ञान होता है कि वह नागरिक दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन चलाने योग्य है या नहीं। इच्छुक नागरिकों को इस लाइसेंस को प्राप्त करने हेतु पहले लर्निंग लाइसेंस लेनी पड़ती है एवं गाड़ी चलाने से सम्बंधित सभी आवश्यक बातों एवं नियमों की जानकारी प्राप्त करनी होती है। इसके बाद उनके ड्राइविंग प्रतिभा का परिक्षण राज्य सरकार की आरटीओ विभाग के द्वारा लिया जाता है, जिसके बाद इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें पक्का लाइसेंस प्रदान किया जाए अथवा नहीं। राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो Uttar Pradesh Driving Licence हेतु आवेदन करना चाहते है, वें अब घर बैठे ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते है। [यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश विवाह/शादी अनुदान योजना: UP Shadi Anudan Yojana, ऑनलाइन आवेदन]
Overview of Uttar Pradesh Online Driving Licence
नाम | उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं |
आरंभ की गयी | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | राज्य के योग्य नागरिक को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना |
लाभ | ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | parivahan.gov.in |
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गयी UP Driving Licence की सेवा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के इच्छुक नागरिकों को घर बैठे बिना किसी परेशानी के ड्राइविंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस सुविधा के आरम्भ होने से पूर्व नागरिकों को आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसकी वजह से उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आवेदकों को कई बार अपने लाइसेंस बनाने हेतु एजेंट की मदद लेनी पड़ती थी, जिसके लिए उन्हें कुछ रूपये का अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ता था। एजेंट पर पैसे खर्च करने के बाद भी आवेदकों के साथ धोखाधड़ी होने की आशंका बनी रहती थी, परन्तु अब ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से आवेदकों को इस समस्या से निजात मिल गया है एवं साथ ही उनके पैसे और समय दोनों की बचत भी हो जाती है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 75 जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गयी है। [यह भी पढ़ें- यूपी इंटर्नशिप स्कीम: UP Internship ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म]
यूपी ड्राइविंग लाइसेंस के तहत किन-किन वाहनों के लिए आवेदन किया जा सकता है
- मोटरसाइकिल
- फोर व्हीलर वाहन
- ट्रेक्टर
- थ्री व्हीलर वाहन
- रोड रोलर
- ई – रिक्शा
- कैरिज वाहन
- बोरिंग रिग
- इनवैलिड कैरिज वाहन
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
- Light Motor Vehicle License (हल्के मोटर वाहन)
- Learning License (लर्निंग लाइसेंस)
- International Driving License (अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस)
- Heavy Motor Vehicle License (भारी मोटर वाहन)
- Permanent License (स्थायी लाइसेंस)
Uttar Pradesh Driving Licence बनवाने हेतु लगने वाले शुल्क की रेट लिस्ट
क्र. संख्या | लाइसेंस के प्रकार | शुल्क विवरण |
1 | वाहन के प्रत्येक वर्ग हेतु लर्नर लाइसेंस प्रदान करना | 30 रुपये |
2 | स्मार्ट कार्ड पर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस | 200 रुपये |
3 | अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (कागज पर) 500 रूपए | 500 रुपये |
4 | स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण | 250 रुपये |
5 | वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए ड्राइविंग टेस्ट | 50 रुपये |
6 | स्मार्ट कार्ड डीएल पर वाहन के नए वर्ग का अनुमोदन | 200 रुपये |
7 | अनुग्रह अवधि समाप्त होने के बाद स्मार्ट कार्ड पर डीएल का नवीनीकरण | रु. 200.00 + जुर्माना @ रु. 50 प्रति वर्ष या उसका भाग |
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु शुल्क
- यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते है, किसी भी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु 30 रुपए का शुल्क लगता है, इसको भरने के लिए आप नेट बैंककिंग का भी उपयोग कर सकते है।
- ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट शुल्क के लिए आपको 50 रुपए देने होते है।
- इसके अतिरिक्त अगर आप लाइसेंस का रिन्यू करवाना चाहते है तो इसके लिए 250 रुपए शुल्क के रूप में लगते है।
- आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाना है तो इसके लिए आपको 500 रुपए का शुल्क भुगतान के रूप देना पड़ता है।
- इसके अलावा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए 250 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है।
- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने की तारीख यदि निकल गई है तो आपको जुर्माने के तौर पर 50 रुपए देने पड़ते है।
UP Driving Licence आवेदन पात्रता मापदंड
उत्तर प्रदेश के ऐसे इच्छुक नागरिक जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस हेतु Uttar Pradesh Online Driving Licence के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा:-
- डीएल बनाने हेतु आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी नागरिक होना अनिवार्य होगा।
- उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदनकर्ता उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए।
- इसके साथ ही राज्य सरकार की इस सुविधा हेतु केवल मानसिक रूप से स्वस्थ आवेदनकर्ताओं को ही पात्र माना जायेगा।
- आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए उनके परिवार की रजामंदी होनी आवश्यक है।
- लाभार्थी आवेदनकर्ता को सड़क परिवहन से सम्बंधित सभी आवश्यक नियमो का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल)
- आयु प्रमाण पत्र (आवेदक अपने आयु के प्रमाण के रुप में 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते है)
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं ?
राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो यूपी ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा:-
- सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “ऑनलाइन सर्विसेज” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने एक ड्राप बॉक्स खुल कर आ जाएगी।
- इसके बाद आपको इस ड्राप बॉक्स में दिए गए विभिन्न विकल्पों में से “ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने सारथी की ऑफिसियल वेबसाइट खुल कर आ जायेगी।
- इस वेबसाइट के होमपेज पर आपको दिए गए “सेलेक्ट स्टेट नेम” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने विभिन्न राज्यों की एक सूची खुल कर आ जाएगी।
- अब आपको इस सूची में से “उत्तर प्रदेश” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित को कर आ जायेगा।
- इस नए पेज पर आपको “ड्राइविंग लाइसेंस” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने एक ड्राप बॉक्स सूची खुल कर आ जाएगी।
- इसके बाद आपको इस सूची में दिए गए विभिन्न विकल्पों में से “न्यू ड्राइविंग लाइसेंस” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
- इस नए पेज पर आपको “कंटिन्यू” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद पुनः आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा। अब आपको इस पेज पर अपने नाम और जन्म तिथि के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
- इसके बाद आपको “ओके” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने एक आवेदन पत्र खुल कर आ जायेगा।
- अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी के विवरण दर्ज कर देने होंगे। इसके बाद आपको माँगी गयी सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा।
- उसके पश्चात आपको अपने हस्ताक्षर अपलोड कर देने होंगे एवं “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको टेस्ट स्लॉट बुकिंग हेतु दिए गए दिनांकों में से अपनी सुविधानुसार किसी एक दिनांक के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपको लर्निंग लाइसेंस हेतु लगने वाले शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- इसके बाद आपको निर्धारित दिनांक पर अपने आरटीओ ऑफिस में जा कर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। यदि आप टेस्ट में पास हो जाते है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, जिसे आप सड़क परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
यूपी ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”लाइसेंस स्टेटस” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस नंबर,जन्म तिथि, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस देख सकते है।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे करवाते है।
- सबसे पहले आपको अपने आरटीओ कार्यालय में जाना है। अब आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको एक सेल्फ डिक्लिरेशन फॉर्म लेना है।
- इसके बाद आपको यह फॉर्म भी भरना है। यदि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो आपको फॉर्म नंबर 1 लेना है और यदि ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो फॉर्म 1A लेना है।
- इस फॉर्म को आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। अब आपको फॉर्म को आरटीओ कार्यालय में सबमिट कर देना है।
- जिसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू हो जायेगा। इस प्रकार आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते है।