Rajasthan Haisiyat Praman Patra Apply Online, Get Application Form PDF | राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ, पात्रता व विशेषताएं – राज्य के नागरिको के लिए राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सुविधा को राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। अब राज्य के नागरिको को किसी भी सरकारी कार्यालयों में इस प्रमाण पत्र को बनवाने हेतु नहीं जाना पड़ेगा, इससे राज्य के नागरिको के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। राजस्थान राज्य के सभी नागरिको के द्वारा Rajasthan Haisiyat Praman Patra के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, इसके अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा आवेदन के 1 माह के भीतर ही इस पत्र को जारी कर दिया जाता है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको इस प्रमाण पत्र से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है। [यह भी पढ़े – राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन स्टेटस]
Rajasthan Haisiyat Praman Patra
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिको को राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनाने हेतु ऑनलाइन सुविधा को आरंभ किया गया है। राज्य के सभी नागरिको के द्वारा इस प्रमाण पत्र हेतु घर बैठे ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इस प्रमाण पत्र में नागरिक की आर्थिक स्थिति के बारे में विवरण दर्ज किया जाता है, किसी व्यक्ति की यदि आर्थिक स्थिति ठीक होती है, तो उसके द्वारा टेंडर प्राप्त करने हेतु इस प्रमाण पत्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त Rajasthan Haisiyat Praman Patra के माध्यम से नए उद्योगों को स्थापित करने हेतु बैंकों से ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र केवल 2 साल तक वैध होता है, नागरिको को हर 2 साल के पश्चात नवीन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है। [यह भी पढ़े – अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ]
Overview of Rajasthan Haisiyat Praman Patra
योजना का नाम | राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र |
आरम्भ की गई | राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना |
लाभ | सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा |
श्रेणी | राजस्थान सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in |
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा राज्य के नागरिको को प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से राज्य के नागरिक अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर घर बैठे ही इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है, इस प्रमाण पत्र के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं का लाभ राज्य के नागरिको को सुविधाजनक रूप से प्रदान किया जाएगा। Rajasthan Haisiyat Praman Patra में व्यक्ति को आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी दर्ज होती है, यह प्रमाण पत्र केवल 2 सालो के लिए ही मान्य होता है। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना: ऑनलाइन आवेदन, लाभ व पात्रता सूची]
हैसियत प्रमाण पत्र राजस्थान बनवाने हेतु जारी किए गए दिशा निर्देश
- राजस्थान राज्य के वह सभी नागरिक जो विभाग में जाकर हैसियत प्रमाण पत्र राजस्थान बनवाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करते समय व्यक्ति को 100 रूपए के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- इसके अंतर्गत यदि आपके द्वारा जन सेवा केंद्र में जाकर इस प्रमाण पत्र को बनवाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो इस स्थिति में आपको 120 रूपए के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- व्यक्ति के नाम पर जो भी संपत्ति होगी केवल उसी को मान्यता दी जाएगी, इसमें यदि वहीं संपत्ति आपके नाम पर अथवा फिर परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर होगी तो उसको वैध नहीं माना जाएगा।
- इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत दर्ज संपत्ति का विवरण प्रमाण पत्र में आवेदन कर्ता के नाम पर ही लिया जाएगा।
- आपके द्वारा यदि किसी विभाग से धनराशि ली जाती है, तो इस स्थिति में आपको पहले उसका विवरण देना अनिवार्य होगा।
- केवल 2 वर्ष के लिए ही Rajasthan Haisiyat Praman Patra वैध होता है, संपत्ति में परिवर्तन के कारण इसे केवल 2 वर्ष की मान्यता प्रदान की जाती है।
Rajasthan Haisiyat Praman Patra के लाभ
- राजस्थान राज्य के नागरिको के द्वारा सरकारी टेंडर को Rajasthan Haisiyat Praman Patra की सहायता से खरीदा जा सकता है।
- किसी भी व्यक्ति के द्वारा नया उद्योग स्थापित करने के लिए इस प्रमाण पत्र की सहायता से बैंक से लोन प्राप्त किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त इस प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकार द्वारा किसी बड़े आधार पर विकास कार्य आरंभ करने हेतु आपके द्वारा टेंडर खरीदा जा सकता है।
- इस प्रमाण पत्र में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की जानकारी को दर्ज किया जाता है, इसके अतिरिक्त यह प्रमाण पत्र सरकारी निर्माण कार्य में निवेश करने हेतु भी लाभदायक होता है।
- राज्य के सभी नागरिको के द्वारा राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र का लाभ उन सभी वस्तुओं के लिए प्राप्त किया जा सकता है, जिन वस्तुओं की लागत अन्य वस्तु की लागत से ज्यादा होती है।
- आपका व्यक्तिगत विवरण, संपत्ति विवरण और निवास स्थान आदि का विवरण इस प्रमाण पत्र में दर्ज होता है।
हैसियत प्रमाण पत्र राजस्थान के लिए पात्रता मानदंड
- इस प्रमाण पत्र को बनवाने के इच्छुक नागरिको को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- राज्य के सभी वर्ग के नागरिको के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र राजस्थान बनवाया जा सकता है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी उनका प्रमाण पत्र बन सकता है।
Rajasthan Haisiyat Praman Patra आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- भूमि से जुड़े कागजात
- पैन कार्ड
- बैंक अकाउंट विवरण
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- संपत्ति से जुड़े कागजात
- स्वयं का घोषणा पत्र
- दो व्यक्तियों के प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि
राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
राजस्थान राज्य के वह सभी नागरिक जो हैसियत प्रमाण पत्र राजस्थान बनवाना चाहते है, उनके द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस प्रमाण पत्र को बनवाने हेतु आवेदन किया जा सकता है:-
- सबसे पहले आपको SSO की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉगइन पेज पर एसएसओ आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको ई मित्र के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, इसके बाद आपको एप्लीकेशन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- फिर आपको हैसियत प्रमाण पत्र को सर्च करना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको भामाशाह आईडी कार्ड, जन आधार आईडी, आधार नंबर और ई मित्र पंजीकरण संख्या में से किसी एक का चुनाव कर लेना है।
- चुनाव करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा, आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी का विवरण जैसे- आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ईमित्र पंजीकरण संख्या, नगर निगम और जिला आदि दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको स्वघोषणा पत्र के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड कर देना है।
- अब आपको गंतव्य कार्यालय का चुनाव करके ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान कर लेना है, इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- आपको इस आवेदन फॉर्म की रसीद को निकाल लेना है, इस प्रक्रिया का पालन करके आप Rajasthan Haisiyat Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
हैसियत प्रमाण पत्र राजस्थान के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने जिला कार्यालय या फिर तहसील में जाना है, वहां जाकर आपको हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन हेतु फॉर्म प्राप्त करना है।
- इसके अंतर्गत संबंधित कर्मचारी से राजस्थान हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आपको 100 रूपए के शुल्क का भुगतान करना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज कर देना है, सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
- फिर आपको यह आवेदन फॉर्म वापस जमा कर देना है, इसके बाद जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के पास आपके आवेदन फॉर्म को पहुंचाया जाएगा।
- आवेदन फॉर्म के सत्यापित होने के बाद अधिकारियों द्वारा आपके हैसियत प्रमाण पत्र राजस्थान को जारी कर दिया जाएगा।
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप Rajasthan Haisiyat Praman Patra के तहत आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।