Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 Apply Online | मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना एप्लीकेशन फॉर्म | Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Registration Form | Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023
राजस्थान बजट 2021-22 पेश करते हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 कि शुरुआत करने की घोषणा की है। यह घोषणा 24 फरवरी, 2021 को राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है लाभार्थी किसानों को आकस्मिक मृत्यु / आंशिक / स्थायी विकलांगता पर सहायता प्रदान करना है। तो दोस्तों आप सभी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से अंत तक पढ़े क्योकि आज हम इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से जुड़ी सभी जानकारी देंगे जैसे इस योजना का उदेश्ये क्या है, इसके लाभ तथा अन्य जानकारी | [यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ]
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में तीसरा बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा किसानों में बसती है और उन्होंने कृषि बजट को अगले साल से अलग पेश करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि covid के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। बजट भाषण की शुरुआत में, सीएम गहलोत ने कोरोना युग की चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोरोना कम हो गया है लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन, लाभ व पात्रता सूची]
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता
परिस्थिति | आर्थिक सहायता |
मृत्यु | ₹200000 |
2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर) | ₹50000 |
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा में जाना | ₹50000 |
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹40000 |
पुरुष या महिला के सर के कुछ हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹25000 |
1 अंग में विकलांगता ( या हाथ या पैर या आंख या टखना) | ₹25000 |
यदि 4 उंगलियां कट जाती हैं | ₹20000 |
यदि 3 उंगलियां कट जाती हैं | ₹15000 |
यदि 2 उंगलियां कट जाती है | ₹10000 |
यदि 1 उंगली कट जाती है | ₹5000 |
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर | 5000 |
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योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
आरम्भ की गयी | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत |
वर्ष | 2023 |
लाभ | आकस्मिक मृत्यु / आंशिक / स्थायी विकलांगता पर आर्थिक मदद |
उद्देश्य | दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के मामले में पंजीकृत किसान के पति / पत्नी की सहायता करना |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
श्रेणी | राजस्थान सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | ———– |
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत सभी राजस्थान निवासी किसानों को लाभ दिया जाएगा जिनकी अचानक मृत्यु हो गई है या फिर किसी हादसे के कारण विकलांगता आ गई है। यदि लाभार्थी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो आवेदक आक्समिक किसान का उत्तराधिकारी होगा और यदि किसान विकलांग हो जाता है। तो आवेदक स्वयं विकलांग व्यक्ति होगा। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आवेदन पत्र सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में जमा करना होगा। दुर्घटना होने के 6 महीने बाद आने वाले व्यक्तियों के आवेदनों को इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। अतः हादसे के 6 महीने के अंदर अंदर ही लाभार्थी को इस योजना का होगा लाभ दिया जायेगा। [यह भी पढ़ें- (फॉर्म) राजस्थान जाति प्रमाण पत्र: ऑनलाइन आवेदन, Rajasthan Caste Certificate Form]
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कालानुकर्मिक क्रम में लाभार्थी
- बच्चे: यदि लाभार्थी के पति या पत्नी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में लाभार्थी के बच्चों को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
- वारिस: पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता, पुत्र या पुत्री एवं बहन के ना होने की स्थिति में यदि लाभार्थी का कोई वारिस, वारिस अधिनियम के अंतर्गत है तो ऐसी स्थिति में लाभ की राशि उस वारिस को प्रदान की जाएगी।
- पति या पत्नी: लाभार्थी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विकलांगता हो जाने की स्थिति में लाभार्थी के पति या पत्नी को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
- पोते तथा पोती: लाभार्थी के पति या पत्नी, बच्चे एवं माता-पिता के ना होने की स्थिति में लाभ की राशि लाभार्थी के पोते तथा पोती को प्रदान की जाएगी।
- बहन: यदि लाभार्थी के कोई अन्य रिश्तेदार नहीं है एवं उसकी कोई अविवाहित/ विधवा या आश्रित बहन लाभार्थी के साथ रहती है तो ऐसी स्थिति में लाभ की राशि लाभार्थी की बहन को प्रदान की जाती है।
- माता पिता: यदि लाभार्थी के बच्चे एवं पति या पत्नी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में लाभ की राशि लाभार्थी के माता-पिता को प्रदान की जाएगी।
Note:- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में पंजीकृत किसान का पुत्र या पुत्री या पति/पत्नी पात्र लाभार्थी होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 5 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है।
ग्रामीण बस सेवा फिर से होगी शुरू
मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़कों पर निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसके लिए 1,425 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा। जयपुर में 700 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य होंगे। ग्रामीण बस सेवा को पिछली सरकार ने बंद कर दिया था और इसे फिर से शुरू किया जाएगा।
राजस्थान मुख्मंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत किसान के वारिस, पंजीकृत किसान के सभी बच्चों (पुत्र / पुत्री) और दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के मामले में पंजीकृत किसान के पति / पत्नी की सहायता करना है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 का लाभ लेने के लिए प्रमुख शर्ते
- मृतक या स्थायी विकलांगता वाला व्यक्ति एक पंजीकृत किसान (व्यक्तिगत या संयुक्त नाम भूमि) या पंजीकृत किसान (पुत्र या पुत्री) या पति या पत्नी का बच्चा होना चाहिए।
- दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता।
- CM Krishak Sathi Yojana में आत्महत्या या प्राकृतिक मौत शामिल नहीं है।
- 5 या 70 वर्ष की आयु के बीच एक मृत या स्थायी विकलांगता वाले व्यक्ति।
- आवेदन 6 महीने के भीतर संबंधित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में किया जाना चाहिए।
अशोक गहलोत जी ने बजट में की ये बड़ी घोषणाएं
- 20 लाख से ज्यादा किसानों के 8000 करोड़ से ज्यादा के ऋण माफ किए और कुल मिलाकर 14000 करोड़ से ज्यादा के ऋण माफ हुए. वन टाइम सेटलमेंट से किसानों के कमर्शियल कर्ज माफ करवाए जाएंगे.
- किसानों को 16000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण दिए जाएंगे और इसमें मत्स्य पालकों और पशुपालकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा.
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है और विभिन्न कार्यों पर लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- अगले 3 वर्षों में, लगभग चार लाख 30 हजार क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र के तहत लाया जाएगा और स्वचालन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 732 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- 50000 किसानों को बिजली कनेक्शन देने की घोषणा और कृषि उपज मंडियों में 1000 करोड़ के काम।
- बजट भाषण में, 50 हजार किसानों को सौर पंप प्रदान करने और कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण करने की भी घोषणा की। यही नहीं, जोधपुर में किसान कॉम्प्लेक्स बनाने की भी घोषणा की गई है।
- विभिन्न जिलों में मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे और 200 करोड़ की लागत से 1000 किसान सेवा केंद्र बनाए जाएंगे।
- कृषि पर्यवेक्षकों के 1000 नए पद सृजित किए जाएंगे और एक नई कृषि बिजली वितरण कंपनी की घोषणा की जाएगी।
- 2 महीने में कृषि उपभोक्ताओं को बिल भेजे जाएंगे और 50,000 किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
- मनरेगा, सहरिया जनजाति और विशेष रूप से योग्य श्रमिकों को 100 के बजाय 200 दिनों का रोजगार मिलेगा। कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता की घोषणा की गई थी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान 2023 के लाभार्थी
आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में, सभी पंजीकृत किसान, किसान का कोई भी बच्चा (पुत्र / पुत्री) और 5 से 70 वर्ष की आयु के बीच के किसान के पति / पत्नी मुख्यमंत्री कृषक योजना के लाभार्थी हैं।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 के लाभ और विशेषताएं
- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आरम्भ राजस्थान सरकार द्वारा योग्य नागरिको की आर्थिक सहायता करने के द्रष्टिकोण से किया गया है।
- इस योजना को आरम्भ करने की घोषणा 24 फरवरी 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है।
- यदि किसान गतिविधियों के दौरान किसी किसानों की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी प्रकार की विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि 5000 रुपए से 200000 होती है।
- इसके अतिरिक्त अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक किसान का उत्तरअधिकारी होगा इसके विपरीत अगर किसान विकलांग हो जाता है तो आवेदक स्वयं विकलांग किसान होगा और सरकार द्वारा किसान को ही लाभ प्रदान किया जायेगा।
- आवेदक किसान को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा, तभी वह लाभ ग्रहण कर सकते है।
- किसान लाभार्थी को इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही जमा करना अनिवार्य होगा।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत अगर किसान 6 महीने के अंदर आवेदन पत्र जमा कराता है तो किसान को सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा अन्यथा नहीं।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई आर्थिक सहायता राशि से लाभार्थी किसान अपना इलाज करवा सकते है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राप्त हुई आर्थिक सहायता राशि से दुर्घटना के कारण होने वाले आर्थिक तंगी से भी लड़ने में किसान को मदद मिलेगी।
- किसान की आयु इस योजना का लाभ ग्रहण करने हेतु 5 से 70 साल होनी चाहिए तभी सरकार द्वारा उन्हें लाभ प्रदान किया जायेगा।
- इसके अतिरिक्त किसान की मृत्यु या विकलांगता दुर्घटना से होनी चाहिए, यदि मृत्यु या विकलांगता प्राकृतिक हुई तो सरकार द्वारा इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत को सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए शामिल नहीं किया है।
- ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से इस योजना के लिए आवेदक आवेदन कर सकते है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत जल्द ही सरकार द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया को सक्रिय किया जायेगा।
- 2000 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित किया गया है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 की पात्रता
- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ ग्रहण करने के लिए आवेदक को स्थायी विकलांग पंजीकृत किसान होना आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो, लाभ ग्रहण करने वाला व्यक्ति पंजीकृत किसान का बालक,बालिका अथवा पति, पत्नी में से कोई होना चाहिए।
- मृत या स्थायी विकलांग व्यक्ति की आयु 5 से 70 साल के बीच होनी चाहिए अन्यथा वो इस योजना के लिए पात्र नहीं हो सकता।
- इसके अतिरिक्त मृत्यु या स्थायी विकलांगता दुर्घटना के कारण होनी चाहिए यदि वो जन्मजात हुई तो इसका लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- आत्महत्या और प्राकृतिक मौत की स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जायेगा।
- दुर्घटना के 6 महीने के भीतर आवेदक को संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना ज़रूरी है।
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2023 आवश्यक दस्तावेज
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- F.I.R & स्पॉट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के मामले में)
- आयु प्रमाण
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट।
- स्थायी विकलांगता के मामले में मेडिकल बोर्ड / सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर।
- क्षतिपूर्ति बांड
- हेरिडिटरी रिपोर्ट
- बीमा निदेशक द्वारा पूछा गया कोई अन्य प्रमाण
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 आवेदन करने की प्रक्रिया
आप दिए गए आसान से चरणों के द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 के लिए आवेदन की प्रकिया को पूरा कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपको वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे – आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच कर देने है।
- अब आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
- इसके पश्चात आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- इस प्रकार आपका राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।