Uttar Pradesh Divyang Shadi Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म | UP Divyang Shadi Online Apply, पात्रता, लाभ उद्देश्य व विशेषताएं – उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के विकलांगों को पंजीकृत होने पर उनके विवाह के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। राज्य के जो भी दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस UP Divyang Shadi Yojana 2024 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा। इस योजना के तहत यदि विवाहित जोड़े में पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति भी विकलांग होगा तब भी सरकार द्वारा Uttar Pradesh Divyangjan Shadi Protsahan Yojana का लाभ उन्हें प्रदान किया जाएगा| [यह भी पढ़ें- UP Kisan Karj Rahat List: उत्तर प्रदेश कर्ज माफ़ी लिस्ट, ऋण मोचन योजना सूची]
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना नाम की एक नई योजना का शुभारंभ किया है। जैसा कि इस योजना का नाम UP Divyang Shadi Yojana 2024 है, उसी प्रकार इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को एक-दूसरे से विवाह करने या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति से विवाह करने की स्थिति में सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना को शुरू करने के पीछे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य विकलांग अर्थात दिव्यांगजन को अन्य लोगों के बराबर महसूस कराना है। इस योजना के तहत विवाह के समय लड़के के विकलांग होने पर उसे विवाह के समय UP Divyang Shadi Yojana 2024 के तहत ₹15000 की आर्थिक सहायता एवं लड़की के विकलांग होने पर ₹20000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि विवाह करने वाले लड़का एवं लड़की दोनों विकलांग है तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस योजना के तहत कुल ₹35000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। [यह भी पढ़ें- यूपी राशन कार्ड लिस्ट: UP Ration Card List | APL/BPL New List, राशन कार्ड सूची]
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं
Overview of UP Divyang Shadi Yojana
योजना का नाम | दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | शारीरिक रूप से विकलांग नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना |
लाभ | आर्थिक सहायता |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | http://divyangjan.upsdc.gov.in/ |
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
यह बात तो सभी जानते हैं कि विकलांग व्यक्ति के लिए आय के साधन बहुत कम है, ऐसे में अधिकतर व्यक्ति विकलांग होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इस आर्थिक समस्या के चलते उनके विवाह में भी समस्या आती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इन विकलांग व्यक्तियों के लिए UP Divyang Shadi Yojana 2024 का शुभ आरंभ किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार विकलांग युवाओं एवं युवतियों को विवाह के लिए ₹35000 की अनुदान राशि प्रदान करेगी। UP Divyang Shadi Yojana, दिव्यांग नागरिकों को एक तरफ तो आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान करेगी। वहीं दूसरी तरफ इस योजना के माध्यम से सामान्य नागरिकों को अन्य अलग-अलग विकलांग नागरिकों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। [यह भी पढ़ें- (Registration) मानव सम्पदा पोर्टल: ehrms.upsdc.gov.in छुट्टी के लिए आवेदन]
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत शुरू हुए आवेदन
यूपी सरकार ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आरम्भ किए हैं, और इस योजना के तहत पंजीकृत होने वाले विकलांग लोगों को विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक नागरिक निःशक्तजन अधिकारिता विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन विवाह विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ₹15000 प्रदान किए जाएगे यदि पुरुष दिव्यांगजन से बाहर है दंपत्ति विकलांग है, और महिला विकलांग होने पर ₹20000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और यदि महिला व पुरुष दोनों ही विकलांग हैं तो दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के द्वारा ₹35000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। [Also Read- यूपी राशन कार्ड लिस्ट: UP Ration Card List | APL/BPL New List, राशन कार्ड सूची]
- उत्तर प्रदेश के वह सभी नागरिक जो इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन सभी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा, और आवेदन करते समय, आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र दिखाते हुए नवीनतम संयुक्त फोटो जमा करना होगा, राज्य सरकार ने Uttar Pradesh Divyang Shadi Yojana के तहत यह बताया है की इस योजना के द्वारा राज्य के नागरिको को सहायता मिलेगी, जिसके द्वारा वह सभी अपने जीवन में सुधार ला सकेंगे।
Uttar Pradesh Divyang Shadi Yojana Online Application
उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Divyang Shadi Yojana 2024 को सफल बनाने के लिए एक नए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस वेबसाइट के माध्यम से जो भी लोग Uttar Pradesh Divyangjan Shadi Protsahan Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समाज की भलाई के लिए उठाया गया यह कदम विकलांगों को दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से समाज से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगा। इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को समाज में सम्मान अधिकार एवं अवसर प्रदान कराना है ताकि वह भी आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। शारीरिक रूप से सक्षम होने के कारण विकलांग व्यक्ति अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में UP Divyang Shadi Yojana 2024 उन्हें समान रूप से विकसित करने में सहायता करेगी। [यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश विवाह/शादी अनुदान योजना: UP Shadi Anudan Yojana, ऑनलाइन आवेदन]
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के लाभ
यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई इस दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाले लाभों की सूची नीचे दी गई है:-
- उत्तर प्रदेश राज्य के शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को UP Divyang Shadi Yojana 2024 का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- राज्य सरकार के द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम दंपति के विकलांग होने की स्थिति में लड़के को ₹15000 और लड़की के विकलांग होने पर ₹20000 की प्रोत्साहन राशि दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत यदि विवाहित जोड़े में लड़का एवं लड़की दोनों विकलांग है तो ऐसी स्थिति में उन्हें ₹35000 और यदि एक व्यक्ति के मामले में लड़का विकलांग है तो उसे ₹15000 और यदि लड़की विकलांग है तो उसे ₹20000 की राशि प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Divyang Shadi Yojana के तहत विकलांग युवाओं एवं महिलाओं को विवाह के लिए प्रदान की जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 पात्रता मानदंड
उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक UP Divyang Shadi Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- विवाह करने वाले जोड़े का उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है केवल इस स्थिति में ही वे दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- UP Divyang Shadi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए जोड़ी को अपने विवाह का प्रमाण पत्र देना होगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्ति का 40% से लेकर 100% तक शारीरिक रूप से अक्षम होना अनिवार्य है केवल तभी वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
- जैसा कि हम जानते हैं भारत में विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसलिए इस योजना का लाभ लेने के लिए भी विवाह करने वाले युगल के आयु निश्चित आयु सीमा से ऊपर होनी चाहिए।
Uttar Pradesh Divyang Shadi 2024 आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी विकलांग विवाहित व्यक्ति दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें योजना के तहत आवेदन करने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- दोनों का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण-पत्र
- शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- युवक-युवती का आयु प्रमाण-पत्र
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी UP Divyang Shadi Yojana 2024 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:-
- सबसे पहले आपको दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको पंजीकरण आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आप एक आवेदन फॉर्म देख सकते हैं। इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करें जैसे आवेदक, जनपद, शहरी ग्रामीण क्षेत्र आदि।
- अंत में सभी जानकारी भरने के बाद समिति के बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आप के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको साइड में लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में मांगी गयी जानकारी भरे जैसे यूजरनाम और पासवर्ड।
- अंत में दिया हुआ कॅप्टचा कोड भरे और लॉगिन का बटन दबाये। बटन दबाते ही आप पोर्टल पर लॉगिन हो जायेगे।
ऑनलाइन पंजीकरण के बाद/अपूर्ण आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया
सभी नागरिक दिए गए आसान चरणों के द्वारा UP Divyang Shadi Yojana 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपनी आवेदन पक्रिया पूरी कर सकते है:-
- सबसे पहले आपको दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में “पंजीकरण के बाद /अपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर दिए गए बॉक्स में अपनी आवेदन संख्या भरे और सबमिट का बटन दबाये।
- अब आपका आवेदन पात्र आपकी स्क्रीन पर होगा इस पात्र में जो भी जानकारी आप भरना चाहते है और पूरा पात्र भरका इस सबमिट करे।
विकलांग (Handicapped) विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन की स्थिति
सभी नागरिक अपने द्वारा दर्ज आवेदन की स्थिति की भी जाँच कर सकते है इसके लिए दिए गए आसान से चरणों का पालन करे:-
- सबसे पहले आपको दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में “आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करे” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर दिए गए बॉक्स में अपने District का चयन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरे। सभी जानकारी भरने के बाद सर्च का बटन दबाये और आपके आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।
आवेदन पत्र प्रिंट करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन पत्र पुन: प्रिंट करने हेतु यहां क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- अब आपको इस पेज पर अपनी आवेदन संख्या को भर देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आवेदन पत्र आपके सामने खुल जाएगा, अब आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आप इसे प्रिंट कर सकते हैं।
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- सबसे पहले आपको दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
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- अब आपको इस पेज पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी की कांटेक्ट डिटेल से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी।