राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभार्थी सूची

Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan Apply Online, राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे – आज भी हमारे देश में ऐसे कई परिवार हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण वे अपनी पुत्री के विवाह में होने वाले विभिन्न खर्चों का वहन नहीं कर पाते हैं। इसी समस्या के समाधान हेतु राजस्थान राज्य सरकार ने Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 के अंतर्गत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- उद्देश्य, लाभ, सुविधाएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बतायेंगे। यदि आप भी इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इस लेख के साथ अंत तक अवश्य बने रहें। [यह भी पढ़े – राजस्थान ई-सखी योजना: Rajasthan E-Sakhi डिजिटल ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन व पात्रता]

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024

राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की बेटियों के विवाह हेतु Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024 नाम से एक नयी लाभकारी योजना की शुरुआत की गयी है। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार एवं आस्था कार्ड धारी परिवार से सम्बंधित होंगे। इसके साथ ही, इस योजना के तहत विधवा महिलाओं एवं ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर है तथा उनके परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति भी मौजूद नहीं है, की पुत्रियों को भी लाभवन्तित किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की केवल दो बेटियों को ही लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक कन्याओं की आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।[यह भी पढ़े – राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म व पात्रता जानकारी[Read More]

Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan

Overview of Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan

योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
आरम्भ की गईराजस्थान सरकार द्वारा 
वर्ष2024
लाभार्थीराज्य के बीपीएल श्रेणी के नागरिक
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्यपुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना 
लाभवित्तीय सहायता
श्रेणीराजस्थान सरकारी योजनाएं 
आधिकारिक वेबसाइटjankalyan.rajasthan.gov.in

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता की मदद से लाभार्थी वधू के परिवार को विवाह में होने वाले विभिन्न खर्चों के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहने की अथवा किसी भी प्रकार के कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस योजना की मदद से प्रदेश की लड़कियों को उचित शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होगा क्योंकि सरकार ने योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए शैक्षिक पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से इस बात की भी पुष्टि की जाएगी कि वर-वधू की शादी सही उम्र में हुई है, जिससे प्रदेश में होने वाले बाल विवाह के कुप्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। राज्य सरकार की इस योजना से लड़कियां आत्मनिर्भर बनेगीं एवं उन्हें विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से समझौता भी नहीं करना पड़ेगा। [यह भी पढ़े – इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट फोन योजना: 10 अगस्त से शुरू होगा फ्री स्मार्टफोन वितरण शिविर]

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएं

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ राजस्थान राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसके तहत राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के तहत प्रदेश की अनाथ लड़कियों, विधवा महिलाओं की बेटियों, बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्याओं के साथ ही ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को भी लाभवन्तित किया जाता है, जिसमें कमाने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता है। 
  • राज्य सरकार की इस लाभकारी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के तौर पर 31 हजार रुपये से लेकर 41 हजार रुपये तक की धनराशि उपलब्ध की जाती है। 
  • सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों के लिए शैक्षिक और आयु सीमा मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार लाभार्थियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • राजस्थान राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को अपनी बेटियों को सही उम्र तक शिक्षित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।
  • इसके साथ ही Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। 
  • इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत एक परिवार की केवल दो बेटियाँ ही लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य मानी जाएँगी। 
  • राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गयी इस कल्याणकारी योजना के निष्पादन की समीक्षा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित मॉनिटरिंग समिति द्वारा की जाएगी। 
  • प्रदेश के इच्छुक नागरिकों को इस योजना के तहत प्रदान किये जाने वाली वित्तीय सहायता की धनराशि को प्राप्त करने हेतु एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता होगी। 
  • इच्छुक नागरिकों को यह आवेदन पत्र जिलाधिकारी के सम्मुख विवाह की तिथि से एक माह पूर्व अथवा विवाह की तिथि से छह माह पश्चात तक के समय अवधि के मध्य प्रस्तुत करना होगा। 

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 हेतु पात्रता मानदंड 

किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को उठाने के लिए उम्मीदवारों को उस योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित पात्रता मानदंडों पर खरा उतरना अनिवार्य होगा:-

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदक को राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
  • इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु आवेदक कन्या की आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। 
  • राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की केवल दो पुत्रियों को ही लाभवन्तित किया जायेगा। 
  • इसके साथ ही, आवेदक को प्रदेश के बीपीएल कार्ड धारक, आस्था कार्ड धारक अथवा अंत्योदय परिवार से संबंधित होना चाहिए। 
  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 के तहत ऐसी सभी विधवा महिलाओं की बेटियों को भी पात्र माना जायेगा, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के पश्चात पुनर्विवाह नहीं किया है। 
  • इसके अतिरिक्त जिन विधवा महिलाओं की आय 50 हजार अथवा इससे कम है, उनकी बेटियों को भी इस योजना के तहत आवेदन करने के योग्य माना जायेगा। 
  • इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले वित्तीय सहायता को प्राप्त करने हेतु प्रदेश की ऐसी बेटियाँ भी आवेदन कर सकती है, जिनके माता अथवा पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है। 
  • प्रदेश की ऐसी विवाह योग्य कन्याएँ जिनके माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है एवं उनके परिवार के किसी भी सदस्य की आय 50 हजार से अधिक नहीं है, वें भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है। 
  • राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024 के तहत ऐसे परिवारों की बेटियों को भी आवेदन करने के योग्य माना जायेगा, जिनके परिवार में 25 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र का कोई भी कमाने वाला सदस्य मौजूद नहीं है। 

आवश्यक दस्तावेज 

  • आवेदन पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • अंत्योदय कार्ड
  • आस्था कार्ड
  • विधवा पेंशन का पीपीओ
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? 

राजस्थान राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2024 के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रारूप में आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:- 

  • सबसे पहले आपको अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा। आपको अपने साथ संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को ले जाना आवश्यक होगा।  
  • अब आपको ई-मित्र संचालक को Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan के अंतर्गत आवेदन करने हेतु संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • इसके बाद आपको सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करने हेतु संचालक को प्रदान करने होंगे। अब संचालक आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आपका फॉर्म सबमिट कर देगा। 
  • अब आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आपको केंद्र संचालक द्वारा एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जायेगा, जिसके माध्यम से आप भविष्य में अपने आवेदन पत्र की स्थिति की जाँच कर सकेंगे। 

Contact Information

विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

इमेल – sjeraj_ww@yahoo.com

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