मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | Death Certificate ऑनलाइन चेक, फॉर्म डाउनलोड पीडीऍफ़

Death Certificate Apply Online, मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड पीडीऍफ़ | Death Certificate Download PDF, मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक करे – केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए ही सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को बनवाने की प्रक्रिया और भी आसान कर दी गई हैं, क्योंकि पहले किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र को बनवाने में लोगों का समय और पैसे के साथ-साथ और भी कठनाईयो का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी भी मृतक सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो वह इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। Death Certificate का भी अपना एक महत्व है जिसे व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के अंदर अंदर बनवाना बहुत ही आवश्यक होता है। [यह भी पढ़ें- पीएम दक्ष योजना – pmdaksh.dosje.gov.in ऑनलाइन ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन व लॉगिन]

Death Certificate Apply

यह तो हम सभी को पता है कि जब परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के 21 दिन के भीतर मृत्‍यु प्रमाण पत्र बना दिया जाता है क्योंकि यदि मृत व्यक्ति सरकारी पेंशनभोगी था या उसकी संपत्ति किसी और के नाम हस्तांतरित करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मृतक का मृत्‍यु प्रमाण पत्र सरकार को देना होता है, उसके बाद ही उसकी पेंशन या उसकी संपत्ति किसी और के नाम दर्ज होगी। यह पत्र मृतक के परिवार के सदस्य द्वारा बनाया जाता है और यह एक सरकारी दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। दोस्तों यदि आप किसी व्यक्ति का Death Certificate बनवाना चाहते है तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। [यह भी पढ़ें- PM Modi Yojana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्कीम्स लिस्ट | पीएम मोदी सरकारी योजना सूची]

मृत्‍यु प्रमाण पत्र

Overview of the Death Certificate

योजना का नाममृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
वर्ष2024
आरम्भ की गईकेंद्र सरकार के द्वारा
लाभार्थीदेश के नागरिक
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
उद्देश्यमृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करना
श्रेणीकेंद्र सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट———-

मृत्‍यु प्रमाण पत्र का उदेश्य

मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकार के माध्यम से विशेष निर्देश शुरू करे गए हैं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में मृत्‍यु प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, जहां सभी जानकारी दर्ज होती है। ऐसे कई नागरिक होते हैं जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है लेकिन उनके परिवार के सदस्य मृत व्यक्ति के नाम पर सरकार से लाभ लेते हैं। इसी तरह कई ऐसे मामले सरकार के सामने आए। ऐसे में सरकार की ओर से तय किया गया कि मृत्यु के बाद मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होगा। जिसमें डेथ प्रूफ जरूरी है। यदि आप मृत्यु के बाद 21 दिनों के भीतर आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप इसके बाद आवेदन करते हैं तो आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना: ESIC Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana]

Death Certificate Application के लाभ तथा विशेषताएं

  • यदि मृतक किसी ऐसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा था जिसमें मृत्यु होने के बाद परिवार को लाभ प्रदान किया जायेगा। ऐसे में आपको मृत्‍यु प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक होगा।
  • यदि किसी व्यक्ति ने अपना बीमा करवा रखा था तो मृत्यु होने के उपरान्त परिवार का कोई भी सदस्य Death Certificate को दिखाकर बीमा का लाभ ले सकता है।
  • यदि मृतक के नाम पर जमीन है उस जमीन को अपने नाम पर करने के लिए आपको मृत्‍यु प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
  • यदि बैंक में भी पति-पत्नी का ज्वाइनट अकाउंट था उस स्थिति में आपको बैंक में पहले मृत्‍यु प्रमाण पत्र देना होगा उसी के बाद आप अपने खाता को ज्वाइनट से हटा सकते हैं या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • मृत्‍यु प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक व्यक्ति के परिवार वाले प्रमाण पत्र के तहत किसी प्रकार की क्लेम राशि को प्राप्त कर सकते है।

Death Certificate Application पात्रता मानदंड

  • केवल मृतक का रिश्तेदार ही मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

  • मृतक का राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदन पत्र
  • शपथ पत्र

मृत्‍यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।

  • सबसे पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछे गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना है, और अब आप को सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस तरह आप मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है।

Death Certificate ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने Death Certificate Online एप्लीकेशन के साथ ही इसकी ऑफलाइन प्रक्रिया भी जारी की है जो कि इस प्रकार है।

  • मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिला कार्यालय में जाना होगा।
  • अपने जिला कार्यालय से मृत्यु पंजीकरण फॉर्म की मांग करें। अब इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यान पूर्वक एवं साफ शब्दों में भरे।
  • सभी जानकारी भरने के बाद इस आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर देने है।
  • अब इस संपूर्ण फॉर्म को अपने जिला कार्यालय में जाकर जमा करवा दें। इस प्रकार आपके मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखें इसके माध्यम से आप अपने पंजीकरण की स्थिति भी टाइप कर सकते हैं।

Death Certificate बनवाने के लिए राज्यवार आधिकारिक वेबसाइट

राज्यलिंक्स
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