(पंजीकरण) हरियाणा कन्यादान योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना

Haryana Kanyadan Yojana Apply Online, Eligibility & Last Date | मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हरियाणा कन्यादान योजना पात्रता व विशेषताएं – हम सभी जानते है की हमारे देश में गरीब नागरिको को सहायता प्रदान करने के लिए कई अन्य तरह की योजनाए आरम्भ की जाती है, इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए हरियाणा कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए 11,000 से 51,000 रुपये तक की राशि शगुन के रूप में दिए जाएगे। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को भी सरकार द्वारा का लाभ दिया जाता है, और विधवा की बेटी की शादी के लिए, निराश्रित महिला की बेटी की शादी और अनाथ लड़कियों की शादी में भी सीएम Haryana Kanyadan Yojana का लाभ जाएगा। इस योजना के तहत वह सभी उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है उन सभी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। [यह भी पढ़े- |ऑनलाइन आवेदन| हरियाणा पशुधन बीमा योजना: रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ]

Table of Contents

Haryana Kanyadan Yojana 2024

हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को सहायता देने के लिए हरियाणा कन्यादान योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी के लिए राशि के रूप में सहयता प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से उन सभी को अपनी बेटी की शादी के लिए किसी और के आगे पैसो के लिए हाथ नहीं फैलाने होंगे। हरियाणा सरकार ने इस Haryana Kanyadan Yojana के तहत राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा तथा विकलांगों की शादी पर सरकार के माध्यम से 51000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा प्रदान की गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करके उठा सकते हैं। [यह भी पढ़े- [नई सूची] हरियाणा राशन कार्ड लिस्ट: Haryana Ration Card List, APL/BPL]

परिवार पहचान पत्रों से इस योजना को लिंक किया गया 

हरियाणा सरकार इस योजना को प्रो एक्टिव मोड में शुरू कर रही है, जिसके फलस्वरूप हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र परिवारों को प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके द्वारा लाभ हस्तांतरण के माध्यम से विवाह पंजीकरण के वक़्त पीपीपी डाटा के अनुसार स्वंय ही सहायता मिल जाएगी। सरकार द्वारा हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे हितग्राहियो को काफी हद तक लाभ हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही को 51000 रुपए की आर्थिक धनराशि की सुविधा मिलती थी, बाद में हरियाणा सरकार द्वारा इसे बढ़कर 71000 रुपए कर दिया गया था। आवेदन प्राप्त करने, सहायता जारी करने, आवेदन जाँच करने में अब देर नहीं की जाएगी और समय से लाभार्थियों को धनराशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति व जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे नागरिको की बालिकाओ के विवाह के अवसर पर इस योजना का लाभ दिया जायेगा। [यह भी पढ़ें- हरियाणा ई-खरीद: किसान पंजीकरण ऑनलाइन (E-Kharid Farmer Registration)]

हरियाणा कन्यादान योजना

प्रधानमंत्री मोदी योजना

Overview of Haryana Kanyadan Yojana

योजना का नामहरियाणा कन्यादान योजना
वर्ष2024
आरम्भ की गईहरियाणा सरकार द्वारा
विभागअनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग
लाभार्थीराज्य की लड़किया
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
उद्देश्यबेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान  करना
श्रेणीहरियाणा सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटhttps://haryanascbc.gov.in/

हरियाणा शादी शगुन योजना का उद्देश्य

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया है कि हरियाणा कन्यादान योजना 2024 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह बताया है की राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों को उनकी शादी के समय आर्थिक सहायता देने के लिए आरम्भ किया है। इस योजना के तहत उन अभी परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं अपना जीवन यापन कर रहे है और कई लोग ऐसे भी हैं जो बेटी की शादी का सारा खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार कर्ज देना पड़ता है। राज्य में लोगों को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, और मौसी के लोगों को किसी के पास जाकर अपनी बेटियों की शादी के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा, इसी मुख्य उदेश्य से यह योजना शुरू की गई है। [यह भी पढ़े- Saral Portal Haryana: सरल पोर्टल Login & Registration (saralharyana.gov.in)]

हरियाणा कन्यादान योजना में आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाई गई 

कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिको के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाओ और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार हरियाणा कन्यादान योजना का आरम्भ अनुसूचित जाति, जनजाति और टपरीवास वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे नागरिको की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। अब सरकार द्वारा निणर्य लिया गया है कि, इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को दी जाने वाली राशि में इज़ाफ़ा किया जाये। सरकार द्वारा इस आर्थिक सहायता राशि को 51000 हज़ार से बढ़ाकर 71000 हज़ार रुपए कर दिया जायेगा।

इसमें से 66000 हज़ार रुपए की राशि शादी के मौके पर और बाकि शेष 5000 हज़ार रुपए की राशि शादी का पंजीकरण कराने के पश्चात प्रदान की जाएगी। इसी के साथ हरियाणा कन्यादान योजना के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे परिवार वालो को मिलने वाली राशि में भी इज़ाफ़ा किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिको कि आर्थिक सहायता राशि को 11000 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 31000 हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 28000 हजार रुपए की राशि शादी के अवसर पर तथा बाकि 3000 रुपए विवाह रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद प्राप्त होंगे। [यह भी पढ़ें- हरियाणा फ्री लैपटॉप योजना: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, Free Laptop लाभार्थी सूची]

हरियाणा कन्यादान योजना के लाभ

  • हरियाणा कन्यादान योजना 2024 के तहत समाज के आरक्षित वर्ग के गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी।
  • हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत मिलने वाली राशि के माध्यम से गरीब परिवार को लड़की की शादी के लिए आवश्यक आर्थिक राशि का समाधान किया जा सकता है।
  • इस योजना के तहत ₹11000 से लेकर ₹51000 तक की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से इस धनराशि की सहायता से शादी में होने वाले काफी सारे खर्चे किए जा सकते हैं।
  • इस योजना को हरियाणा शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है।

हरियाणा कन्यादान योजना की पात्रता

  • इस योजना के तहत आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है तथा योजना तहत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹100000 से कम होनी चाहिए।
  • हरियाणा कन्यादान योजना 2024 के तहत शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा और लड़के की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • यदि कोई विधवा या तलाकशुदा महिला पहले ही इस योजना का लाभ ले चुकी है तो वह सभी दोबारा इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • एक परिवार की दो से अधिक लड़कियां हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं।
  • किसी विधवा या तलाकशुदा महिला ने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो वह सभी इस योजना का लाभ दुबारा नहीं ले सकती है।

हरियाणा महिला समृद्धि योजना

आवश्यक दस्तावेज

  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शादी प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
  • तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र

हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप हरियाणा कन्यादान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
हरियाणा कन्यादान योजना
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल कर आ जायेगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आप Username और Password दर्ज दे और Login पर क्लिक कर के लॉगिन कर सकते हैं।
  • इस तरह आपका हरियाणा कन्यादान योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

यूजर लॉगइन कैसे करे?

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
हरियाणा कन्यादान योजना
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको यूजर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल कर आ जायेगा।
  • इस फॉर्म में आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा, और इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • आपके द्वारा लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका यूजर लॉगइन हो जाएगा।

सिटीजन चार्टर डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “मिसलेनियस” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिटीजन चार्टर के लिंक पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, और आपको दोबारा सिटीजन चार्टर के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने सिटीजन चार्टर पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा, और अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर के इसे डाउनलोड कर लेना है।
Haryana Kanyadan Yojana
  • इस तरह आपके डिवाइस में सिटीजन चार्टर पीडीऍफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।

पॉलिसी डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको पॉलिसी के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा |
हरियाणा कन्यादान योजना
  • अब आपको इस पेज में सभी पॉलिसी की सूची मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • आपके द्वारा क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल खुल जाएगी।
  • इसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है और अब आपके डिवाइस में पॉलिसी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड डाउनलोड हो जाएगी |
  • इस तरह आप पॉलिसी डाउनलोड कर सकते है |

रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको BRAP के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
Haryana Kanyadan Yojana
  • इसके बाद आपको इस पेज में रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड से सम्बन्धित जानकारी देखने को मिल जाएगी। 
  • इस तरह आप रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड से संबंधित सभी जानकारी देख सकते है।

इंस्पेक्शन डैशबोर्ड चेक करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • अब आपको BRAP के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको इंस्पेक्शन डैशबोर्ड के लिंक पर क्लिक कर देना है।
इंस्पेक्शन डैशबोर्ड
  • आपके द्वारा लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इसके बाद आपको इंस्पेक्शन डैशबोर्ड से संबंधित सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी।

डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉगइन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया खुल कर आ जाएगा।
डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन
  • इस पेज पर आपको अपना यूजरनेम और पासवर्ड को दर्ज कर देना है, सभी जानकारी दर्ज करने के बाद अब आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • आपके द्वारा विकल्प पर क्लिक करने के बाद डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • इस तरह आप डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन कर सकते है।

घोषणा पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल करके डाउनलोड अंडरटेकिंग के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इस पेज में आपके सामने घोषणा पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुल कर आ जाएगा, आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो, घोषणा पत्र आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “e-services” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके  ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिंक पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपको ऐड कंप्लेंट का दिखाई देगा, और आपको उस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल कर आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी दर्ज कर देनी है।
  • आपके द्वारा सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है |
  • इस तरह आपकी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

शिकायत स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ई सर्विस के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके ग्रीवेंस रिड्रेसल के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
शिकायत स्टेटस
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा, इस पेज में आपको अपनी शिकायत संख्या को दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद आपको ट्रक के विकल्प पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने शिकायत से संबंधित सभी जानकारी खुल कर आ जाएगी |

Contact Information

  • Department Address
  • The welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department
  • 30 Bays Building, 1st Floor, Sector 17 C, Chandigarh – 160017
  • Haryana, India.
  • Tel: 01722704244, ext. 0221
  • Email: [email protected]

Leave a Comment