Haryana Vridhavastha Pension लाभार्थी सूची, स्टेटस देखे | वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा रजिस्ट्रेशन फॉर्म | Haryana Old Age Pension Check Online – देश में गरीब नागरिको को सहायता पहुचाने के लिए कई अन्य तरह की योजनाए आरम्भ की जाती है, इसी क्रम में हरियाणा सरकार के द्वारा बुज़ुर्गो को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिको को मासिक रूप से पेंशन राशि प्रदान करेगी। Haryana Old Age Pension Scheme के तहत राज्य के सभी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को 1800 रुपये की पेंशन मासिक आधार पर दी जाएगी। इस पेंशन योजना की शुरुआत के बाद वरिष्ठ नागरिको को वृद्धावस्था में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। [यह भी पढ़ें- हरियाणा परिवार पहचान पत्र| meraparivar.haryana.gov.in ऑनलाइन आवेदन]
Haryana Old Age Pension Scheme 2024
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत राज्य के वृद्ध नागरिको को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गयी है ताकि उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वह सभी वृद्धजन जो Haryana Old Age Pension का लाभ लेना चाहते है उन्हें इस योजना के तहत पोर्टल पर आवेदन करना होगा। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करकर ही Haryana Vridhavastha Pension 2024 स्कीम का लाभ लिया जा सकता है। पहले राज्य सरकार वृद्ध नागरिकों को 1800 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान कर रही थी जिसे अब बढ़ाकर 2400 रुपये कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि मासिक आधार पर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, इसलिए आवेदक का बैंक में खाता खुला होना अनिवार्य है। [यह भी पढ़ें- (न्यू लिस्ट) हरियाणा राशन कार्ड लिस्ट: Haryana Ration Card APL/BPL/AAY List]
Overview of Old Age Pension Scheme Haryana
योजना का नाम | Haryana Old Age Pension Scheme |
वर्ष | 2024 |
आरम्भ की गई | हरियाणा राज्य सरकार द्वारा |
लाभार्थी | 60 से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन |
उद्देश्य | वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना |
लाभ | पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी |
श्रेणी | राज्य सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
Haryana Old Age Pension Scheme का उद्देश्य
आज के समय में अधिकतर घरो में वरिष्ठ नागरिको की ठीक से देखभाल नहीं की जाती कई वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हैं और ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना मजबूरी हो गई है। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा वृद्धजनो की दूसरो पर निर्भरता को कम करने के लिए मासिक आधार पर पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है। हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के तहत पात्र लाभार्थी को मासिक आधार पर वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है जिससे की वह स्वयं बिना किसी दूसरे पर निर्भर रहते अपना गुजारा कर सके। इस योजना के द्वारा वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे। [यह भी पढ़ें- हरियाणा हर हित स्टोर योजना: Har Hoth Store ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन]
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ
- हरियाणा राज्य में सभी वरिष्ठ महिला और पुरुष वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा का लाभ उठा सकते हैं।
- Haryana Old Age Pension के तहत हरियाणा राज्य में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 1800 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना।
- एक व्यक्ति जो पहले से ही सरकार की किसी अन्य योजना के तहत जुड़ा हुआ है, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ नहीं उठा सकता है।
- हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसी व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी हरियाणा राज्य का नागरिक होना चाहिए और हरियाणा राज्य का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए।
Haryana Old Age Pension Scheme 2024 Eligibility Criteria
वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा-
- Haryana Vridha Pension Yojana के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है।
- यदि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक है, तो वह इस योजना के पात्र नहीं माना जायेगा।
- जो आवेदक हरियाणा राज्य के मूल-निवासी हैं, वही हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- राज्य के महिला और पुरुष दोनों Haryana Old Age Pension Scheme के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- जिन आवेदकों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
Old Age Pension Haryana आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
प्रथम चरण
- सबसे पहले आपको Old Age Pension Scheme Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पर आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करके फॉर्म को प्रिंट कर लेना है।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण आदि दर्ज कर देना है:-
- लाभार्थी का नाम
- जिला
- ग्राम
- वार्ड
- शहर
- आवेदन तिथि
- पिता या पति का नाम
- जन्म तिथि
- आयु
- स्थाई पता
- डाक पिनकोड
- आधार कार्ड संख्या
- कैटेगरी
- गरीबी रेखा सूची संख्या
- हरियाणा राज्य आदिवासी स्थिति
- वार्षिक आमदनी
- मोबाइल नंबर आदि
- अब आपको प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ फॉर्म को सत्यापित कर लेना है। इसके बाद आपको फॉर्म Pdf फॉर्मेट में स्कैन कर लेना है।
दूसरा चरण
- इसके बाद आपको सरल पोर्टल पर लॉगिन आईडी बना लेना है।
- अब आपको “सर्विस” के सेक्शन से “Old Age Pension Yojana के लिए आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण दर्ज करके सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको संदर्भ आईडी प्राप्त हो जायेगा, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
तीसरा चरण
- अब आपको भरे हुए आवेदन पत्र को ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालयों या सरल सेवा केंद्र में जाकर जमा कर देना होगा और हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो उन सभी को इस पोर्टल पर जाना होगा।
एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने कि प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”एप्लीकेशन फॉर्म्स‘‘ के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको अपनी ज़रूरत सम्बंधी विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जायेगा।
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन करने कि प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन कर सकते है।
अपना आधार नंबर लिंक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको लाभपात्र अपना आधार नंबर लिंक करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको बेनेफिशयरी आईडी तथा कैप्चा कोड दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको खोजे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा इस फॉर्म में आप अपना नंबर आधार कार्ड से लिंक कर सकते है।
- आधार नंबर लिंक करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देंना है। इस प्रकार आप अपना आधार नंबर लिंक कर सकते है।
बैंक आईटी नोडल ऑफिसर लॉगिन करने कि प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”बैंक आईटी नोडल ऑफिसर लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे- यूज़र आईडी, पासवर्ड , कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप बैंक आईटी नोडल ऑफिसर लॉगिन कर सकते है।
सीएससी केंद्र के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने पास के सीएससी केंद्र जाना है सीएससी केंद्र पहुंचने के बाद आपको सीएससी संचालक से वृद्धावस्था पेंशन योजना की आवेदन संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको सीएससी संचालक को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदान कर देने हैं।
- अब संचालक द्वारा आपका आवेदन फॉर्म भरा जाएगा इसके लिए आपको संचालक द्वारा पूछी गई सभी जानकारी का विवरण प्रदान करना होगा।
- इसके पश्चात जब फॉर्म भर जाएगा उसके बाद संचालक द्वारा आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा।
- अब आपको इस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रख लेना है इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप भविष्य में आवेदन की स्थिति को देख पाएंगे।
गांव अनुसार पेंशन बांटने का माध्यम देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको गांव अनुसार पेंशन बांटने का माध्यम के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपनी सर्च कैटेगरी का चुनाव करना होगा, सर्च केटेगरी में आपको विलेज वाइज या फिर एजेंसी वाइज में से किसी एक का चुनाव करना होगा।
- इसके पश्चात आपको कुछ विकल्पों का चुनाव करना होगा, यह विकल्प इस प्रकार है:-
- जिला
- क्षेत्र
- खंड
- गांव
- एजेंसी आदि
- अब आपको कैप्चा कोड दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने गांव के अनुसार पेंशन बांटने का माध्यम प्रदर्शित हो जाएगा।
जिला व खंड अनुसार अंतिम 10 दिन में खाता अपलोडिंग देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको जिला व खंड अनुसार अंतिम 10 दिन में खाता अपलोडिंग के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपना सिक्योरिटी कोड दर्ज कर देना है, अब आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप जिला व खंड अनुसार अंतिम 10 दिन में खाता अपलोडिंग देख सकते है।
नगर पालिकाओं में खातो की अपलोडिंग की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको नगर पालिकाओं में खातो की अपलोडिंग की स्थिति के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज कर देना है अब आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप नगर पालिकाओं में खाते की अपलोडिंग की स्थिति देख सकते है।
बैंक वार अंतिम 10 दिन में खाता अपलोडिंग की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको बैंक वार अंतिम 10 दिन में खाता अपलोडिंग की स्थिति के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप बैंक वार अंतिम 10 दिन में खाता अपलोडिंग की स्थिति देख सकते है।
आधार/पेंशन आईडी/खाता संख्या से पेंशन विवरण चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “आधार/पेंशन आईडी/खाता संख्या से पेंशन विवरण देखे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा, अब इस पेज पर आपको अपनी सर्च कैटेगरी का चयन कर देना है, जो कि पेंशन आईडी, अकाउंट नंबर तथा आधार नंबर है।
- अब आपको अपनी सर्च कैटेगरी के अनुसार जानकारी दर्ज कर देनी है, और आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- आपके द्वारा विकल्प पर क्लिक करने के बाद, संबंधित जानकारी आपके सामने खुल कर आ जाएगी।
लाभार्थी सूची चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “लाभ पात्रों की सूची देखें” के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- अब इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज कर देना है :-
- जिला
- क्षेत्र
- खंड/नगर पालिका
- गांव/ वार्ड/ सेक्टर
- पेंशन का नाम
- आपके द्वारा सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, अब आप को कैप्चा कोड दर्ज कर देना है, अब आपको लाभ पात्रों की सूची देखें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
जिलेवार आधार अपलोडिंग स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको जिलेवार आधार अपलोडिंग स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक कर देना है, और जिलेवार आधार अपलोडिंग स्थिति आपके सामने खुल कर आ जाएगी।
बैंक के आईटी नोडल अधिकारी कि सूची देखने कि प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”बैंक के आईटी नोडल अधिकारी कि सूची” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको अपना सिक्योरिटी कोड दर्ज कर देना है। और विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप बैंक के आईटी नोडल अधिकारी कि सूची देख सकते है।
बैंक वार खाते की अपलोडिंग की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको बैंक वार खाते की अपलोडिंग की स्थिति के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
- अब इस पेज पर आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- आपके द्वारा विकल्प पर क्लिक करने के बाद, संबंधित जानकारी आपके सामने खुल कर आ जाएगी।
जिलेवार खाते की अपलोडिंग की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको जिलेवार खाते की अपलोडिंग की स्थिति के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- अब इस पेज में आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- आपके द्वारा विकल्प पर क्लिक करने के बाद, जिलेवार खाते की अपलोडिंग की स्थिति आपके सामने खुल कर आ जाएगी।
गांव अनुसार पहचानकर्ता की सूची देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”गांव अनुसार पहचानकर्ता कि सूची” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको अपने जिले,क्षेत्र, खंड, गांव आदि का चुनाव करना है। अब आपको सिक्योरिटी कोड दर्ज कर देना है।
- अब आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप गांव के अनुसार पहचानकर्ता की सूची देख सकते है।
डेट्स रजिस्ट्रेशन बाय पीएचसी/सीएचसी/जीएच/एमसी लॉगिन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”डेट्स रजिस्ट्रेशन बाय पीएचसी/सीएचसी/जीएच/एमसी” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त होगा, अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज कर देनी है और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करके फॉर्म को अपलोड कर देना है।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है। इस तरह आप रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
कल्याण विंडो में सुझाव/शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको कल्याण विंडो में सुझाव/शिकायत दर्ज करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको ”हाँ अथवा नहीं” में से किसी एक का चुनाव करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नवीन पेज प्रदर्शित हो जाएगा।
- इसमें आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे-अपना जिला, बेनिफिशियरी आईडी, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको खोजे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने सुझाव/शिकायत फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा, अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है।
- फिर आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है इस प्रकार आप सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते है।
गलत बनी हुई पेंशन की जानकारी देने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको गलत बनी हुई पेंशन की जानकारी यहां दे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको कुछ विकल्पो का चुनाव करना है, यह विकल्प इस प्रकार है:-
- जिला
- क्षेत्र
- खंड
- गांव
- पेंशन का नाम आदि
- अब आपको बेनिफिशियरी आईडी तथा सिक्योरिटी कोड दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको वेरिफाई के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप गलत बनी हुई पेंशन की जानकारी प्रदान कर सकते है।
सोशल सिक्योरिटी पेंशन मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको डाउनलोड सोशल सिक्योरिटी पेंशन मोबाइल एप के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद मोबाइल ऐप आपकी डिवाइज में डाउनलोड हो जाएगा।
- इसके बाद आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, इस प्रकार आप सोशल सिक्योरिटी पेंशन मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते है।
टेलीफोन नंबर की सूची देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको टेलीफोन नंबर्स एंड ऑफिसेज/इंस्टिट्यूट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस विकल्प पर क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी, इस पीडीएफ फाइल में आपको टेलीफोन नंबर की सम्पूर्ण सूची प्राप्त हो जाएगी।
Contact Us
हमने अपनी वेबसाइट के माध्यम से आपको हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि इसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप निम्न हेल्पलाइन नंबर तथा ई मेल आईडी के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं-
- The Director-General
- Department of Social Justice and Empowerment, Haryana, India
- SCO 20-27, Jeevandeep Building, 3rd floor, Sector 17-A, Chandigarh
- Phone: 0172-2713277
- Email: sje@hry.nic.in
Important Links
- Old Age Pension Scheme Haryana Application Form
- Create an Account or Apply online at Saral Portal
- Log in at Saral Portal