मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 2024 आवेदन पत्र डाउनलोड, Mukhyamantri COVID-19 Yoddha Kalyan Yojana एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ – मध्य प्रदेश राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या देख वायरस की रोकथाम के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना वरियर्स अपना कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि इन कोरोना वॉरियर्स के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वर्ष 2020 में बनी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को एक बार फिर से राज्य में लागू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोरोना वरियर्स को काम के दौरान किसी हादसे का सामना करना पड़ता है और उसकी जान चली जाती है। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म]

Mukhyamantri COVID-19 Yoddha Kalyan Yojana 2024

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे योद्धाओं  के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा विस्तृत कार्य योजना आदेश जारी कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत विशेष बीमा योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की इस योजना का विस्तार करके इसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा नगरीय विकास गृह राजस्व एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मियों को भी जोड़ दिया है और इसे Mukhyamantri COVID-19 Yoddha Kalyan Yojana का नाम दे दिया है।[Read More]

Mukhyamantri COVID-19 Yoddha Kalyan Yojana

नरेंद्र मोदी योजना लिस्ट

Overview of Mukhyamantri COVID-19 Yoddha Kalyan Yojana

नाममुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना
आरम्भ की गईमध्य प्रदेश सरकार द्वारा
वर्ष2024
लाभार्थीकोविड-19 वॉरियर्स के परिवार
आवेदन की प्रक्रियाऑफलाइन
उद्देश्यकोविड-19 योद्धाओं के परिवार की सहायता करना
लाभ50 लाख रुपए
श्रेणीमध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.mpinfo.org/

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ

योजना के तहत पात्र कर्मचारिओं के कल्याण के लिए दावेदार को 50 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। क्वारंटाइन अवधि के दौरान या कोविड योद्धाओं के इलाज के लिए कर्मचारी या उसके दावेदार को कोई खर्च नहीं देना होगा। योजना में दी जाने वाली राशि पात्र श्रमिक द्वारा व्यक्तिगत रूप से ली गई अन्य बीमा पॉलिसी अथवा सरकार के कर्मचारी पर लागू बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि के अतिरिक्त होगी। [यह भी पढ़ें- एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: ऑनलाइन फॉर्म, Udyam Kranti Yojana]

Mukhyamantri COVID-19 Yoddha Kalyan Yojana पात्र लाभार्थी

दावा राशि के लिए सबसे पहले पात्र पति या पत्नी होंगे। उनके न होने की स्थिति में वैध संतान (विवाहित पुत्री को छोड़कर) के एक से अधिक होने पर समान राशि का वितरण किया जायेगा। विधवा, परित्यक्त पुत्री, विधवा पुत्र वधू (यदि पूर्णतः आश्रित हो), माता-पिता, भाई-बहन (यदि वह पूर्णतः आश्रित हो) दावा राशि के लिए क्रमिक रूप से पात्र होंगे। [यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश मतदाता सूची: MP Voter List, ceomadhyapradesh.nic.in Electoral PDF]

एमपी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना पात्रता मानदंड

  • जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वार्डबॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के तहत लाभान्वित होने के पात्र होंगे।
  • साथ ही शहरी विकास, राजस्व, गृह, शहरी विकास विभाग, शहरी एवं स्थानीय निकायों के सभी सफाईकर्मी एवं अन्य विभाग के कर्मचारी जो राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम में अपनी सेवाएं देने के लिए अधिकृत हैं, वे पात्र होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत बीमित स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • योजना में कर्मचारी का अर्थ राज्य सरकार या उसके बोर्ड/निगम/प्राधिकरण/एजेंसी/कंपनियों आदि के विभागों के कर्मचारियों द्वारा नियुक्त स्थायी, अनुबंधित, दैनिक वेतन, तदर्थ, आउटसोर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि से है।
  • इस योजना का लाभ सेवा के दौरान कोविड-19 से आकस्मिक मृत्यु होने पर या सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु होने पर दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना आवश्यक दस्तावेज

योजना में नामांकित दावेदार व्यक्ति के द्वारा विधिवत भरे गए हस्ताक्षर इटावा पत्र के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है।

  • संबंधित कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि मृतक उसी कार्यालय का कर्मचारी था, कार्यरत था एवं कोविड-19 के रोकथाम के लिये कार्य कर रहा था।
  • रद्द (कैंसिल) किया हुआ चेक (वांछनीय मूल में)
  • मृत्यु प्रमाण-पत्र (मूल में)
  • मृतक का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)
  • मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण-पत्र (प्रमाणित प्रति)
  • प्रयोगशाला रिपोर्ट, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोविड-19 (मूल या प्रमाणित प्रति में) के परीक्षण में सकारात्मक परिणाम आये थे
  • दावेदार का पहचान प्रमाण (प्रमाणिक प्रति)
  • जिस अस्पताल में मृत्यु हुई हो, उस अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु सारांश (प्रमाणित प्रति)

कोरोना संक्रमण के सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु के मामले में Mukhyamantri COVID-19 Yoddha Kalyan Yojana 2024 आवेदन करने के समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

  • संबंधित कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिससे यह प्रमाणित किया गया हो कि मृतक उसी कार्यालय का कर्मचारी था, कार्यरत था एवं कोविड-19 की रोकथाम के लिये कार्य कर रहा था।
  • रद्द (कैंसिल) किया हुआ चेक (वांछनीय, मूल में)
  • मृत्यु प्रमाण-पत्र (मूल में)
  • मृतक दावेदारों के बीच संबंधों का प्रमाण-पत्र (प्रमाणित प्रति)
  • मृतक का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)
  • पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट (प्रमाणित प्रति)
  • नामांकित दावेदार व्यक्ति द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र
  • दावेदार का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)
  • जिस अस्पताल में मृत्यु हुई हो, उस अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु सारांश (यदि अस्पताल में मृत्यु हुई हो, प्रमाणित प्रति)
  • एफआईआर (प्रमाणित प्रति)

एमपी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

  • एमपी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना दावा प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले दावेदार को संबंधित विभाग को दावा पत्र भरकर जमा करवाना होगा।
  • इसके बाद संबंधित कार्यालय इस संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और सक्षम अधिकारी को यह है अग्रेषित कर देगा।
  • अब सक्षम अधिकारी इस दावे का प्रसंस्करण करेगा और सब कुछ सही होने पर स्वीकृति जारी कर देगा।
  • इसके बाद अधिकारी द्वारा एक बिल तैयार किया जाएगा और दावे की राशि जारी करने के लिए जिला  कोषालय में बिल जमा करवाया जाएगा।
  • कोषालय संबंधित व्यक्ति के खाते में राशि को जारी कर देगा।
  • दावा प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर या योजना की अवधि समाप्ति के 3 महीने के बाद है (जो भी तिथि बाद की होगी)।

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