[रजिस्ट्रेशन] उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

UP Vidhwa Pension Apply, उप विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म भरे | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म, पेंशन लिस्ट में नाम देखे – पति की मृत्यु के बाद महिलाओं के लिए जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है और उन्हें खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन्ही समस्याओं का हल निकालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाओं को मासिक रूप से पेंशन दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में निराक्षित महिलाओ को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से की गयी है। इस आर्टिकल में Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana से सम्बंधित हर प्रकार की जानकारी विस्तार से बताई गई है। [यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: Kanya Sumangala Yojana, ऑनलाइन आवेदन]

UP Vidhwa Pension Yojana 2024

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा विधवा एवं निराधार महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा UP Vidhwa Pension Yojana के माध्यम से महिलाओं को 300 रुपए की पेंशन हर महीना दी जाती है। इस योजना का लाभ केवल उन सभी महिलाएं को दिया जाएगा, जिनकी आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा है एवं उनके पति की मृत्यु हो गई है। सभी पात्र लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2024 के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। अब इस योजना के द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को अपने खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह इस पेंशन के द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगी। [यह भी पढ़ें- यूपी प्रवासी राहत मित्र ऐप : Pravasi Rahat Mitra App Download (rahatup.in)]

 UP Vidhwa Pension Yojana

PM Modi Yojana

Overview of the Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana

योजना का नामउत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
वर्ष2024
आरम्भ की गईराज्य सरकारों के द्वारा
लाभार्थीबेसहारा विधवा महिलाएं
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्यविधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभभरण- पोषण के लिए आर्थिक मदद
श्रेणीउत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटhttps://sspy-up.gov.in/

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana शुरू की है। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु की विधवा महिलाओं को सीधे बैंक खाते में सहायता के रूप में पेंशन राशि प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है ताकि उन पेंशन के साथ कोई धोखा धड़ी ना किया जा सके। UP Vidhwa Pension Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक अलग पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा निराश्रित विधवा महिलाओं को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। [यह भी पढ़ें- यूपी ब्याज माफी योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व एप्लीकेशन फॉर्म]

Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त सकती है, और सभी ज़रूरतमंद आर्थिक रूप से गरीब बेसहार विधवा महिलाएं अपने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी इस आर्थिक सहायता से अपना जीवन यापन कर सकती है।
  • केवल वही महिलाएं आवेदन करके UP Vidhwa Pension Yojana 2024 लाभ उठा सकती हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं।
  • पेंशन की पूरी राशि सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी महिलाओ के बैंक खाते में डाली जाती है, जिससे कोई उनके हक के पैसे चुरा न पाए। यही कारण है कि UP Vidhwa Pension Yojana 2024 का आवेदन करने के लिए बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है जो आधार से लिंक होना चाहिए ।
  • उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की 18 से 60 वर्ष की आयु वाली आर्थिक रूप से गरीब विधवा महिलाओ को प्रदान किया जायेगा।

UP Vidhwa Pension 2024 पात्रता मानदंड

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा-

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक महिला का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
  • विधवा महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन का लाभ उन विधवाओं द्वारा लिया जा सकता है जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है।
  • केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त महिला UP Vidhwa Pension के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं।

 UP Vidhwa Pension Yojana के दस्तावेज़

  • विधवा महिला का आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • महिला का जन्म प्रमाण पत्र
  • राज्य निवास प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में UP Vidhwa Pension Yojana के तहत आवेदन कर सकते हैं।  

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “विधवा पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • अब आपको “न्यू एंट्री फॉर्म” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
 UP Vidhwa Pension Yojana
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके “सेव” के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।

Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana आवेदन स्थिति की जाँच

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “विधवा पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • अब आपको “आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल जायेगा।
आवेदन की स्थिति
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- पंजीकरण संख्या, पासवर्ड और कॅप्टचा दर्ज कर देना है।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “लॉगिन” के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप किये गए आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।

Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana आवेदक लॉगिन प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत समाजिक पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”आवेदक लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। 
आवेदक लॉगिन
  • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे- पेंशन का नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर,ओटीपी, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है। 
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप आवेदक आईडी लॉगिन कर सकते है। 

जिला प्रोबेशन अधिकारी लॉगिन करने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत समाजिक पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”जिला प्रोबेशन अधिकारी” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। 
जिला प्रोबेशन अधिकारी लॉगिन
  • इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे- लॉगिन प्रकार, जनपद, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है। 
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप जिला प्रोबेशन अधिकारी लॉगिन कर पाएंगे। 

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना फॉर्म में संशोधन करने की प्रक्रिया 

  • इस पेज पर आपको फॉर्म को संशोधित या एडिट का विकल्प मिलता है। इस लिंक की सहायता से आप संशोधन कर सकते है। 
  • फॉर्म को संशोधित करने के बाद आप अपनी जानकारी ऑनलाइन में बदल सकते है। 

रजिस्टर संख्या वापस कैसे निकाले?

  • सबसे पहले आपको यूपी पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको विधवा/निराश्रित महिला पेंशन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपको आवेदक लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। 
  • इस पेज पर आपको यदि आवेदक अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए है तो यहां क्लिक करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने नया पेज प्रदर्शित हो जायेगा। 
  • इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे- बैंक खाता संख्य, री एंटर बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, आदि दर्ज कर देना है। 
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर  क्लिक कर है। इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन संख्या वापस निकाल सकते है। 

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना लिस्ट देखने की प्रक्रिया  

  • सबसे पहले आपको यूपी पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको विधवा/निराश्रित महिला पेंशन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। 
  • अब आपको पेंशनर सूची के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज प्रदर्शित हो जायेगा। 
पेंशन योजना लिस्ट
  • इस पेज पर आपको जिले का चुनाव, ब्लॉक व ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। अब आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। 
  • इस पेज पर आपको ग्राम पंचायत की सूची दिखाई देगी। इस लिस्ट में आप अपना  नाम देख सकते है। इस प्रक्रिया का पालन करके आप पेंशनर सूची प्राप्त कर सकते है। 

बीडीओ/एसडीएम लॉगिन प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत समाजिक पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के पेज पर आपको ”बीडीओ/एसडीएम” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। 
बीडीओ/एसडीएम लॉगिन
  • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे-प्रकार का चयन, जनपद का नाम, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है। 
  • इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप बीडीओ/एसडीएम लॉगिन कर पाएंगे।

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