विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड, Uttarakhand Viklang Pension Yojana, Handicap Pension Scheme Uttarakhand, उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2021
उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए Utrakhand Viklang Pension Yojana 2021 की शुरुआत की है। विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्ति को सरकार हर माह 1000 रुपए की धनराशि देगी। इस पेंशन योजना की तरफ से मिलने वाली राशि का उपयोग कर विकलांग व्यक्ति अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते है। उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। इस लेख में हम आपको विकलांग पेंशन योजना 2021 से जुड़ी सभी जानकारी देंगे जैसी- उत्तराखंड विधवा पेंशन क्या है? रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज़, लाभ, उद्देश्य आदि। उत्तराखंड में रहने वाली सभी जाति तथा धर्म Handicap को इस योजना लाभ दिया जायगा। इच्छुक आवेदक इस आर्टिकल को पूरा पढ़ कर विकलांग पेंशन योजना संबंधित सभी जानकारी ले आसानी से ले सकते है।
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Uttrakhand Viklang Pension Yojana 2021
सामाजिक कल्याण (Social Kalian ) विभाग की सहायता से उत्तराखंड सरकार ने इस विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। विधवा पेंशन , बुढ़ापा पेंशन आदि के दुवारा लाभ लेने वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है। जो व्यक्ति शारारिक रूप से कार्य नहीं कर सकते है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन यापन करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः उत्तराखंड सरकार VIKLANG PENSION YOJANA के माध्यम से हर माह 1000 रुपए की राशि मुहैया कराएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि का भुगतान 6 -6 माह के अंतराल पर किस्तों में किया जायगा। विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने से पहले आवेदक के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि किसी अवस्था में ऐसा नहीं है तब विकलांग प्रमाण पत्र बनवा ले, जो मुख्य चिकत्साधिकारी या प्राथमिक सवास्थ्य केंद्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रदत्त होना चाहिए।

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उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना प्रमुख तथ्य
योजना का नाम | उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना |
आरम्भ की गई | समाज कल्याण विभाग द्वारा |
लाभार्थी | अपंग, विकलांग स्त्री एवं पुरुष |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | विकलांगजनो को आर्थिक मदद पहचाना |
लाभ | 1000रू मासिक सहायता राशि |
श्रेणी | उत्तराखंड सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | www.ssp.uk.gov.in/ |
विकलांग पेंशन योजना 2021 का उद्देश्य
विकलांग व्यक्तियों को दैनिक खर्चे चलाने में बहुत मुश्किल होती है। चुकी विकलांग लोग काम करने में असमर्थ होते है इन सब कठिनाईओं को देख उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक रूप से सहायता देने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की है। जिसके से माध्यम से उत्तराखंड सरकार हर माह 1000 रुपए की राशि मुहैया कराएगी। सरकार का विकलांग लोगो का ये सहयोग उन्हें उनकी आजीविका में सहयोग करेगा। उत्तराखंड विकलांग योजना में आवेदन बिलकुल सरल एवं आसानी से किया जा सकता है , जिसका तरीका हमने इस लेख के अंत में दिया है। इस योजना में इच्छुक आवेदक की कुल वार्षिक आय या कुल परिवार आय 48 हज़ार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के जिन विकलांग व्यक्तियों के पास तीन या चार पहिया वाहन है उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जायगा।
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विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लाभ
- सरकार का विकलांग लोगो का ये सहयोग उन्हें उनकी आजीविका में सहयोग करेगा। विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने से पहले आवेदक के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए
- विधवा पेंशन , बुढ़ापा पेंशन आदि के दुवारा लाभ लेने वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
- वे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 या 65 वर्ष से अधिक है केवल इस आयु के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है।
- उत्तराखंड के जिन विकलांग व्यक्तियों के पास तीन या चार पहिया वाहन है उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जायगा।
- इस योजना में इच्छुक आवेदक की कुल वार्षिक आय या कुल परिवार आय 48 हज़ार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- Uttrakhand Viklang Pension Yojana 2021 माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार हर माह 1000 रुपए की राशि मुहैया कराएगी।
- राज्य के वे विकलांग व्यक्ति जिनके पास विकलांग प्रमाण पत्र या युडीआईडी कार्ड (UDID CARD) हो,वो ही विकलांग इस योजना का लाभ ले सकते है।
- इस योजना का लाभ केवल शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति या फिर 40 % से अधिक विकलांग व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जायगा।
पात्रता मानदंड
- उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही इस विकलांग योजना का लाभ उठा सकते है।
- आवेदिका का बैंक अकाउंट आवेदिका के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही इस योजना का लाभ ले सकते है।
- इच्छुक आवेदक की कुल वार्षिक आय या कुल परिवार आय 48 हज़ार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- तीन पहिया अथवा चार पहिया वाहन वाले विकलांग व्यक्ति को विकलाँग पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जायगा।
- मुख्य चिकत्साधिकारी या प्राथमिक सवास्थ्य केंद्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए इच्छुक आवेदक की आयु 16 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए।
- वे विकलांग व्यक्ति जो 40 % से अधिक विकलांगता से ग्रस्त है , उनको ही Uttrakhand pension scheme 2021 का लाभ दिया जायगा।
आवश्यक दस्तावेज़
यदि आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते है , तब आपके पास नीचे लिखे हुए डाक्यूमेंट्स होने चाहिए यदि आपके पास इनमे से कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पास बुक
- विकलांग प्रमाण पत्र
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
राज्य के जो इच्छुक आवेदक UK Viklang Pension Yojana 2021 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है? वो नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको नागरिक सेवा सेक्शन में “नया ऑनलाइन आवेदन ” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- जिसके बाद आपको पेंशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायगा।
- उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ओपन करना होगा तथा वहाँ आपको पूछी गयी जानकारी जैसे -आयु , पता ,आधार कार्ड, आवेदक का नाम सभी भर देनी है।
- सभी जानकारी का भली भांति चयन करने के बाद ,एक बार पुनः जाँच कर ले की दी हुई जानकारी सही है या नहीं। उसके बाद सुरक्षित करे पर क्लिक करे।