उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन करे | Uttarakhand Viklang Pension Yojana रजिस्ट्रेशन, पात्रता, उद्देश्य व लाभ – उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए Utrakhand Viklang Pension Yojana 2023 की शुरुआत की है। विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड में आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्ति को सरकार हर माह 1000 रुपए की धनराशि देगी। इस पेंशन योजना की तरफ से मिलने वाली राशि का उपयोग कर विकलांग व्यक्ति अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते है। उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। इस लेख में हम आपको उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना से जुड़ी सभी जानकारी देंगे जैसी: – उत्तराखंड विधवा पेंशन क्या है? रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज़, लाभ, उद्देश्य आदि। उत्तराखंड में रहने वाली सभी जाति तथा धर्म Handicap को इस योजना लाभ दिया जायगा। इच्छुक आवेदक इस आर्टिकल को पूरा पढ़ कर विकलांग पेंशन योजना संबंधित सभी जानकारी ले आसानी से ले सकते है। [यह भी पढ़ें- Gaura Devi Kanya Dhan Yojana 2023: नन्दा गौरा देवी कन्या धन, Application Form]
Table of Contents
Uttrakhand Viklang Pension Yojana 2023
सामाजिक कल्याण (Social Kalian ) विभाग की सहायता से उत्तराखंड सरकार ने Handicap Pension Scheme Uttarakhand की शुरुआत की है। विधवा पेंशन , बुढ़ापा पेंशन आदि के दुवारा लाभ लेने वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है। जो व्यक्ति शारारिक रूप से कार्य नहीं कर सकते है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन यापन करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार Uttarakhand Viklang pension yojana के माध्यम से हर माह 1000 रुपए की राशि मुहैया कराएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि का भुगतान 6 -6 माह के अंतराल पर किस्तों में किया जायगा। विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने से पहले आवेदक के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि किसी अवस्था में ऐसा नहीं है तब विकलांग प्रमाण पत्र बनवा ले, जो मुख्य चिकत्साधिकारी या प्राथमिक सवास्थ्य केंद्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रदत्त होना चाहिए। [यह भी पढ़ें- उत्तराखंड फाइव स्टार विलेज योजना 2023: Five Star Village Scheme, Online Registration]

Overview of the Uttarakhand Viklang Pension Yojana
योजना का नाम | उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना |
वर्ष | 2023 |
आरम्भ की गई | समाज कल्याण विभाग द्वारा |
लाभार्थी | अपंग, विकलांग स्त्री एवं पुरुष |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | विकलांगजनो को आर्थिक मदद पहचाना |
लाभ | 1000रू मासिक सहायता राशि |
श्रेणी | उत्तराखंड सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.ssp.uk.gov.in/ |
विकलांग पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य
विकलांग व्यक्तियों को दैनिक खर्चे चलाने में बहुत मुश्किल होती है। चुकी विकलांग लोग काम करने में असमर्थ होते है इन सब कठिनाईओं को देख उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक रूप से सहायता देने के उद्देश्य से विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड की शुरुआत की है। जिसके से माध्यम से उत्तराखंड सरकार हर माह 1000 रुपए की राशि मुहैया कराएगी। सरकार का विकलांग लोगो का ये सहयोग उन्हें उनकी आजीविका में सहयोग करेगा। उत्तराखंड विकलांग योजना में आवेदन बिलकुल सरल एवं आसानी से किया जा सकता है , जिसका तरीका हमने इस लेख के अंत में दिया है। इस योजना में इच्छुक आवेदक की कुल वार्षिक आय या कुल परिवार आय 48 हज़ार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के जिन विकलांग व्यक्तियों के पास तीन या चार पहिया वाहन है उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जायगा। [यह भी पढ़ें- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना उत्तराखंड 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म]
विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लाभ
- सरकार का विकलांग लोगो का ये सहयोग उन्हें उनकी आजीविका में सहयोग करेगा। विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड में आवेदन करने से पहले आवेदक के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए
- विधवा पेंशन , बुढ़ापा पेंशन आदि के दुवारा लाभ लेने वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
- वे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 या 65 वर्ष से अधिक है केवल इस आयु के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है।
- उत्तराखंड के जिन विकलांग व्यक्तियों के पास तीन या चार पहिया वाहन है उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जायगा।
- इस योजना में इच्छुक आवेदक की कुल वार्षिक आय या कुल परिवार आय 48 हज़ार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- Uttrakhand Viklang Pension Yojana 2023 माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार हर माह 1000 रुपए की राशि मुहैया कराएगी।
- राज्य के वे विकलांग व्यक्ति जिनके पास विकलांग प्रमाण पत्र या युडीआईडी कार्ड (UDID CARD) हो,वो ही विकलांग इस योजना का लाभ ले सकते है।
- इस योजना का लाभ केवल शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति या फिर 40 % से अधिक विकलांग व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जायगा।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना पात्रता मानदंड
- उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही इस विकलांग योजना का लाभ उठा सकते है।
- आवेदिका का बैंक अकाउंट आवेदिका के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही इस योजना का लाभ ले सकते है।
- इच्छुक आवेदक की कुल वार्षिक आय या कुल परिवार आय 48 हज़ार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- तीन पहिया अथवा चार पहिया वाहन वाले विकलांग व्यक्ति को विकलाँग पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जायगा।
- मुख्य चिकत्साधिकारी या प्राथमिक सवास्थ्य केंद्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए इच्छुक आवेदक की आयु 16 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए।
- वे विकलांग व्यक्ति जो 40 % से अधिक विकलांगता से ग्रस्त है, उनको ही Uttrakhand Pension Scheme 2023 का लाभ दिया जायगा।
आवश्यक दस्तावेज़
यदि आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते है , तब आपके पास नीचे लिखे हुए डाक्यूमेंट्स होने चाहिए यदि आपके पास इनमे से कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पास बुक
- विकलांग प्रमाण पत्र
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप ऑफलाइन मोड में विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको नागरिक सेवा सेक्शन में “पेंशन अनुदान योजनाओ के लिए आवेदन पत्र” का विकल्प दिखाई देगा, आपको उस विकल्प पर क्लिक कर देना है।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा, इसके बाद आपको इस पेज पर “दिव्यांग पेंशन आवेदन फॉर्म” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में खुल कर आ जाएगा। अब आपको इस फॉर्म की पीडीएफ को डाउनलोड करना है।
- आपके द्वारा डाउनलोड करने के बाद, अब फॉर्म का प्रिंट निकाल ना होगा। इसके बाद आपको सही प्रकार से फॉर्म पूछी गई जानकारी को भरना है।
- सभी सम्बंधित जानकारी को भरने के बाद आपको दस्तावेजों को अटैच करके अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में जमा कर देना है।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
राज्य के जो इच्छुक आवेदक UK Viklang Pension Yojana 2022 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है? वो नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको नागरिक सेवा सेक्शन में “नया ऑनलाइन आवेदन” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- जिसके बाद आपको पेंशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायगा।
- उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ओपन करना होगा तथा वहाँ आपको पूछी गयी जानकारी जैसे -आयु , पता ,आधार कार्ड, आवेदक का नाम सभी भर देनी है।
- सभी जानकारी का भली भांति चयन करने के बाद ,एक बार पुनः जाँच कर ले की दी हुई जानकारी सही है या नहीं। उसके बाद सुरक्षित करे पर क्लिक करे।
Helpline Number
यदि आप उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कर रहे है और आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1800 180 4094 के द्वारा अपनी समस्या का समाधान कर सकते है।