UP Viklang Pension Yojana Apply Online, ऑनलाइन आवेदन की स्थिति, लॉगिन @ sspy-up.gov.in | विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश एप्लीकेशन फॉर्म, लाभ, सहायता राशि – उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकलांग लोगो को अच्छा जीवन देने के लिए UP Viklang Pension Yojana को आरंभ करने की घोषणा की गई है, इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग व्यक्तियों को हर महीने सहायता के रूप में पेंशन दी जाएगी। इस लाभ का उपयोग करने से सभी लाभार्थी अपना आर्थिक जीवन बहुत ही सुखद तरीके से यापन कर पाएंगे। इसके साथ प्रतेक लाभार्थी को अपने जीवन यापन करने के लिए अन्य किसी पर निर्भर रहने की जरुरत नहीं पड़ेगी। इस आर्टिकल में यूपी विकलांग पेंशन योजना 2024 से जुड़ी हर प्रकार की आवश्यक जानकारी को विस्तार से बताया गया है। [यह भी पढ़ें- (OTS रजिस्ट्रेशन) उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना: EK Must Samadhan आवेदन फॉर्म]
UP Viklang Pension Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी UP Viklang Pension Yojana के माध्यम से विकलांग नागरिकों को 500 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिक अपने जीवन स्तर को सुधार पाएंगे। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए राज्य सरकार ने विकलांग नागरिकों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गयी है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक बीपीएल सूची के अंतर्गत होने चाहिए, अन्यथा विकलांग नागरिकों को इस योजना के पात्र नहीं माना जायेगा। जो आवेदक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको 40% विकलांग होना अनिवार्य है। Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। [यह भी पढ़ें- (SSPY) UP Pension Scheme – उत्तर प्रदेश पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन]
Overview of the UP Viklang Pension Scheme
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
वर्ष | 2024 |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | विकलांग जन |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | पेंशन की सुविधा |
लाभ | मासिक पेंशन भत्ता |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in/index.aspx |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
हमारे देश में विकलांग नागरिकों की संख्या करोड़ों में है, जो बहुत परेशान और असहाय घूम रहे हैं। ये विकलांग नागरिक कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें भीख मांगकर या किसी और पर निर्भर होकर अपने जीवन का गुजारा करना पड़ रहा है। इन सभी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से UP Viklang Pension शुरू की गई है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह बताया है कि राज्य के नागरिकों को आजीविका प्रदान करने के लिए प्रति माह 500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।[Read More]
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन राशि
उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से आरम्भ की गयी यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए कैबिनेट बैठक में पास हुए नए नियमों के अनुसार अब विकलाँग लोगो को पेंशन के रूप में हर महीना 500/- रू की सहायता राशि दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन के माध्यम से राज्य के विकलांग लोग अपनी आजीविका को बेहतर कर सकते हैं, जिससे उनको किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। [यह भी पढ़ें- यूपी जनसंख्या कानून: UP 2 Child Policy, जनसंख्या विधेयक मसौदे की सुविधाएं व कटौती]
विकलांग पेंशन योजना यूपी न्यू अपडेट
हम जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस के दौरान सभी नागरिको को कई अन्य तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं, जिसको देखते हुए शुरू में केंद्र सरकार के माध्यम से 21 दिन का लॉक-डाउन भी लगाया गया था। इसी समस्या से जूझने के लिए देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने विकलांग लोगो के लिए Viklang Pension Yojana आरम्भ की है, इस योजना के तहत आने वाले तीन महीने तक विकलांग लोगो को 1000 रुपए हर महीना दिए जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के तहत मिल रही पेंशन की राशि 500 रुपए से 1000 रुपए नयी घोषणा के बाद बढ़ा दी गयी है। [यह भी पढ़ें- यूपी किसान कल्याण मिशन योजना: UP Kisan Kalyan Mission रजिस्ट्रेशन]
- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से दी जाने वाली इस राशि को लाभार्थी अगले तीन महीने तक सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इस राशि को तीन महीने तक दो किस्तों में प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना लाभ लगभग 3 करोड़ विकलांग लोगो को प्रदान किया जाएगा। UP Viklang Pension Yojana का प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत सीएम योगी आदित्य नाथ जी से पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है।
UP Viklang Pension Yojana 2024 के लाभ
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला-पुरूष उम्मीदवार ले सकते है।
- UP Viklang Pension के लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ 40% से अधिक विकलांग व्यक्तियों को ही दिया जायेगा।
- Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana का लाभ केवल SSBY आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन के माध्यम से ही लिया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग नागरिकों को दिया जाएगा। राज्य के विकलांग नागरिकों को इस विकास पेंशन योजना के तहत प्रति माह 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- सभी विकलांग नागरिकों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही 500 रुपये मिलेंगे।
- विकलांग नागरिकों को आजीविका प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह UP Viklang Pension Yojana 2024 शुरू की गयी है।
- राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 40% विकलांग आवेदकों को 500 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, विकलांग नागरिकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- इस योजना के तहत, सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, इसलिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
UP Viklang Pension की पात्रता
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा:-
- Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही ले सकते है आवेदक का प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024 का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला-पुरूष उम्मीदवार ले सकते है।
- आवेदक व्यक्ति स्त्री-पुरुष का बैंक में खाता होना अनिवार्य है अन्यथा वह योजना ने आवेदन नहीं कर सकता।
- आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में मासिक आय 1500 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, अविवाहित होने की स्थिति में मासिक आय 1000 रुपए निर्धारित है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक की 40% विकलांगता होना अनिवार्य है।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024 का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यदि विकलांग नागरिक तीन पहिया वाहन या चार पहिया वाहन का मालिक है या कोई भी वाहन इस पेंशन के लिए पात्र नहीं है।
- विकलांग व्यक्ति जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2024 का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले जो इच्छुक नागरिक इस UP Viklang Pension Yojana के तहत अपना आवेदन करना चाहते है, उन्हें नीचे बताई सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा जो इस प्रकार है:-
- सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण, विकलांगता का विवरण आदि दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “Save” के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आपको अपने विवरण जांच करने के बाद “फॉर्म संपादित करें/अंतिम सबमिशन” के बटन पर क्लिक कर देना है।
आवेदक लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”आवेदक लॉगिन” के विकल्प कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे- पेंशन का नाम,रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप आवेदक लॉगिन कर सकते है।
UP Viklang Pension Yojana की आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- अब आपको यहाँ “आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके समाने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- रजिस्ट्रेशन संख्या , पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “लॉगिन” के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana की लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखे?
- सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको पेंशनर सूची के सेक्शन आप अपने अनुसार जिस वर्ष की सूची देखना चाहते हैं, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने आपके द्वारा चयनित वर्ष की सूची की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट पर होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा है। इस पेज पर आप से पूछी गई सभी जानकारी जैसे – आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेलेक्शन पेमेंट ,स्कीम रजिस्ट्रेशन आईडी,रजिस्टरड मोबाइल नंबर को दर्ज कर देना है।
- अब आपके रेसगिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। वह OTP आपको OTP बॉक्स में तथा कैप्चा कोड को सही स्थान पर दर्ज करके लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार संबंधित जानकारियां आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी।
एप्लीकेशन आईडी वापस निकालने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको आवेदक लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए है तो यहां क्लिक करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने नया पेज प्रदर्शित हो जायेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे- बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप अपना खोया हुआ एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते है।
विकलांग पेंशनर लिस्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको दिव्यांग और कुष्ठावस्था पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना है।अब आपको पेंशनर सूची का विकल्प दिखाई देगा। आप जिस भी वर्ष की पेंशनर सूची देखना चाहते हैं, आपको उस वर्ष की पेंशनर सूची के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना जिले का चुनाव करना है।
- इसके बाद आपको विकासखंड का चुनाव और गांव का चुनाव करके गांव के नाम पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने गांव के पेंशन की समरी खुल जाएगी।
- इसमें आपको पेंशनरों की संख्या पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपके गांव के सभी दिव्यांग पेंशनरों की सूचि प्रदर्शित हो जाएगी।
- इस सूचि में से आप अपना नाम ढूढ़कर किसी भी वित्तीय वर्ष की दिव्यांग पेंशन सूचि देख सकते है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण लॉगिन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”लॉगिन” के विकल्प में से ”जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे- लॉगिन प्रकार, जनपद, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण लॉगिन कर सकते है।
Helpline Number
हमारी वेबसाइट माध्यम से आपको UP Viklang Pension Yojana 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि इसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप निम्न हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं-
- हेल्पलाइन नंबर– 18004190001