उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व एप्लीकेशन फॉर्म

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन @ ssp.uk.gov.in | Uttarakhand Vridha Pension Online Registration Form PDF – उत्तराखंड राज्य सरकार अपने प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न सुविद्याएँ प्रदान करने के उद्देश्य से समय-समय पर अनेक योजनाओं का शुभारम्भ करते रहती है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए Uttarakhand Vridhavastha Pension Yojana का आरम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वृद्ध नागरिकों को लाभवन्तित किया जायेगा एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। राज्य के ऐसे नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है एवं वें बीपीएल कार्ड धारक है, उन्हें सरकार पेंशन के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। [यह भी पढ़ें- उत्तराखंड अपणि सरकार पोर्टल: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, Apni Sarkar Portal Login व स्टेटस]

Table of Contents

Uttarakhand Vridhavastha Pension Yojana 2024

उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना का आरम्भ उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रदेश के वृद्ध नागरिक को जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को प्रत्येक माह 1200 रूपये की राशि जोकि 6 माह के अंतराल में 2 किश्तों में प्रदान की जाती है एवं इस पेंशन राशि को सीधे उनके बैंक खातें में ट्रांसफर की जाती है। उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाने हेतु लाभार्थी को बीपीएल कार्ड धारक होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार की यह योजना एक वित्त पोषित योजना है, जो समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के द्वारा संचालित की जाएगी।[Read More]

उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना

 PM Modi Scheme

Overview of Uttarakhand Vridha Pension Yojana

योजना का नाम    उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना
आरम्भ की गयीउत्तराखंड राज्य सरकार
वर्ष 2024
लाभार्थी राज्य के वरिष्ठ नागरिक 
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन 
उद्देश्य आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान करना
लाभ 1200 रुपये प्रति माह 
श्रेणीउत्तराखंड सरकारी योजनाएं 
आधिकारिक वेबसाइटssp.uk.gov.in

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024 के उद्देश्य 

उत्तराखंड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध नागरिकों की सहायता हेतु Uttarakhand Vridha Pension Yojana की शुरआत राज्य सरकार द्वारा की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसे नागरिक जो गरीब वर्ग से सम्बंधित है एवं अपनी वृद्धावस्था के कारण काम करने में सक्षम नहीं है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने एवं अपने परिवार के भरण-पोषण हेतु पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के शुरूआती समय में लाभार्थियों को 500 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी, जिसे वर्तमान समय में बढाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। पेंशन की यह राशि लाभार्थियों को 6 माह के अंतराल में 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी।[Read More]

उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना से सम्बंधित लाभ एवं विशेषताएं 

  • इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य के केवल वरिष्ठ नागरिक अर्थात जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो, ही प्राप्त कर सकते है। 
  • राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी वृद्ध नागरिकों को 1200 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन केंद्र सरकार एवं उत्तराखंड राज्य सरकार दोनों के द्वारा मिलकर किया जायेगा, जिसके अंतर्गत पेंशन की कुछ राशि राज्य सरकार एवं शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।  
  • उत्तराखंड राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि को सीधे उनके बैंक खातें में ट्रांसफर किया जायेगा, जिससे लाभार्थियों को किसी दफ्तर अथवा विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 

Uttarakhand Vridha Pension Yojana के पात्रता मापदंड 

किसी भी सरकारी योजना से होने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए आवेदकों को उस योजना से सम्बंधित कुछ महत्त्वपूर्ण पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होता है।  इसी तरह उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी Uttarakhand Vridhavastha Pension Yojana से सम्बंधित लाभों को प्राप्त करने हेतु प्रदेश के इच्छुक नागरिकों को निम्न पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा:-

  • आवेदनकर्ता को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। 
  • आवेदक प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक अर्थात उनकी आयु 60 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। 
  • उत्तराखंड राज्य के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के लिए पात्र माना जायेगा जो गरीब वर्ग से सम्बंधित हो एवं वह बीपीएल कार्ड धारक हो।  
  • यदि आवेदक के परिवार में 20 वर्ष से अधिक या इससे कम आयु का कोई सदस्य है एवं आवेदक गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, तो ऐसे आवेदक भी इस योजना के पात्र माने जायेंगे। 
  • आवेदनकर्ता यदि किसी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है एवं पेंशनभोगी है तो इस परिस्थिति में आवेदक राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माना जायेगा। 
  • लाभार्थी आवेदक की अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय 48000 रुपये अथवा मासिक आय 4000 रूपये तक होने चाहिए। 

वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज 

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाते  पासबुक 
  • कार्यरत मोबाइल नंबर 

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया 

उत्तराखंड राज्य के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा:-

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा। 
उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “नागरिक सेवाओं” के सेक्शन में से “आवेदन करें, स्थिति जाने” के विकल्प पर क्लिक करना है, और आपके सामने दो विकल्प प्रदर्शित हो जाऐगें। 
  • इन में से आपको “नया ऑफलाइन आवेदन करें” के लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। 
 ऑफलाइन आवेदन करें
  • अब आप जिस भी पेंशन योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करना चाहते हैं, आपको उसका चयन करना है। इसके बाद आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। 
  • क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालना है। 
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी है ,और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को साथ में संग्लन कर देना है। 
  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म को उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग में जमा कर देना है, और इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। 

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेशन योजना के अंतर्गत लॉगिन करने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। 
लॉगिन
  • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे- यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है। 
  • अब आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक कर देना है इस प्रकार आप उत्तराखंड वृद्धावस्था पेशन योजना के अंतर्गत लॉगिन कर सकते है।

वृद्धावस्था पेंशन की वर्तमान स्थिति देखने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”पेंशन/अनुदान स्थिति” के विकल्प में से ”पेंशन की वर्तमान स्थिति” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। 
वृद्धावस्था पेंशन की वर्तमान स्थिति
  • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे- पेंशन योजना का चुनाव, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है। 
  • अब आपको क्लिक करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप व्रद्धावस्था पेंशन की वर्तमान स्थिति देख सकते है।

नशा मुक्ति केंद्र पंजीकरण करने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको अन्य सेवाएं के सेक्शन में से वेब लिंक के अनुभाग में से आपको नशा मुक्ति केंद्र पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर पंजीकरण फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा। 
नशा मुक्ति केंद्र पंजीकरण
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है और कैप्चा कोड दर्ज करके सुरक्षित करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। 
  • इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से नशा मुक्ति केंद्र पंजीकरण कर सकते है।  

जातिवार वृद्धावस्था पेंशन रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको अन्य सेवाएं के सेक्शन में से विश्लेषण हेतु के अनुभाग में से वृद्धावस्था के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
जातिवार वृद्धावस्था पेंशन
  • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे- वित्तीय वर्ष, क़िस्त, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है। 
  • अब आपको रिपोर्ट जारी करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रक्रिया का पालन करके आप जातिवार वृद्धावस्था पेंशन रिपोर्ट देख सकते है।  

एंड्राइड ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”नागरिक सेवाएं” के सेक्शन में से ”मोबाइल एप्लीकेशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। 
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • इस पेज पर आपको ”एंड्राइड एप्लीकेशन” के विकल्प में से योजना का चुनाव कर देना है। 
  • अब योजना का चुनाव करते ही उस योजना के सामने डाउनलोड का चिह्न प्रदर्शित होगा,उस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार एंड्राइड ऐप आपकी डिवाइस में डाऊनलोड हो जायेगा। 
  • इसके बाद आप इसे इंस्टॉल करके इस ऐप का प्रयोग कर सकते है।  

जानने योग्य प्रश्न देखने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”अन्य सेवाएं” के सेक्शन में से जानने योग्य प्रश्न के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
Uttarakhand Vridhavastha Pension Yojana
  • इस पेज पर आपके सामने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रदर्शित हो जाएंगे। इस प्रक्रिया का पालन करके आप जानने योग्य प्रश्न देख सकते है।   

एनएसएपी रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया  

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको अन्य सेवाएं के सेक्शन में से एनएसएपी रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
एनएसएपी रिपोर्ट
  • इस पेज पर आपको योजना का चुनाव करके उस योजना के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने नया पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
  • अब आपके सामने एनएसएपी रिपोर्ट खुलकर आ जाएगी। इस प्रक्रिया का पालन करके आप एनएसएपी रिपोर्ट देख सकते है।  

जन प्रतिनिधि हेतु जानकारी देखने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको अन्य सेवाएं के सेक्शन में से ”जन प्रतिनिधि हेतु” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
जन प्रतिनिधि हेतु जानकारी
  • इस पेज पर आपके सामने कुछ विकल्प प्रदर्शित हो जाएगे, जैसे- जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु, ब्लाक प्रमुख हेतु, ग्राम प्रधान हेतु, नगर पालिका/ नगर निगम हेतु, वार्ड मेंबर हेतु आदि। 
  • आपको इन विकल्पो में से किसी एक का चुनाव कर लेना है, इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
  • इसके बाद आपको पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे- जिले का चुनाव, तहसील का चुनाव, ब्लॉक का चुनाव, पंचायत का चुनाव, गांव का चुनाव आदि कर लेना है। 
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज कर देना है इसके बाद आपको शो के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप जन प्रतिनिधि हेतु जानकारी देख सकते है।  

बैंक वार पेंशन रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको अन्य सेवाएं के सेक्शन में से बैंक हेतु के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
बैंक वार पेंशन रिपोर्ट
  • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे- पेंशन योजना का चुनाव, जिले का चुनाव, वित्तीय वर्ष, क़िस्त आदि दर्ज कर देना है। 
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको रिपोर्ट जारी करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप बैंक वार पेंशन रिपोर्ट देख सकते है।  

पेंशन का पूर्ण विवरण खोजने  की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”पेंशन/अनुदान स्थिति” के विकल्प में से ”पेंशन का पूर्ण विवरण” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। 
पेंशन का पूर्ण विवरण
  • इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे- पेंशन योजना का चुनाव, क्षेत्र के प्रकार का चुनाव, तहसील का चुनाव, पेंशनर का नाम, जिले का चुनाव,ब्लॉक टाउन का चुनाव, पेंशनर संख्या, पंचायत वॉर्ड, बैंक खाता संख्या, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देंना है। 
  • अब आपको खोजे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप पेंशन का पूर्ण विवरण देख सकते है। 

अपने योजना के अनुदान की वर्तमान स्थिति देखने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”पेंशन/अनुदान स्थिति” के विकल्प में से ”पेंशन की वर्तमान स्थिति” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। 
अनुदान की वर्तमान स्थिति
  • इस पेज पर आपको सभी पूछी गई जानकारी का विवरण जैसे- योजना का चुनाव, अपनी आवेदन संख्या, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है। 
  • अब आपको क्लिक करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप योजना के अनुदान की वर्तमान स्थिति देख सकते है। 

संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको नागरिक सेवाएं के सेक्शन में से संपर्क करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
संपर्क विवरण
  • इस पेज पर आपके सामने संपर्क से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। इस प्रकार आप संपर्क विवरण देख सकते है।  

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