चंडीगढ़ परवरिश योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन: Download Form PDF @ chdsw.gov

Chandigarh Parvarish Yojana एप्लीकेशन फॉर्म, उद्देश्य व लाभ | चंडीगढ़ परवरिश योजना आवेदन कैसे करे, पात्रता जाने – राज्य के Covid-19 मे अनाथ हुए बच्चों को लाभ प्रदान करने हेतु देश के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सरकार द्वारा चंडीगढ़ परवरिश योजना को आरंभ किया गया है। राज्य के कोरोनावायरस संक्रमण से संक्रमित बच्चों और अनाथ हुए बच्चों को राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सभी पात्र बच्चो को निशुल्क स्कूली शिक्षा, भरण पोषण की सामग्री, रहन सहन की व्यवस्था ,चिकित्सा सुविधा, स्नातक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता भी राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको Chandigarh Parvarish Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है।  

Chandigarh Parvarish Yojana 2024

राज्य के कोविड-19 के कारण अनाथ हुए गरीब बच्चों को लाभ प्रदान करने हेतु चंडीगढ़ सरकार द्वारा चंडीगढ़ परवरिश योजना को आरंभ किया गया है। राज्य के पात्र अनाथ बच्चों को  शिक्षा, चिकित्सा सुविधा से लेकर भरण पोषण तक की सुविधाएं इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, इसके साथ ही 3 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपोसिट भी राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र बच्चे के नाम पर इस योजना के तहत किया जाएगा। यह राशि हितग्राही बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के प्राप्त हो सकेगी, इसके साथ ही कोविड-19 के कारण अनाथ हुए  ऐसे बच्चे जिनके पास रहने के लिए स्थान मौजूद नहीं है उन सभी बच्चो की इस योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं में रहने हेतु भर्ती भी सरकार द्वारा कराया जाएगा।[Read More]

Chandigarh Parvarish Yojana

चंडीगढ़ परवरिश योजना 2024 का उद्देश्य 

चंडीगढ़ परवरिश योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चो को लाभ प्रदान करना है, इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी पात्र बच्चो के भरण पोषण, शिक्षा, रहन सहन, चिकित्सा सुविधा, बीमा सुविधा और मूलभूत जरूरतों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनाथ बच्चो का समग्र विकास हो सकेगा, जिससे उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा Chandigarh Parvarish Yojana 2024 का संचालन किया जा रहा है, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सभी हितग्राही बच्चे आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।  

Overview of Chandigarh Parvarish Yojana

योजना का नामचंडीगढ़ परवरिश योजना
आरम्भ की गईचंडीगढ़ सरकार द्वारा
वर्ष2024
लाभार्थीकोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन एवं ऑफलाइन 
उद्देश्यअनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अन्य विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाना
लाभअनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अन्य विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी 
श्रेणीचंडीगढ़ सरकारी योजनाएं 
आधिकारिक वेबसाइटhttps://chdsw.gov.in/

चंडीगढ़ परवरिश योजना के तहत अब तक 270 अनाथ बच्चे हुए वेरीफाई

कोरोना महामारी के दौरान अनाथ होने वाले 270 बच्चे  चंडीगढ़ परवरिश योजना 2024 के तहत वेरिफाई हुए है, इन सभी वेरिफाइड बच्चो का रजिस्ट्रेशन लाभ प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा कर दिया गया है। इन सभी बच्चो में से 154 बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ या पिता में से कोई एक नहीं है तथा 12 ऐसे बच्चे है जो पूर्ण रूप से अनाथ है, इन सभी बच्चो को हर महीने 2500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त Chandigarh Parvarish Yojana के तहत 154 बच्चों को 53 लाख रुपए की राशि चंडीगढ़ प्रशासन के सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा जारी की गई है, इसके साथ ही डिप्लोमा और डिग्री की पढ़ाई कर रहे बच्चों की भी सहायता करने हेतु जल्द ही राशि को जारी किया जाएगा, जिससे की उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

चंडीगढ़ परवरिश योजना 2024 के तहत शामिल बच्चों की कैटेगरी

विभाग द्वारा Chandigarh Parvarish Yojana 2024 के तहत सभी आवेदक बच्चो को चार श्रेणियों में बांटा गया है, इन श्रेणियों के आधार पर ही सरकार द्वारा सभी पात्र बच्चो को आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा यह श्रेणियां इस प्रकार है:- 

प्रथम श्रेणी:- ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड-19 के दौरान हो गई है, तथा उनके जीवित माता-पिता ने उन्हें सरेंडर कर दिया है, ऐसे सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में आते है। 

  • पात्रता- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को चंडीगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम की होनी चाहिए, जिन बच्चों के पास बर्थ प्रूफ नहीं है अधिनियम 2015 अनुसार उन बच्चों की उम्र निर्धारित होनी चाहिए, वह बच्चे जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निवासी नहीं है उन्हें किशोर न्याय के अनुसार मूल राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा।
  • वित्तीय लाभ- इस श्रेणी में 60 दिन के अंदर ही बच्चों के नाम पर ₹300000 की सवधि जमा की जाएगी, इसकी राशि उन बच्चो को 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत यदि बच्चों को परिवार आधारित देखभाल के लिए रखा जाता है तो यह राशि नहीं दी जाएगी और उसके गोपनीयता की रक्षा के लिए विभाग के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
  • शैक्षिक लाभ- किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत शैक्षिक संस्थानों और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में बाल देखभाल संस्थानों में भर्ती बच्चों को नामांकित किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चे की शैक्षिक और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने का खर्च समाज कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।  

द्वितीय श्रेणी:- ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 के दौरान हो गई तथा अब वह विस्तारित परिवार या अभिभावकों (रिश्तेदारों) के पास रह रहे है, द्वितीय श्रेणी के तहत आते है।  

  • पात्रता- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को चंडीगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम की होनी चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, माता-पिता दोनों की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुई हो। 
  • वित्तीय लाभ – पात्र बच्चों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत ₹5000 प्रदान किए जाएंगे। ऐसे बच्चे जो 18 के हो गए है तथा बेरोजगार है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा उन्हें ₹5000 की वित्तीय सहायता का लाभ 21 वर्ष की आयु तक प्रदान किया जाएगा। 
  • शैक्षिक लाभ- निशुल्क शिक्षा का लाभ बच्चे को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में प्रदान किया जाएगा, 1 वर्ष का डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से करने के लिए पात्र बच्चे को 25000  रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 3 वर्षीय स्नातक डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करने हेतु पात्र बच्चो को 50000 रुपए तक प्रदान किए जाएंगे। व्यवसायिक डिग्री मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा 100000 रुपए तक का लाभ पात्र बच्चो को प्रदान किया जाएगा।  

तृतीय श्रेणी- ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के दौरान हो गई है तथा अब वह बच्चे अपने जीवित माता या पिता के साथ विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं। 

  • पात्रता- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को चंडीगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इसके अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक को आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए।
  • वित्तीय लाभ- पात्र बच्चों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पोषण संबंधी जरूरतों को पूर्ण करने हेतु इस योजना के तहत 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत यदि बच्चा 18 साल का हो गया है और वह बेरोजगार है तो ऐसी स्थिति में उन्हें 21 वर्ष की आयु तक 2500 की वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा। 
  • शैक्षिक लाभ- इस योजना के माध्यम से बच्चे को निशुल्क शिक्षा का लाभ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में प्रदान किया जाएगा, 1 वर्ष का डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से करने पर पात्र बच्चे को 25000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 3 वर्षीय स्नातक डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त करने हेतु बच्चो को 50000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही  100000 तक की राशि मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यवसायिक डिग्री प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी।  

चौथी श्रेणी- ऐसे बच्चे जो खुद भी कोविड पॉजिटिव है, चौथी श्रेणी में आते है।

  • पात्रता- इस योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ के निवासियों के लिए केवल निवास प्रमाण पत्र के रूप में माता-पिता की आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/बिजली बिल जमा करना होता है, पात्र बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम की होनी चाहिए, आवेदक बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(14) के अनुसार “देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे”की श्रेणी में आना चाहिए, अगर बच्चे के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो उस बच्चे की आयु का निर्धारण आयु किशोरी न्याय अधिनियम 2015 के तहत निर्धारित प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा। 
  • वित्तीय लाभ- अधिसूचना के पूर्व के मामलों पर इस योजना के तहत विचार नहीं किया जाएगा, बाल कल्याण समिति के अनुमोदन के अधीन डीपीसीयू द्वारा 10 दिन के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा मूल्यांकन को सिफारिश के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सभी पात्र बच्चो को यह आर्थिक सहायता हर 3 महीने के पोषण के लिए 2500 रुपए की प्रदान की जाएगी।

 चंडीगढ़ परवरिश योजना 2024 के लाभ और विशेषताएं 

  • राज्य के ऐसे बच्चे जो Covid-19 के कारण अनाथ हो गए हैं, उन सभी बच्चो को लाभ प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा Chandigarh Parvarish Yojana को आरंभ किया गया है। 
  • अनाथ बच्चों के शिक्षा, चिकित्सा, और लालन पोषण संबंधी सभी खर्चो को इस योजना के तहत प्रशासन के समाज कार्यालय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। 
  • पात्र बच्चों के नाम ₹300000 की फिक्स डिपॉजिट एफडी भी राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत करवाई जाएगी, यह राशि पात्र बच्चो को 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद दी जाएगी।
  • इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में सभी पात्र बच्चो को इस योजना के तहत निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे वह आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगे। 
  • इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु के बाद चंडीगढ़ परवरिश योजना 2024 के तहत राज्य सरकार द्वारा डिप्लोमा कोर्स या ग्रेजुएशन या व्यवसायिक डिग्री करने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 
  • राज्य के 6 साल से 18 साल के बीच के बच्चो को ही राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान  किया जाएगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। 
  • वह सभी नागरिको जो इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है, उन सभी नागरिको के द्वारा इसके अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। 
  • इसके अलावा राज्य के एसडीओ के द्वारा आवेदकों के आवेदन को इस योजना के तहत स्वीकृति दी जाएगी, अपने पास के आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर या सीडीपीओ कार्यालय में जाकर इच्छुक नागरिको के द्वारा इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। 
  • राज्य के Covid-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की परवरिश करने में चंडीगढ़ राज्य सरकार द्वारा आरंभ यह योजना अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। 

Chandigarh Parvarish Yojana 2024 की पात्रता 

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को चंडीगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • वही बच्चे इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं जिनके माता-पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है। 
  • गरीब परिवारों से संबंध रखने वाले (बीपीएल कार्ड धारक) बच्चों को भी राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। 
  • इसके साथ ही ऐसे बच्चे जो खुद कोरोनावायरस के शिकार है या एड्स व कुष्ठ बीमारी से ग्रस्त है, उन सभी बच्चो को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। 
  • एड्स रोग से ग्रस्त बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, चाहे वह किसी भी श्रेणी के कार्डधारक हो। 
  • इसके अतिरिक्त एड्स व कुष्ठ रोग के चलते 40% तक की विकलांगता के शिकार माता पिता के बच्चे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। 
  • बेसहारा/अनाथ बच्चे जो अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

चंडीगढ़ परवरिश योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  • आवेदक बच्चे का आधार कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड (बीपीएल)
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • माता- पिता के कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र आदि 

Chandigarh Parvarish Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया 

वह सभी नागरिको जो Chandigarh Parvarish Yojana 2024 के तहत आवेदन करना चाहते है, उन सभी नागरिको के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है:- 

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास चंडीगढ़ प्रशासन की अधिकारिक वेबसाइटपर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट एक होमपेज पर आपको  लाभार्थी कार्नर के अनुभाग में से आवेदन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। 
  • इस आवेदन फॉर्म को आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज कर देना है। 
  • इसके बाद आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी फॉर्म में अटैच कर देना है, अब आपको यह आवेदन फॉर्म अपने नजदीकी आंगनबाड़ी में जाकर जमा करना है।  
  • इसके अतिरिक्त आप चाहे तो इस फॉर्म को सीडीपीओ कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं, इस प्रक्रिया का पालन करके आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।

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