J&K COVID Death Special Assistance Scheme Apply Online, Eligibility & Benefits | जम्मू कश्मीर कोविड मृत्यु विशेष सहायता योजना आवेदन, पात्रता व दस्तावेज – जम्मू कश्मीर राज्य के उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने 26 मई 2021 को J&K COVID Death Special Assistance Scheme नाम की एक विशेष योजना का शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर कोविड मृत्यु विशेष सहायता योजना 2023 के तहत कोविड-19 महामारी के कारण अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो देने वाले परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इन परिवारों की पहचान करने एवं उनका समर्थन करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने समाज कल्याण विभाग में एक विशेष सेल को बनाकर अपना व्यापक दृष्टिकोण बनाया है। J&K COVID Death Special Assistance Scheme के तहत पत्नी पति या परिवार के सबसे बड़े सदस्य को ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी । इस योजना के तहत एक परिवार के केवल दो ही बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा। [यह भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर सेहत हेल्थ बीमा योजना 2023: j&k Health Scheme Registration]
जम्मू कश्मीर कोविड मृत्यु विशेष सहायता योजना 2023
जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा शुरू की गई J&K COVID Death Special Assistance Scheme 2023 का लाभ कोविड-19 महामारी के कारण परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो देने वाले परिवारों को प्रदान किया जाएगा । इस योजना के तहत समाज कल्याण विभाग में एक विशेष प्रकार का सेल बनाया गया है जो योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की पहचान करके उनका समर्थन करेगा। जम्मू कश्मीर कोविड मृत्यु विशेष सहायता योजना के एक लाभ के तौर पर विशेष प्रकोष्ठ सरकार की अन्य मौजूदा योजनाओं के तहत अन्य सहायता योजनाओं का पता लगाएगा जिसका लाभ इस योजना के तहत आने वाला लाभार्थी परिवार उठा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि परिवार में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो ऐसे में उन्हें J&K COVID Death Special Assistance Scheme 2023 के तहत प्रति वर्ष ₹20000 एवं यदि कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं तो प्रति वर्ष ₹40000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। [यह भी पढ़ें- (PMJAY) Jammu Kashmir SEHAT Health Insurance Scheme 2023: Online Registration]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना
Overview of J&K COVID Death Special Assistance Scheme
योजना का नाम | जम्मू कश्मीर कोविड मृत्यु विशेष सहायता योजना |
आरम्भ की गई | जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | कोविड-19 महामारी के कारण परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो देने वाले परिवार |
आवेदन की प्रक्रिया | जारी नहीं |
उद्देश्य | कोरोना संक्रमण कारण कमाने वाले एकमात्र सदस्य को खो देने वाले परिवारों की सहायता |
लाभ | ₹1000 की मासिक आर्थिक सहायता एवं अन्य |
श्रेणी | जम्मू कश्मीर सरकार योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.jk.gov.in/jammukashmir/ |
जम्मू कश्मीर कोविड मृत्यु विशेष सहायता योजना 2023 का उद्देश्य
कोरोना संक्रमण के कारण बहुत से लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। ऐसे में कई परिवार ऐसे भी थे जिनमें काम आने वाला एकमात्र सदस्य था जो कोविड-19 के कारण मर गया। अब ऐसे परिवारों के लिए कोरोना संक्रमण के चलते अपना गुजारा करना बहुत कठिन हो गया है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने J&K COVID Death Special Assistance Scheme का शुभारंभ किया है। J&K COVID Death Special Assistance Scheme को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य ऐसे सभी परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने परिवार के कमाने वाले इकलौते सदस्य को खो दिया है। इस योजना के तहत J&K सरकार लाभार्थी परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। [यह भी पढ़ें- (Status) J&K Ration Card List 2023: Jammu Kashmir New Ration Card List]
J&K COVID Death Special Assistance Scheme के लाभ
- जम्मू कश्मीर कोविड मृत्यु विशेष सहायता योजना 2023 के तहत लाभार्थियों को ₹1000 की आर्थिक मासिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों के स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को प्रति वर्ष ₹20000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- यदि लाभार्थी परिवार के बच्चे कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें ₹40000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- एक परिवार के केवल 2 छात्र ही J&K COVID Death Special Assistance Scheme 2023 के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- विशेष प्रकोष्ठ सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य लाभकारी योजनाओं एवं सहायता की जानकारी का पता लगाएगा जिसका लाभ लाभार्थी परिवार को मिल सकता है।
- यदि परिवार का कोई भी जीवित सदस्य स्वरोजगार करना चाहता है तो ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें J&K COVID Death Special Assistance Scheme 2023 के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि वे अपनी आजीविका को आसानी से चला सके।
जम्मू कश्मीर कोविड मृत्यु विशेष सहायता योजना पात्रता मानदंड
- केवल जम्मू कश्मीर राज्य के स्थाई निवासी हैं उपराज्यपाल जी के द्वारा शुरू की गई इस J&K COVID Death Special Assistance Scheme का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिन के इकलौते कमाने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना संक्रमण से ग्रस्त होने के कारण हुई हैं। मृत्यु के कोई अन्य कारण होने पर योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- यदि मृतक सदस्य परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य होगा केवल तभी परिवार को J&K COVID Death Special Assistance Scheme के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इसलिए यदि परिवार में कमाने वाला कोई और सदस्य हो तो ऐसे में आपको योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
यदि आप जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई इस J&K COVID Death Special Assistance Scheme का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें मृत्यु का कारण लिखा हो
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- अन्य दस्तावेज
जम्मू कश्मीर कोविड मृत्यु विशेष सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी J&K COVID Death Special Assistance Scheme 2023 के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी हाल ही में J&K COVID Death Special Assistance Scheme का शुभारम्भ किया है। परंतु अभी तक योजना के आवेदन से संबंधित कोई जानकारी उपराज्यपाल जी के द्वारा सांझी नहीं की गई है। जैसे ही सरकार द्वारा योजना के आवेदन से संबंधित कोई घोषणा की जाएगी हम इसे यहां अपने पेज के माध्यम से आपके लिए अपडेट कर देंगे। [यह भी पढ़ें- (Registration) Jammu and Kashmir e Pass: Apply Online, Check Status]
