राजस्थान पालनहार योजना आवेदन | Rajasthan Palanhar Yojana Application Form | राजस्थान पालनहार योजना आवेदन प्रक्रिया | Palanhar Yojana | पालनहार योजना राजस्थान 2021
राजस्थान में अनाथ बच्चों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि मुफ्त लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने पालनहार योजना राजस्थान 2021की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान पालनहार में रहने वाले बच्चो तक बहुत सी सुविधाएं के Palanhaar Yojana Rajsthan 2021 माध्यम से दी जायगी। योजना के तहत हर अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। इस लेख में हम आपको राजस्थान पालनहार योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है। यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तब इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े। आर्टिकल में बताया जायगा कि Palanhaar Rajsthan Scheme 2021 का आवेदन कहा से तथा कैसे करे ?उद्देश्य क्या है?, लाभ क्या -क्या मिलेंगे। आदि, की जानकारी दी जायगी।
Table of Contents
Palanhaar Yojana Rajsthan 2021
अनाथ बच्चों के भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था को सुचारु रूप से व्यवस्थित नहीं की जाती जिस कारण समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत पालनहार में रहने वाला बच्चे को स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष के होने तक 1,000 रूपये हर माह दिए जायेंगे। ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।

राजस्थान स्कूटी वितरण योजना 2021
Palanhar Scheme Rajasthan 2021 Highlights
योजना का नाम | पालनहार योजना राजस्थान |
इनके द्वारा शुरू की गयी | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राज्य के बच्चे/ पालनहार |
उद्देश्य | बच्चो की शिक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html |
Palanhaar Yojana 2021 में दी जाने वाली अनुदान राशि
- पालनहार में रहने वाला बच्चे को स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष के होने तक 1,000 रूपये हर माह दिए जायेंगे।
- ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
पालनहार योजना राजस्थान 2021 की पात्रता
- योजना के तहत आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होने चाहिए ।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
राजस्थान पालनहार में पात्र बच्चो की लिस्ट
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
- विकलांग माता/पिता की संतान
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज
- अनाथ बच्चे – माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
- मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे – दण्डादेश की प्रति
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
- अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे – एआरटी सेंटर द्वारा जारी एआरडी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे – सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे – नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र
- विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे – 40% या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति
- तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
पालनहार के दस्तावेज
यदि आप भी इस में आवेदन करना चाहते है, तब आपके पास नीचे लिखे हुए डाक्यूमेंट्स होने चाहिए यदि आपके पास इनमे से कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा है।
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता
- पासवर्ड साइज फोटो
- भामाशाह कार्ड
- पालनहार का आधार कार्ड
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
पालनहार योजना राजस्थान 2021 में आवेदन कैसे करे?
राज्य के वे लोग जो ऑनलाइन पालनहार योजना 2021 में अपना आवेदन करना चाहते है, तो बहुत आसानी से कर सकते है उसके लिए नीचे लिखे स्टेप को फॉलो करे।
- आवेदन के लिए सबसे पहले नजदीकी Social Justice Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर Application Form PDF File डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- जिसमे आपको सभी पूछी गयी जानकारी भरनी होगी।
- उसके बाद आपको उस फॉर्म में मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अटैच करने होंगे।
- जानकारी को पुनः चेक कर नज़दीक में स्थित विभागीय जिला अधिकारी के पास ,ग्रामीण छेत्र के निवासी या जनसेवा केंद्र पर जा कर जमा करना होगा।
- इस तरह आपका Palanhar Yojana Rajsthan 2021 के तहत आवेदन हो जायेगा।
पालनहार योजना के विस्तार के संबंध में समय समय पर जारी आदेश
- संशोधित नियम, 2007 दिनांक 25.04.2007 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 48595 दिनांक 07.08.2007 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला की संतान के संबंध में संशोधित आदेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 3514 दिनांक 27.01.2010 पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 25816 दिनांक 30.04.2010 कुष्ठव/ एड्स पीडितमाता/पिता की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 16901 दिनांक 03.03.2011 नाते जाने वाली महिला की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 49283 दिनांक 23.06.2011योजना का संशोधित आवेदन पत्र 01.07.2011 से लागू
- संशोधन आदेश क्रमांक 433 दिनांक 26.04.2013 योजना की परिभाषा में संशोधन
- संशोधन आदेश क्रमांक 1111 दिनांक 1.5.2013 परिभाषा में संशोधन
- संशोधन आदेश क्रमांक 7951 दिनांक 29 मई, 2013 विधवा/नाते गई महिलाओं के बच्चों1 के सम्बान्ध, में आदेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 1336 दिनांक 16 मई, 2013 पालनहार को अधिकतम दो माह में राशि का भुगतान करने सम्बकन्धी3 आदेश
FAQs
पालनहार योजना किस राज्य की योजना है?
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है।
पालनहार राजस्थान योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना का लाभ राजस्थान के अनाथ आश्रम रह रहे अनाथ बच्चो को ही दिया जाएगा।