मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?, डाउनलोड करें | MP Niwas Praman Patra

MP Niwas Praman Patra आवेदन करे, पात्रता जांचे | मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़, उद्देश्य व लाभ जाने -राज्य के नागरिकों को लाभ प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा द्वारा मध्य प्रदेश एक पोर्टल का आरंभ निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनवाने हेतु आवेदन करने के लिए किया गया है। जन्म, मृत्यु, आय आदि प्रमाण पत्र के लिए इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी नागरिको के द्वारा आसानी से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, स्थायी प्रमाण पत्र को मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र को सरकार द्वारा आपके निवास स्थान की प्रमाणिकता के अनुसार जारी किया जाता है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओ का लाभ निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके नागरिको के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। [यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश प्रतिभा किरण योजना MP Pratibha Kiran, ऑनलाइन आवेदन]

Madhya Pradesh Niwas Praman Patra

देश के प्रत्येक व्यक्ति के मूल निवास को निवास प्रमाण पत्र द्वारा दर्शाया जाता है, क्योकि यह एक सरकारी दस्तावेज होता है, इस प्रमाण पत्र में व्यक्ति के मूल निवास पते के साथ उस व्यक्ति का नाम भी दर्ज होता है। मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के द्वारा राज्य की नागरिकता को दर्शाया जाता है, इसके साथ ही इस प्रमाण पत्र में व्यक्ति के राज्य, जिला, तहसील, गांव आदि से जुड़ी सभी जानकारी को भी दर्ज किया जाता है। इसके अंतर्गत निवास प्रमाण पत्र हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा को आरंभ किया गया है। इस सुविधा के माध्यम से सभी इच्छुक नागरिको के द्वारा घर बैठे ही आसानी से MP Niwas Praman Patra हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।[Read More]

MP Niwas Praman Patra

Overview of MP Niwas Praman Patra

आर्टिकल का नाममध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
आरम्भ की गईमध्य प्रदेश सरकार द्वारा  
वर्ष2024
लाभार्थीमध्य प्रदेश राज्य के नागरिक
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन एवं ऑफलाइन
उद्देश्यराज्य के नागरिको को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराना
लाभराज्य के नागरिको को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा 
श्रेणीमध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं 
आधिकारिक वेबसाइटhttp://mpedistrict.gov.in

एमपी निवास प्रमाण पत्र का उद्देश्य 

मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिको को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है, देश के नागरिको के लिए जिस तरह आय, जाति, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होता है उसी प्रकार निवास प्रमाण पत्र बनवाना भी नागरिको के लिए जरूरी होता है। मध्य  प्रदेश राज्य के मूल निवासियों के द्वारा ही Madhya Pradesh Niwas Praman Patra के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आरंभ की जाने वाली योजनाओ के तहत आवेदन करने हेतु नागरिको के पास स्थानीय निवास पत्र का होना आवश्यक होता है। [यह भी पढ़ें- MP E Uparjan | गेहूं, धान खरीद किसान पंजीकरण, mpeuparjan.nic.in Portal]

एमपी निवास प्रमाण पत्र के लाभ और विशेषताएं

  • राज्य के ऐसे नागरिक जिनके द्वारा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया जाता है तो इस स्थिति में उन सभी नागरिको को Madhya Pradesh Niwas Praman Patra की आवश्यकता होती है। 
  • निवास प्रमाण पत्र द्वारा नागरिको के निवास स्थान की प्रमाणिकता को दर्शाया जाता है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आरंभ विभिन्न प्रकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त करने हेतु भी नागरिको को निवास प्रमाण पत्र जरूरत होती है। 
  • सभी सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल करण की ओर जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
  • राज्य सरकार द्वारा एमपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा को ऑनलाइन किया गया है, इसके अंतर्गत आवेदन की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होने से सभी नागरिको के समय और पैसे की बचत हो सकेंगी। 
  • मध्य प्रदेश राज्य के नागरिको के द्वारा अब बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाएं घर बैठे ही निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 
  • इसके अतिरिक्त राज्य के सभी स्कूलों के ऐसे विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते है, उन सभी छात्रों को भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

Madhya Pradesh Niwas Praman Patra बनवाने के लिए शुल्क

एमपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न शुल्को का निर्धारण किया गया है, इन शुल्कों को राज्य सरकार द्वारा तीन अलग-अलग श्रेणी के अनुसार विभाजित किया गया है, इसका विवरण इस प्रकार है:-

  • मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मूल निवास के लिए आवेदन करने हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिको के द्वारा MP Niwas Praman Patra को मुफ्त में ही बनवाया जा सकता है। 
  • इसके अंतर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी के नागरिकों को केवल 20 रुपए की राशि का भुगतान करना होगा।
  • इसके विपरीत ऐसे नागरिक जो सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते है, उन सभी नागरिको को निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु 40 रुपए की राशि का भुगतान करना होगा।

मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र की पात्रता 

  • इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • मध्य प्रदेश राज्य में कम से कम 15 साल से निवास करने वाले व्यक्ति के द्वारा ही इस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जा सकता है। 
  • राज्य के किसी भी नागरिक के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जा सकता है। 
  • आवेदक जिस गांव या शहर का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है उसके नाम की या माता-पिता के नाम पर जमीन होनी चाहिए। 

MP Niwas Praman Patra के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ईमेल आईडी आदि 

एमपी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

वह सभी नागरिक जो Madhya Pradesh Niwas Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, उन सभी नागरिको के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस प्रमाण पत्र हेतु आसानी से आवेदन किया जा सकता है:- 

  • सबसे पहले आपको लोक सेवा गारंटी मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
MP Niwas Praman Patra
MP Niwas Praman Patra
  • अब आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर नीचे की ओर ऑनलाइन उपलब्ध सेवाएं के अनुभाग में से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (6.1) के विकल्प पर क्लिक कर देना है। 
  • इसके बाद आपको अगले पेज पर आवेदन और श्रम संबंधी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, अब आपको ऑनलाइन निशुल्क अप्लाई के विकल्प पर क्लिक कर देना है। 
  • फिर आपको इस पेज पर ईमेल/मोबाइल नंबर/यूजर आईडी, पासवर्ड कैप्चा कोड दर्ज  करके लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। 
  • इसके बाद आपको नए नागरिक पंजीयन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा, अब आपको इस पेज पर मांगी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि को दर्ज कर देना है। 
  • आपको अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल वेरीफाई करने के लिए क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इसके अंतर्गत अब आपका आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी को दर्ज करना होगा और मांगे गए सभी दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है। 
  • अंत में आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से MP Niwas Praman Patra के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।  

मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको अपने पास के तहसील में जाना होगा, वहां जाकर आपको संबंधित कर्मचारी से निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है। 
  • आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी गई जरूरी जानकारी को दर्ज कर देना है, सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म उसी विभाग में जमा कर देना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था, इसके बाद आपके दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। 
  • आवेदन सत्यापित होने के 10 से 15 दिनों बाद आप का निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, इस प्रक्रिया का पालन करके आप निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

आवेदन की स्थिति की जाँच करने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको लोक सेवा गारंटी मध्य प्रदेश की धिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको एमपी लोक सेवा गारंटी पोर्टल के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। 
  • अब आपको आवेदन की स्थिति जाने के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नवीन पेज प्रदर्शित हो जाएगा। 
  • अब आपको इस पेज पर अपना पंजीकरण क्रमांक या मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करके खोजे के विकल्प पर क्लिक कर देना है। 
  • फिर आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी, इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते है। 

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