HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हिमाचल प्रदेश एप्लीकेशन स्टेटस, लॉगिन व गाइडलाइन्स – देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के निवारण हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का आरम्भ किया गया है। इसी दिशा में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने भी हाल ही में Mukhyamantri Swavalamban Yojana की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों को उनके स्वयं के रोजगार स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इस योजना के तहत नागरिकों को ऋण पर निर्धारित की गयी सब्सिडी उपलब्ध की जाएगी, जिसके माध्यम से वें अपने स्वयं के व्यसाय शुरू कर सकेंगे। [यह भी पढ़ें- (आवेदन फॉर्म) हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड: HP Ration Card अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन]
HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2024
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी द्वारा प्रारम्भ की गयी HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2024 के तहत राज्य के बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने हेतु ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे नागरिकों को ऋण पर 25% से 35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है जो उद्योग, सर्विस सेक्टर व्यापार की स्थापना करना चाहते है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों द्वारा 40 लाख रुपये तक की राशि ऋण के रुप में लेने पर उन्हें 3 वर्ष तक के ब्याज में 5% की छूट प्रदान की जाती है एवं 60 लाख रुपये तक का ऋण लेने पर उन्हें कम लागत पर भूमि प्रदान की जाती है। लाभार्थी नागरिकों के लिए गए ऋण की राशि 5 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य वापस करनी होती है। [यह भी पढ़ें- E Pass Himachal Pradesh: Apply Online at covid19epass.hp.gov.in, Check Status]
- इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को ऋण प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र के गठित कमेटी द्वारा समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- यदि आप भी Himachal Pradesh Mukhyamantri Swavalamban Yojana से जुड़ी सभी महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक है तो हमारे इस लेख के साथ अंत तक बने रहें। [यह भी पढ़ें- himachal.mygov.in: हिमाचल प्रदेश MyGov पोर्टल, CM App ऑनलाइन पंजीकरण]
Overview of Mukhyamantri Swavalamban Yojana
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना |
आरम्भ की गयी | मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना |
लाभ | स्वरोजगार हेतु सब्सिडी पर ऋण की सुविधा |
श्रेणी | हिमाचल प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | www.emerginghimachal.hp.gov.in/ |
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश के रोजगार मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गयी HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2024 का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार एवं आर्थिक पृष्टभूमि से कमजोर नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत युवा नागरिकों को उनके स्वयं के रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से लाभार्थी नागरिक बिना किसी वित्तीय परेशानी के अपना स्वरोजगार शुरु कर आत्मनिर्भर बन सकेंगें। राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार नागरिक रोजगार प्राप्त कर आर्थिक रुप से सशक्त बन सकेंगें, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा एवं साथ ही राज्य की बेरोजगारी दर में गिरावट भी आएगी। [यह भी पढ़ें- himachal.mygov.in: हिमाचल प्रदेश MyGov पोर्टल, CM App ऑनलाइन पंजीकरण]
बैंको से ऋण पर प्रदान की जाने वाली सब्सिडी
- पब्लिक सेक्टर बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- कॉपरेटिव बैंक
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2024 का आरम्भ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा किया गया है, जिसकी नींव 9 फरवरी 2019 को रखी गयी थी।
- इस योजना का सुचारु कार्यान्वयन राज्य सरकार के रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के बेरोजगार एवं आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों को लाभान्वित किया जाता है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार की इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार आरम्भ करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे नागरिकों को लाभान्वित किया जाता है जो अपने स्वयं के उद्योग अथवा सर्विस सेक्टर व्यापार स्थापित करना चाहते है।
- इस योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत लाभार्थियों को 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- यदि पुरुष आवेदक स्वरोजगार शुरु करने हेतु 40 लाख रुपये तक का ऋण लेता है तो उसे ऋण पर 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- बेरोजगार महिला नागरिकों को उद्योग में 40 लाख रुपये पर निवेश के साथ मशीनरी पर 30% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- इसके साथ ही विधवा महिलाओं को उद्योग में मशीनरी पर 40 लाख रुपये के निवेश के साथ राज्य सरकार द्वारा 35% की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को 40 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 वर्ष तक के ब्याज में 5% की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी उम्मीदवारों को लिए गए ऋण की राशि को 5 वर्ष से 7 वर्ष के समय अवधी में लौटने की सुविधा भी उपलब्ध की गयी है।
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 60 लाख रुपये तक के परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाता है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार की इस योजना के माध्यम से नागरिकों द्वारा 60 लाख रुपये के निवेश किये जाने पर उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन सस्ती दरों पर उपलब्ध की जाती है।
- इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु केवल 1% की दर पर किराए की भूमि भी प्रदान की जाएगी।
- साथ ही साथ लाभार्थियों द्वारा रोजगार शुरु करने हेतु भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी को राज्य सरकार द्वारा 6% से 3% तक कम कर दिया गया है।
- प्रदेश के इच्छुक नागरिक इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों में से किसी एक माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- आवेदकों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने हेतु Mukhyamantri Swavalamban Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने से आवेदकों के पैसे एवं समय दोनों की बचत होगी एवं प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी।
- राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार नागरिक स्वरोजगार स्थापित कर के आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- हिमाचल प्रदेश सरकार की इस योजना के माध्यम से राज्य की बेरोजगारी दर में भी गिरावट देखने को मिलेगी।
HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2024 पात्रता मानदंड
किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदकों को उस योजना से सम्बंधित कुछ पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी Mukhyamantri Swavalamban Yojana के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को निम्न पात्रता मापदंडों पर खरा उतरना अनिवार्य होगा:-
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आवेदन करने हेतु आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत ऋण पर सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदक को अपने क्षेत्र के गठित कमिटी द्वारा मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
हिमाचल प्रदेश राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2024 के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा:-
- सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “अप्लाई ऑनलाइन फॉर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक पंजीकरण आवेदन पत्र प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
- अब आपको इस पंजीकरण आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, पता आदि के विवरर्तन दर्ज कर देने होगें।
- इसके बाद आपको “रजिस्टर” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप Himachal Pradesh Mukhyamantri Swavalamban Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सकेगें।
ऑफलाइन
ऐसे इच्छुक नागरिक जो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरु की गयी HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2024 के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा:-
- सबसे पहले आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा। अब आपको बैंक के अधिकारी से Himachal Pradesh Mukhyamantri Swavalamban Yojana से सम्बंधित आवेदन पत्र प्राप्त कर लेना होगा।
- इसके बाद आपको प्राप्त आवेदन पत्र में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- अपना नाम, जन्मतिथि, पता आदि के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
- अब आपको माँगी गयी सभी महत्तवपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर देने होंगे। उसके पश्चात आपको आवेदन पत्र एवं संलग्न किये गए दस्तावेजों को बैंक आधिकारी के पास जमा कर देना होगा।
- इसके बाद आपके द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा, यदि आपके दस्तावेज एवं जानकारी सही पायें जाते हैं तो आपको इस योजना के लाभ प्राप्त होने शुरु हो जायेंगे।
Contact Information
- हेल्पलाइन नंबर:- 0177-2813414
- ईमेल आईडी:- mmsyhp2018@gmail.com