यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड पीडीएफ, चेक स्टेटस | UP Police Character Certificate हेल्पलाइन नंबर – राज्य के किसी भी व्यक्ति के पुलिस रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी UP Police Character Certificate के माध्यम से प्राप्त होती है, अब इस सर्टिफिकेट बनवाने को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। इस सर्टिफिकेट को बनवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिको के लिए ऑनलाइन सुविधा की व्यवस्था की गई है, पुलिस ऑफिसर एवं गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इस सर्टिफिकेट को जारी किया जाता है। वह सभी नागरिक जो इसको प्राप्त करना चाहते है उन सभी नागरिको के द्वारा घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, आज के इस आर्टिकल में हम आपको यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है, जैसे इसके लाभ और आवश्यक दस्तावेज क्या है आदि। [यह भी पढ़ें- यूपी मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना: ऑनलाइन आवेदन, उदेश्य व पात्रता जानकारी]
UP Police Verification Character Certificate
राज्य सरकार द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन की सुविधा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से संबंधित सेवाओं को नागरिकों तक आसानी से पहुंचने के लिए एवं सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु ऑनलाइन प्रदान किया गया है। किसी व्यक्ति के नाम से आज तक कोई अपराध नहीं किया गया है, इससे सम्बंधित सभी जानकारी UP Police Character Certificate में सत्यापित होती है। यह सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति की पहचान और उसके चरित्र को सत्यापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके साथ ही ऐसे नागरिक जिनके द्वारा विदेश में शिक्षा ग्रहण की जाती है या पासपोर्ट बनवाया जाता है अथवा विदेश में नौकरी करने के बारे में विचार किया जाता है तो उन सभी स्थितियों में व्यक्ति को इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।
इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यो में भी इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, व्यक्ति के चरित्र से संबंधित जानकारी को यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जिससे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि किसी व्यक्ति के नाम कोई क्रिमिनल केस या एफआईआर तो दर्ज नहीं है। यह सर्टिफिकेट 6 महीने या फिर 1 वर्ष तक मान्य रहता है, अवधि पूर्ण होने के पश्चात नागरिको को इस सर्टिफिकेट हेतु दोबारा से आवेदन करना होता है। [यह भी पढ़ें- UP CM DBT Scheme: छात्रों को वर्दी, स्कूल बैग के लिए दिए जायेंगे 1,200 रुपये]
Overview of UP Police Character Certificate
आर्टिकल का नाम | यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट |
आरम्भ की गई | नागरिक पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | नागरिको को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करना |
लाभ | नागरिको को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://uppolice.gov.in/ |
उत्तर प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र के लाभ
- उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक को अब UP Police Verification Character Certificate हेतु किसी भी विभाग में जाने की जरूरत नहीं होती है।
- सभी इच्छुक नागरिको के द्वारा बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इस सर्टिफिकेट हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- नागरिको के द्वारा लाभार्थी दस्तावेज के रूप में भी इस सर्टिफिकेट का उपयोग किया जा सकता है, नागरिकों को पुलिस विभाग से संबंधित सेवाओं का लाभ ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने से तरीके से प्राप्त हो सकेगा।
- इसके अतिरिक्त विदेशी यात्रा करने हेतु भी इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, इसमें व्यक्ति के चरित्र से संबंधित जानकारी दर्ज होती है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज होता है, इसका सत्यापन ADM एवं पुलिस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।
- इसके साथ ही आवेदक व्यक्ति के द्वारा यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिनों के बाद आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
- किसी व्यक्ति द्वारा यदि किराए पर कमरा लिया जाता है तो इस स्थिति में भी उस व्यक्ति को इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।
- इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नागरिको को बैंक में नौकरी प्राप्त करने हेतु भी होती है, यह प्रमाण पत्र प्रमाणित होने के पश्चात व्यक्ति के चरित्र का प्रमाण साबित हो जाता है कि उसके द्वारा किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य या अपराध नहीं किया गया है।
UP Police Character Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- ग्राम प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि
यूपी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
वह सभी नागरिक जो UP Police Verification Character Certificate के तहत आवेदन करना चाहते है, उन सभी नागरिको के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस सर्टिफिकेट के तहत आवेदन किया जा सकता है:-
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सिटीजन सर्विस के विकल्प पर क्लिक करके, करेक्टर सर्टिफिकेट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा, यहां आपको उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने पुलिस वेरीफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज कर देना है, सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- इसके बाद आपको आवेदन करने हेतु शुल्क राशि का भुगतान करके आवेदन फार्म को सबमिट कर देना है, इस प्रक्रिया का पालन करके आप इस सर्टिफिकेट हेतु आवेदन कर सकते है।
- अब आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद 10 से 15 दिनों के अंदर आपका कैरक्टर सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा।
UP Police Character Certificate के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने पास के पुलिस कार्यालय या पुलिस अधिकारी के पास जाना होगा, वहां जाकर आपको पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद आपको पूछी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज कर देना है, साथ ही मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी फॉर्म में अटैच कर देना है।
- अब आपको ये आवेदन फॉर्म वापस वही जमा कर देना होगा जहां से आपने फॉर्म को प्राप्त किया था, आपके दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद आपका पुलिस वेरीफिकेशन द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर आ जाएगा।
- आप इस सर्टिफिकेट को पुलिस अधिकारी ऑफिस से जाकर प्राप्त कर सकते है, इस प्रक्रिया का पालन करके आप इसके अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सिटीजन सर्विस के विकल्प पर क्लिक करके, Tenant/Tenant PG Verification Required के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा, इस पेज पर आपको उपभोगकर्ता का नाम पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- अब आपको नीचे की और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, अब आपको क्लिक ऑन कैरक्टर वेरीफिकेशन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको अपने स्टेट या जिले का चयन करके एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर देना है, अंत में आपको चेक स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से अवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते है।