UP EWS Certificate Online Apply: यूपी EWS प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करे

UP EWS Certificate Form Download, Online Verification & Validity Period | उत्तर प्रदेश EWS सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म, उद्देश्य, लाभ व पात्रता जानकारी – केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देश के नागरिको का विकास करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन किया जाता है, जिससे देश के नागरिको के जीवन में सुधार होता है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP EWS Certificate 2024 को आरंभ किया गया है, इसके माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आर्थिक रूप के आधार पर ही नागरिको को यह आरक्षण  प्रदान किया जाएगा, इसके अंतर्गत ऐसे नागरिक जो सामान्य वर्ग के है तथा उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, केवल उन्हें ही यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का लाभ प्रदान किया जाएगा। [यह भी पढ़ें- यूपी फ्री लैपटॉप योजना: UP Laptop Scheme, ऑनलाइन आवेदन]

Uttar Pradesh EWS Certificate 2024

देश की सभी जातियों को आरक्षण संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती है, सभी जातियों को आरक्षण के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा दिलाने और विकास करने का अवसर केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इसी प्रकार अब सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 10% आरक्षण की सुविधा सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी प्रदान की जाएगी, यह आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों और उनके परिवार वालो को प्रदान किया जाएगा। इस का लाभ प्राप्त करने हेतु नागरिको को UP EWS Certificate बनवाना आवश्यक है, इसको बनवाने के बाद ही आपको सरकार द्वारा आरक्षण प्रदान किया जाएगा।  यह एक जाति प्रमाण पत्र होता है, यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होता है  यह सर्टिफिकेट केवल 1 साल ही वैध रहता है। [यह भी पढ़ें- IGRS AP – Search Encumbrance Certificate (EC) at registration.ap.gov.in

UP EWS Certificate

उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का उद्देश्य

यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य राज्य के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को आरक्षण प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। केंद्र सरकार द्वारा अब अन्य जातियों के बराबर का दर्जा दिलाने और उनका विकास करने का अवसर समाज में सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के नागरिको के द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ Uttar Pradesh EWS Certificate के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही देश के ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों  के नागरिको को पहले ही जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है।  [यह भी पढ़ें- UP Kisan Karj Rahat List: उत्तर प्रदेश कर्ज माफ़ी लिस्ट, ऋण मोचन योजना सूची]

Overview of Uttar Pradesh EWS Certificate

योजना का नामयूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र
आरम्भ की गईउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
वर्ष2024
लाभार्थीआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक
आवेदन की प्रक्रियाऑफलाइन 
उद्देश्यराज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करना
लाभराज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाएगा 
श्रेणीउत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं 
आधिकारिक वेबसाइट———

यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 2024 के लाभ 

  • अब सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Uttar Pradesh EWS Certificate के माध्यम से आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। 
  • विभिन्न क्षेत्र में 10% का आरक्षण इसके माध्यम से सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। 
  • अब घर बैठे ही उत्तर प्रदेश के इच्छुक नागरिको के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से इस प्रमाण पत्र को बनवाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। 
  • अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र की भांति ही यह एक जाति प्रमाण पत्र हैं, जोकि सामान्य जाति के नागरिको के लिए जारी किया जाता है। 
  • UP EWS Certificate केवल 1 साल ही वैध रहता है, किसी भी शिक्षा संस्थान में एडमिशन लेने पर इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। 
  • इसके माध्यम से नागरिको को आरक्षण प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त ऐसे नागरिक जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक है, उन्हें इसके माध्यम से आरक्षण प्राप्त होता है। 
  • अब किसी प्रकार की सुविधा और अवसर से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक भी वंचित नहीं रहेंगे।
  • सामान्य वर्ग में आने वाले लोगों को इस प्रमाण पत्र के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगिता परीक्षा आदि में लाभ प्राप्त होगा।
  • इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग में आने वाले नागरिकों कोसामान्य वर्ग में आने वाले नागरिकों को उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकारी नौकरी में भी लाभ प्राप्त होगा।

उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पात्रता मानदंड 

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 
  • इसके अंतर्गत केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है। 
  • आवेदक परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। 
  • इसके अतिरिक्त आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • इसके साथ ही जो नागरिक/परिवार शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उन लोगों के पास 100 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
  • ऐसे परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते है, उनके पास 200 वर्ग से ज़्यादा आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।

UP EWS Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  • आवेदन फॉर्म
  • राशन कार्ड
  • जमीन में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज
  • शपथ पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड 
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक स्टेटमेंट
  • एंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट साइज फोटो आदि 

यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन कैसे करें? 

राज्य के वह सभी नागरिक जो Uttar Pradesh EWS Certificate बनवाना चाहते है उनके द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इसको बनवाने हेतु आवेदन किया जा सकता है:- 

  • सबसे पहले आपको अपने पास के कार्यालय जाना है, वहां जाकर आपको अधिकारी से संम्पर्क करना है। 
  • अधिकारी से आपको UP EWS Certificate हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर लेना है, इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है। 
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को भी फॉर्म में अटैच कर देना है, अब आपको इस फॉर्म को तहसील या जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला अधिकारी/ कलेक्टर/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/ तहसीलदार/विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा कर देना है। 
  • अब कार्यालय अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी, इसके बाद आपको निश्चित समय अवधि में अपने तहसील क्षेत्र के कार्यालय जाकर यूपी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा 
  • इस प्रक्रिया का पालन करके आप Uttar Pradesh EWS Certificate को बनवाने हेतु ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। 

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