UP Samuhik Vivah Yojana 2024 आवेदन फॉर्म डाउनलोड करे | यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन करे, UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Registration – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana को शुरू किया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत राज्य के नागरिको को सहायता व लाभ दिया जाएगा ताकि वह सभी अपनी बेटियों की शादी अच्छे से कर सके। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी है और इस लेख में दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो आप ऑनलाइन मोड में आवेदन करकर UP Samuhik Vivah Yojana का लाभ ले सकते हैं। [यह भी पढ़ें- कन्या सुमंगला योजना: Kanya Sumangala Yojana, ऑनलाइन आवेदन, न्यू लिस्ट]
UP Samuhik Vivah Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 के तहत राज्य की उन परिवारों की लड़कियों को लाभ दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। राज्य सरकार द्वारा बताया गया है की राज्य की कोई भी लड़की जिसकी शादी के समय उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और लड़का जिसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है वह योजना का लाभ ले सकती है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभ लेने के लिए सभी इच्छुक आवेदक लड़कियों को Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP पर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। [यह भी पढ़ें- AP Ration Card Status: Download aepos.ap.gov.in Ration Card List][Read More]
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Overview of Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
वर्ष | 2024 |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की गरीब परिवारों की कन्याएं |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | कन्याओ के विवाह में आर्थिक मदद देना |
लाभ | धनराशि 35 हजार रुपए की आर्थिक मदद |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य
हम सभी नागरिक जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से नागरिक ऐसे हैं जो की आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं और गरीब होने के कारण अपने परिवार की आर्थिक जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 को आरम्भ किया है। राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP के तहत गरीब परिवारों की बेटियों और विधवाओं की शादी के लिए 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana को शुरू किया गया है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य यह है की राज्य के नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सके। [यह भी पढ़ें- (caneup.in) यूपी गन्ना पर्ची कैलेंडर| UP Ganna Parchi Calendar]
सामूहिक विवाह योजना में आरक्षण प्रतिशत
अनुसूचित जाति/ जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग को 30% |
अल्पसंख्यक वर्ग को | सामान्य वर्ग को 20% |
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत राशि
यदि आप मुख्यमंत्री सामूहिक योजना उत्तर प्रदेश हेतु आवेदन करते है तब लाभार्थी को इस योजना के माध्यम से 50 हज़ार रुपए तक की राशि दी जाएगी। पहले के समय में इस योजना के तहत लाभार्थी को 35 हज़ार रुपए की राशि दी जाती थी, परतु अब इस राशि को बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए की राशि कर दी गयी है। इसके साथ साथ कपड़े, बिछिया, पायल, सात बर्तन एक जोड़ी वस्त्र और एक स्मार्ट फ़ोन भी खरीदा जायेगा। इस सामूहिक विवाह में लगभग 71 हजार 400 लड़कियों का विवाह किया जायेगा। [यह भी पढ़ें- (पंजीकरण) उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना: ऑनलाइन आवेदन, UP Viklang Pension]
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP के लाभ
- UP Samuhik Vivah Yojana के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गैर-परिवार की बेटियों के सामूहिक विवाह की स्थिति में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिका की शादी के लिए विवाह सामग्री की खरीद के लिए 35,000 रुपये की एकमुश्त राशि देती है, जो चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दी जाती है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 के तहत लाभ उन सभी परिवारों की बेटियों को दिया जाएगा जो बीपीएल परिवार से संबंध रखती हैं।
- Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP के तहत राज्य के हर एक लाभार्थी लड़की को सहायता के रूप में राशि दी जाएगी, इसके साथ ही दी जाने वाली राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसलिए आवेदक के लिए अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Samuhik Vivah Yojana के तहत गरीब बेसहारा, गरीब, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों/विधवा महिलाओं/तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है।
Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana के पात्रता मानदंड
यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP के तहत आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए पात्रता को पूरा करना होगा :-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके बाद ही नागरिक पात्र माना जाएगा।
- इस योजना के तहत विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिको को ही लाभ दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- समग्र कोड
- गरीबी रेख से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड
- कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
यदि आप UP Samuhik Vivah Yojana के तहत लाभ लेना चाहते है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा :-
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे: – नाम, आवसीय पता, आधार नंबर, आयु आदि को भर देना है।
- सभी जानकारियों के विवरण को भरने के बाद आप अपने द्वारा दर्ज जानकारी की जांच के बाद “सबमिट” के बटन पर क्लिक कर दे।
- अब आपको वेबसाइट में यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना होगा जिसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
UP Samuhik Vivah Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
आप ऑफलाइन मोड में भी Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP के तहत आवेदन की प्रकिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। UP Samuhik Vivah Yojana एप्लीकेशन फॉर्म के डाउनलोड होने के बाद आपको फॉर्म में सभी जानकारियों को भरना होगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों को अटैच करके नज़दीकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करा देना है। [यह भी पढ़ें- IGRS AP – Search Encumbrance Certificate (EC) at registration.ap.gov.in]