यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2024 हुई लागु, कर्मचारी 30 जून तक कर सकेंगे UP Transfer Policy के तहत तबादले के लिए आवेदन – राज्य के कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यूपी ट्रांसफर पॉलिसी को मंगलवार के दिन मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके माध्यम से विभाग द्वारा कर्मचारियों के तबादले अपने स्तर से 30 जून तक किए जा सकेंगे, 30 के पश्चात तबादले करने हेतु नागरिको को राज्य के मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी होगी। इस नीति के तहत तबादलों के लिए उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन कर्मचारियों के द्वारा जिलों में 3 साल और मंडल में 7 साल पूर्ण किए गए है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको UP Transfer Policy से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। (यह भी पढ़ें- UP Bhulekh : यूपी भूलेख ऑनलाइन खसरा खतौनी नकल@upbhulekh.gov.in)
UP Transfer Policy 2024
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शिक्षक कर्मचारियों के लिए यूपी ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इसके माध्यम से राज्य के सभी शिक्षक अपनी इच्छानुसार एक जिले से दूसरे जिले में अपना तबादला करा सकते है, इसके अंतर्गत 8 जून से परिषदीय शिक्षकों के लिए अंतर्जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के द्वारा अंतर्जनपदीय म्युचुअल तबादला भी कराया जा सकेगा, इसके तहत विस्तृत नियम व शर्तो की सूची को अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा दीपक कुमार जी के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त UP Transfer Policy के माध्यम से समूह क और ख के उन सभी कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा, जिनके द्वारा जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण किए गए है। (यह भी पढ़ें- fcs.up.gov.in | यूपी राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन, UP FCS आधिकारिक वेबसाइट, नई सूची)
Overview of UP Transfer Policy
आर्टिकल का नाम | यूपी ट्रांसफर पॉलिसी |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के कर्मचारी |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | राज्य के शिक्षकों को उनकी इच्छानुसार एक जिले से दूसरे जिले में तबदला कराने की सुविधा प्रदान करना |
लाभ | राज्य के शिक्षकों को उनकी इच्छानुसार एक जिले से दूसरे जिले में तबदला कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द आरंभ की जाएगी |
यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2024 का उद्देश्य
यूपी तबादला नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षकों को उनकी इच्छानुसार एक जिले से दूसरे जिले में तबदला कराने की सुविधा प्रदान करना है। इस नीति के माध्यम से राज्य में कर्मचारियों के तबादले में बहुत आसानी और सुविधा होगी, विभाग के द्वारा 30 जून तक अपने स्तर पर तबादले किए जा सकेंगे। सीजन की अवधि समाप्त होने के पश्चात ट्रांसफर होता है, तो इस स्थिति में क और ख श्रेणी दोनो की फ़ाइलो को राज्य के मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा। इसके माध्यम से पारदर्शिता अन्य स्तरों के कर्मचारियों के स्थानांतरण की नीति में आएगी, UP Transfer Policy 2024 के तहत स्थानीय ट्रांसफर हेतु राज्य के कर्मचारियों को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, वह अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर करा सकेंगे। (यह भी पढ़ें- ehrms upsdc.gov.in Registration, Login, eHRMS Manav Sampada UP)
यूपी तबादला नीति के लाभ और विशेषताएं
- मंगलवार को राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा UP Transfer Policy 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
- विभाग द्वारा अपने स्तर से 30 जून तक कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे, 30 जून के पश्चात तबादले करने हेतु नागरिको के द्वारा मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
- इस तबादले के तहत ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके द्वारा जिलों में 3 साल और मंडल में 7 साल पूर्ण किए गए है।
- राज्य सरकार द्वारा इस बार 25 दिन का समय विभागों को तबादला करने हेतु दिया गया है, जबकि पिछले सीजन में केवल 15 दिन का समय सरकार द्वारा तबादले हेतु विभाग को दिया गया था।
- योगी सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है, इस नीति के अनुसार समूह ‘क’ और ‘ख’ कर्मचारियों की सभी संख्या में से अधिक अधिक 20% तबादले किए जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत तक तबादले करने की इजाज़त समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों हेतु होंगी।
- यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2024 के तहत यदि किसी विभाग के द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक समूह ग और घ के कर्मचारियों का तबादला किया जाता है, तो इस स्थिति में उन्हें विभागीय मंत्री से मंजूरी लेनी होगी।
- मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात इसके अंतर्गत अधिक से अधिक 20% कर्मचारियों का तबादला विभाग द्वारा किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात कर्मचारियों को इसके अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।
- यूपी तबादला नीति के तहत इस बात की भी घोषणा की गई है कि जहां तक संभव हो सके समूह ख और ग कर्मचारियों के ट्रांसफर में मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम को अपनाया जाएगा।
- ऐसे कर्मचारी जिनके बच्चे असमर्थ दिव्यांग है, उन सभी कर्मचारियों को इस नीति के तहत तैनाती हेतु विकल्प लिया जाएगा।
- इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों का ट्रांसफर ऐसे स्थानों में किया जाएगा, जहां पर इलाज की अच्छी व्यवस्था हो तथा उनकी उचित देखभाल हो सके।
यूपी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत नियम और शर्ते
- महिला शिक्षक की सेवावधि दो वर्ष व पुरुष शिक्षक की सेवावधि पांच वर्ष एक जिले से दूसरे जिले में तबादले हेतु निर्धारित की गई है।
- इसके अंतर्गत राज्य के सभी इच्छुक शिक्षकों के द्वारा तबादले के लिए एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकता है।
- ऐसे पुरुष औीर महिला दोनों शिक्षक जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण का लाभ प्राप्त किया गया है, तथा जो असाध्य व गंभीर रूप से स्वयं पीड़ित हैं या उनके परिवार में से कोई पीड़ित है तो उन सभी के द्वारा दोबारा से तबादले हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- कोई शिक्षक यदि पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो इस स्थिति में इस नीति के तहत अंतरजनपदीय स्थानांतरण हेतु वरिष्ठतम को प्राथमिकता दी जाएगी।
- वह शिक्षक जिनके द्वारा आपसी सहमति से तबादले हेतु आवेदन किया जाएगा, उन सभी कर्मचारियों को सामान्य अंतरजनपदीय तबादलों का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- इसके अतिरिक्त शिक्षकों को कम से कम एक और अधिकतम 7 विद्यालयों का विकल्प इसके तहत तबादलों के लिए भरना होगा।
- इसके अंतर्गत यदि दो शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया जाता है, तथा उनकी ज्वाइनिंग तिथि भी एक है तो इस स्थिति में तबादले का लाभ अधिक उम्र के शिक्षक को प्रदान किया जाएगा।
- UP Transfer Policy के तहत अवकाश के दौरान शिक्षकों के स्थानांतरण व कार्यभार ग्रहण करने की सभी कार्यवाही की जाएगी, इसके तहत पांच साल शिक्षक हेतु सेवा अवधि को अनिवार्य किया गया है।
- इसके अतिरिक्त वह सभी कर्मचारी जिनके द्वारा 30 अप्रैल तक कार्य किया गया है, उनकी संख्या के 10% कर्मचारियों का तबादला इस नीति के तहत किया जाएगा।
गृहनगर में तैनाती की सुविधा
इसके अंतर्गत गृह जिले में समूह घ वाले अधिकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा तैनाती का लाभ प्रदान किया जाएगा, UP Transfer Policy के माध्यम से उन कर्मचारियों को गृहनगर में तैनाती की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन कर्मचारियों के रिटायरमेंट के 2 साल बचे है तथा वह समूह घ के है। इसके विपरीत गृह जनपद छोड़ने हेतु समूह क और ख सेवा वर्ग के अधिकारियों को उनकी इच्छा के अनुसार जिलों में तैनाती देने पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर होगा तबादला
लाखों अधिकारी और कर्मचारी यूपी तबादला नीति की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके द्वारा बहुत समय से तबादले की मांग की जा रही थी। इसके अंतर्गत मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर समूह ख और ग के कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी और कर्मचारियों को इस नीति का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा, इस निति का लाभ पदोन्नति के बाद स्थापना पाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा।
यूपी तबादला नीति की पात्रता
- इस नीति का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सभी नागरिको को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- इसके अतिरिक्त राज्य के केवल कर्मचारी नागरिको को ही इस नीति का लाभ प्रदान किया जाएगा।
यूपी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आवेदन कैसे करे
राज्य के वह सभी कर्मचारी जो UP Transfer Policy 2024 के तहत आवेदन करना चाहते है, उन सभी नागरिको को अभी कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। क्योकि राज्य सरकार द्वारा इस नीति को अभी केवल मंजूरी दी गई है, इसके अंतर्गत आवेदन करने से जुड़ी किसी भी जानकारी को अभी राज्य सरकार द्वारा सार्वजानिक नहीं किया गया है, जैसे ही सरकार द्वारा UP Transfer Policy से जुड़ी किसी भी जानकारी को सार्वजानिक किया जाता है तो हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सुचना प्रदान कर देंगे।