नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) 2024: सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एनपीएस अकाउंट खोले

National Pension Scheme Application Form | नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) कैसे खोले | National Pension System Calculator | नेशनल पेंशन स्कीम ऑनलाइन आवेदन | Open NPS Account Online

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा देश के नागरिकों को पेंशन सम्बंधित विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने हेतु अनेक योजनाओं एवं परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाता रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा National Pension Scheme (NPS) की शुरुआत की गयी है, जो एक प्रकार से अंशदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इस योजना की सहयता से देश के नागरिकों में सेवानिवृत्ति हेतु बचत की आदत को विकसित किया जायेगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- इसके उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता मापदंड, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में साँझा करेंगे। [यह भी पढ़ें- नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट: नई MGNREGA कार्ड सूची, NREGA Card डाउनलोड]

Table of Contents

National Pension Scheme – NPS

केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) मूल रुप से एक सरकारी अंशदान योजना है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करने हेतु किया गया था परन्तु बाद में वर्ष 2009 से इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल किया जाने लगा। वर्तमान समय में केंद्र सरकार की National Pension Scheme (NPS) के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र एवं श्रेणी के कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान पेंशन खाते में अंशदान देकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन खाते में जमा की जाने वाली बचत राशि में कर्मचारियों के साथ-साथ उनके नियोक्ताओं द्वारा भी योगदान प्रदान किया जाता है।[Read More]

National Pension Scheme

केंद्र सरकारी योजनाएं

Overview of National Pension Scheme

योजना का नाम नेशनल पेंशन स्कीम
आरम्भ की गयीकेंद्र सरकार द्वारा 
वर्ष2024
लाभार्थीभारत के नागरिक
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन 
उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना
लाभपेंशन के रुप में नियमित आय 
श्रेणीकेंद्र सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट https://www.npscra.nsdl.co.in/

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के उद्देश्य 

भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गयी NPS Scheme का मुख्य उद्देश्य देश के सभी निवेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात नियमित आय के तौर पर पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत निवेशकों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार पेंशन खातें में निवेश करने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिससे अधिक से अधिक नागरिक NPS से सम्बंधित लाभों को प्राप्त कर सकें। केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से निवेशक सेवानिवृत्ति के बाद बिना किसी पर निर्भर हुए बिना अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत नागरिक द्वारा किये गए व्यक्तिगत बचत की धनराशि को एक पेंशन निधि में जमा किया जाता है, जिसे प्राधिकरण विनियमित पेशेवर निधि प्रबंधकों द्वारा सरकारी करार, बिलों, शेयर युक्त विविध पोर्टफोलयो आदि में निवेश निर्देशों की सहयता से  निवेशित कर दिया जाता है। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) ई-श्रम पोर्टल: eshram.gov.in, श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व लॉगिन]

NPS Scheme न्यू अपडेट

केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी National Pension Scheme (NPS) के अंतर्गत पहले सरकारी कर्मचारियों का पंजीकरण केवल भौतिक रूप में किया जाता था एवं यह कार्य केंद्रीय रिकॉर्ड कंपनी एजेंसी अथवा सरकार के नोडल कार्यालयों द्वारा अपनाई गई ऑनलाइन मॉड्यूल की सहायता से पूर्ण किया जाता था। अब पेंशन फंड नियामक एवं विकास पढ़ीकरण विभाग द्वारा इस योजना के तहत पंजीकरण के कार्य हेतु एक ऑनलाइन सुविधा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कर्मचारी अब अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन खोल सकेंगे। यह ऑनलाइन प्रक्रिया को ई-एनपीएस के नाम से प्रचलित किया जाएगा, जिसकी मेज़बानी सीआरए द्वारा की जाएगी। इस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सब्सक्राइबर अपना पंजीकरण स्वयं कर सकेंगे एवं साथ ही राष्ट्रीय पेंशन स्कीम हेतु अपना योगदान भी प्रदान कर सकेंगे। [यह भी पढ़ें- Post Office Monthly Income Scheme | एक बार करे निवेश हर महीने मिलेंगे 4950 रुपये

नेशनल पेंशन स्कीम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में किये जाने वाले निवेश

  • इक्विटी
  • कॉरपोरेट डेट
  • गवर्नमेंट सिक्योरिटी
  • अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स 

राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत खाते के प्रकार

भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी National Pension Scheme के अंतर्गत कुल दो तरह के खाते होते हैं, जिसके विवरण निम्न प्रकार से है:-

  • टियर-1:- यह खाता एक पेंशन खातें के रूप में कार्य करता है, जिसमें ग्राहकों को उनके द्वारा जमा किये गए पैसे समय से पूर्व निकलने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। लाभार्थी ग्राहक इस खातें में जमा हुए पैसों को केवल इस योजना से बाहर हो जाने की दशा में ही समय से पूर्व निकल सकते है। इस खातें को खुलवाने हेतु उम्मीदवारों को टियर-2 खातें का खाता धारक होना अनिवार्य नहीं होगा। 
  • टियर-2:- यह खाता निवेश खातें के रूप में कार्य करता है, जिसमें ग्राहकों को उनकी आवश्यकता एवं इक्छानुसार किसी भी समय कितनी भी राशि जमा करने अथवा निकलने की अनुमति होती है। इच्छुक उम्मीदवारों की यह खाता खोलने हेतु टियर-1 का खाता धारक होना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही यह खाता सभी को खुलवाना अनिवार्य नहीं होता है, ग्राहक अपनी इक्छानुसार इस खातें को खोलने अथवा न खोलने का निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होते है। 

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के लाभ तथा विशेषताएं

  • केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी NPS एक सरकारी अंशदान योजना है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को सेनावृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। 
  • इस योजना के अंतर्गत पेंशन बचत खातें में निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश कर सकते है। 
  • पेंशन बचत खातें में निवेशकों के साथ-साथ उनके नियोक्ताओं द्वारा भी योगदान प्रदान किया जाता है। 
  • केंद्र सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थी पेंशन बचत खातें में जमा किये गए कुल धनराशि में से 60% तक की राशि की निकासी अपने सेनावृत्ति से पहले कर सकते है एवं शेष 40% की राशि उन्हें पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।  
  • यदि लाभार्थी ने Annuity की खरीद में निवेश किया हो तो उन्हें कर में पूर्ण रूप से छूट प्रदान की जाती है। 
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थी सेक्शन 80CCE के तहत 50000 रुपये तक की अतिरिक्त डिडक्शन का क्लेम कर सकते है। 
  • राष्ट्रीय पेंशन स्कीम की न्यूनतम निवेश राशि 6000 रुपये निर्धारित की गयी है। 
  • यदि लाभार्थीयों द्वारा NPS के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम निवेश राशि जमा नहीं कर पातें है तो इस परिस्थिति में उनके पेंशन खातें को  फ्रीज कर दिया जाएगा, जिसे अनफ्रीज करवाने के लिए लाभार्थियों को 100 रुपये की पेनल्टी भरनी होती है। 
  • पहले इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10 फ़ीसदी का आंशिक योगदान करना होता था, जिसे अब केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा कर 14 फ़ीसदी कर दिया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो  पेंशन की राशि उसके नॉमिनी को प्रदान की जाती है। 
  • केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से निवेशकों को 12 अंकों का एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रदान किया जाता है, जिसकी सहायता से निवेशक अपने लेन देन कर सकते हैं।
  • National Pension Scheme के तहत निवेशकों को एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाने की अनुमति नहीं होती है। 

NPS Scheme के लाभार्थी

  • राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत निम्न निवेशकों द्वारा निवेश किया जा सकता है:-
  • केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
  • राज्य सरकार के कर्मचारी
  • निजी क्षेत्र के कर्मचारी
  • आम नागरिक

राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सेक्टर

  • केंद्र सरकार
  • राज्य सरकार
  • कॉर्पोरेट
  • देश के सभी नागरिक
  • नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ N.R.I. द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है

NPS के पात्रता मापदंड

  • आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
  • रेजिडेंट एवं नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिकों के द्वारा निवेश किया जा सकता है। 
  • निवेशक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • लाभार्थियों को केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करनी आवश्यक होगी। 

राष्ट्रीय पेंशन योजना से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र 
  • सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म

NPS से विड्रोल करते समय आवश्यक दस्तावेज  

लाभार्थी कर्मचारियों को National Pension Scheme से धनराशि विड्रॉल करने हेतु पीओपी को विड्रोल आवेदन पत्र के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेजों को भी जमा करने की आवश्यकता होती है। ग्राहकों को विड्रॉल करने हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:- 

  • आधार कार्ड की कॉपी
  • निवास प्रमाण पत्र की कॉपी
  • पीआरएएन कार्ड 
  •  एक कैंसिल चेक

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में खाता खोलने की प्रक्रिया

ऑफलाइन प्रक्रिया

नेशनल पेंशन स्कीम
  • इसके बाद आपको सब्सक्राइबर फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी के विवरण दर्ज कर देने होंगे। अब आपको माँगी गयी सभी आवश्यक दस्तावेजों को सलंग्न कर देना होगा। 
  • उसके बाद आपको इस आवेदन पत्र एवं सलंग्न किये गए दस्तावेजों को पीओपी- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में केवाईसी पेपर्स के साथ जमा कर देना होगा।
  • इसके बाद आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा जिससे आप अपने आवेदन पत्र की स्थिति की जाँच कर सकते हैं।
  • अब आपको आवेदन करने के समय अपनी पहली कंट्रीब्यूशन जमा करनी होगी, जिसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी होगी, जिसमें आपकी पेमेंट की डिटेल्स होंगी।

नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया

टायर 1

जो आवेदनकर्ता अपना नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत खाता खोलना चाहते है, वह निम्न बताई सरल प्रक्रिया का पालन कर सकते है:-

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा। 
नेशनल पेंशन स्कीम
ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको “रजिस्ट्रेशन” के लिंक पर क्लिक करना है। अब आपके सामने “रजिस्ट्रेशन फॉर्म” खुल जाएगा। 
रजिस्ट्रेशन
  • आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए सभी विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करने है, जैसे एप्लीकेशन टाइप, स्टेटस आफ एप्लीकेंट, रजिस्टर विद, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि। इसके साथ ही आपको अकाउंट टाइप में “टायर वन ओन्ली” सिलेक्ट करना है। 
  • इसके बाद आपको “कंटिन्यू” बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने “कंपलीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म” प्रदर्शित हो जाएगा। इसमें आपको पूछी गई सारी जानकारी भरनी है, जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आदि। 
  • जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक कर देना है, और आपके सामने “एक ई- साइन फॉर्म” खुल जाएगा। आपको इसमें पूछी गई जानकारी दर्ज करनी है, और इसे सबमिट कर देना है। 
  • अंत में इस प्रकार आपकी इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 

पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “लॉगइन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक ड्राप डाउन बॉक्स खुल कर आ जायेगा। 
  • अब आपको इस ड्राप डाउन बॉक्स में दिए गए विभिन्न विकल्पों में से अपनी कैटेगरी के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक लॉगिन आवेदन पत्र खुल कर आ जायेगा। 
  • इसके पश्चात आपको इस आवेदन आवेदन पत्र में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड के विवरण दर्ज कर देने होंगे। 
  • अब आपको “लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। 

एनपीएस में एंटिटी देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “सब्सक्राइबर कॉर्नर” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। 
  • अब इस पेज पर आपको “एंटिटीज इन एनपीएस” के लिंक पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। 
एंटिटीज इन एनपीएस
  • इस नए खुले पेज पर आप एंटिटीज देख सकेंगे।

निकटतम एनएलसीसी ढूँढने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “फाइंड योर नियरेस्ट एनएलसीसी” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको “क्लिक हियर टू डाउनलोड” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। 
  • अब आपके स्क्रीन पर नजदीकी एनएलसीसी की एक सूची प्रदर्शित हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने निकटतम एनएलसीसी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

सीआरए एफसी ढूँढने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “फाइंड योर नियरेस्ट सीआरए-एफसी” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।  
सीआरए एफसी ढूँढने की प्रक्रिया
  • इस नए पेज पर आपको “सेलेक्ट सिटी” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने विभिन्न शहरों के विकल्पों की एक सूची खुल कर आ जाएगी। 
  • इसके पश्चात आपको इस सूची में दिए गए विभिन्न विकल्पों में से अपने शहर के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। 
  • अब आपको “गो” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद संबंधित जानकारी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो कर आ जाएगी। 

कॉरपस कैलकुलेट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “सब्सक्राइबर कॉर्नर” के सेक्शन में से “रिटायरमेंट प्लानिंग” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। 
रिटायरमेंट प्लानिंग
  • इस पेज पर आपको “कॉरपस केलकुलेटर” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक नए पेज पर आपको पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करनी है।
कॉरपस केलकुलेटर
  • जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक कर देना है, और संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

टायर वन और टायर टू

ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन
  • अब इस पेज पर आपको “नेशनल पेंशन सिस्टम” के लिंक पर क्लिक करना होगा, और फिर आपको “रजिस्ट्रेशन” के लिंक पर क्लिक कर देना है। 
रजिस्ट्रेशन
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने “रजिस्ट्रेशन फॉर्म” खुल जाएगा। इस फॉर्म आपको सभी विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करने है, जैसे एप्लीकेशन टाइप, स्टेटस आफ एप्लीकेंट, रजिस्टर विद, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि। इसके साथ ही आपको अकाउंट टाइप की ऑप्शन में टायर वन और टायर टू सिलेक्ट करना है। 
  • सिलेक्ट करने के बाद आपको “कंटिन्यू” के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने “कंपलीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म” खुल जाएगा, इस फॉर्म में आपको सारी जानकारी भरनी है, जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आदि। 
  • जानकारी भरने के बाद आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक ई- साइन फॉर्म प्रदर्शित होगा, इसमें भी आपको पूछे गए आवश्यक विवरण दर्ज करने है, और “सबमिट” कर देना है।  
  • अंत में इस इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

डी-रेमिट विद जनरेशन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “नेशनल पेंशन सिस्टम” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको “डी-रेमिट विद जनरेशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। 
  • अब आपको “कंटिन्यू” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके पश्चात आपके स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
डी-रेमिट विद जनरेशन
  • इस आवेदन पत्र में आपको पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ओटीपी तथा कैप्चा कोड के विवरण दर्ज कर देने होंगे। 
  • इसके पश्चात आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप डी-रेमिट विद जनरेशन कर पाएंगे। 

एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “नेशनल पेंशन सिस्टम” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको “एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑन ईमेल” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। 
एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट
  • अब आपके स्क्रीन पर एक नया आवेदन पत्र प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। आपको इस आवेदन पत्र में अपने पीआरएएन संख्या के विवरण दर्ज कर देने होंगे। 
  • इसके पश्चात आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। 

एन्नुटी सर्विस प्रोवाइडर से संबंधित जानकारी कैसे प्राप्त करे?

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “एन्नुटी सर्विस प्रोवाइडर” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। 
एन्नुटी सर्विस प्रोवाइडर
  • अब इस पेज पर आप “एन्नुटी सर्विस प्रोवाइडर” से संबंधित जानकारी हासिल कर पाएगे। 

नजदीकी ट्रस्टी बैंक ब्रांच ढूंढने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “फाइंड योर नियरेस्ट ट्रस्टी बैंक ब्रांच” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद नए पेज पर बैंक की सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी।

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “नेशनल पेंशन सिस्टम” के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने पॉपअप स्लाइड आएगा, इस स्लाइड में से आपको “कंट्रीब्यूशन” के लिंक पर क्लिक कर देना है। 
नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन
  • अब आपके सामने नए पेज पर कंट्रीब्यूशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। इसमें आपको अपना PRAN नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड आदि दर्ज करना है। 
  • जानकारी दर्ज करने बाद आपको “वेरीफाई PRAN” के लिंक पर क्लिक कर देना है। अब आपको पेमेंट के लिए पूछी गई जानकारी को दर्ज करना है, और आपका कंट्रीब्यूशन पूरा हो जाएगा। 

नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत एनपीएस अकाउंट को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको अपनी लॉगइन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना है, और लॉगइन बटन पर क्लिक कर देना है।इसके बाद आपके सामने नया वेबपेज खुलेगा। 
  • अब इस पेज पर आपको “अपडेट डीटेल्स” के सेक्शन में से “अपडेट आधार/ऐड्रेस डीटेल्स” के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। 
  • नंबर दर्ज करने के बाद आपको “जेनरेट ओटीपी” के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको “प्रोसीड” के बटन पर क्लिक करना है। 
  • इसके बाद आप के आधार कार्ड के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपको इस ओटीपी को “ओटीपी बॉक्स” में दर्ज करना है। 
  • अब आपको “कंटिन्यू” के बटन पर क्लिक करना है, और इस प्रकार आपका आधार कार्ड आपके “एनपीएस अकाउंट” से लिंक हो जाएगा।

Note : एनपीएस खाता खोलते समय भी नए आवेदनकर्ता अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते है। आधार कार्ड लिंक करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त “एंटर आधार नंबर” के विकल्प पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी। अपना आधार नंबर दर्ज करके आपको “जेनरेट ओटीपी” बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल पर एक ओटीपी  दिखाई देगा, इसे आपको “ओटीपी बॉक्स” में दर्ज कर देना है। ओटीपी दर्ज करते ही आपका नया खाता खोलते समय ही आपका अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा। 

TIER II एक्टिवेट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “नेशनल पेंशन सिस्टम” के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज प्रदर्शित होगा। 
  • अब इस पेज पर आपको “TIER II एक्टिवेशन” लिंक पर क्लिक कर देना है, और आपके सामने नया वेबपेज खुल जाएगा। 
TIER II एक्टिवेशन
  • इस वेबपेज पर आपके सामने नया फॉर्म प्रदर्शित होगा, जिसमें आपको अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट अकाउंट नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना है। 
  • जानकारी भरने के बाद आप को “वेरीफाई PRAN” के बटन पर क्लिक कर देना है, अब आपको “ई साइन फॉर्म” भरना है, और “सबमिट” बटन पर क्लिक कर देनाहै। 
  • अंत में इस प्रकार आप सरलता से “टियर टू एक्टिवेट” करवा पाएंगे।

पीएफएम वाइज एनएवी सर्च करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “सब्सक्राइबर कॉर्नर” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। 
  • अब इस पेज पर आपको “पीएमएफ वाइज NAV सर्च” के लिंक पर क्लिक करना है, और “पीएफएम” के विकल्प का चयन करना है। 
पीएमएफ वाइज NAV सर्च
  • इसके बाद आपको “गो” बटन पर क्लिक कर देना है, और इस प्रकार आपकी पीएफएम वाइस एनएवी सर्च करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 

FATCA सेल्फ सर्टिफिकेशन सबमिट कैसे करे ?

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होमपेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “सब्सक्राइबर कॉर्नर” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। 
  • अब इस पेज पर आपको “FATCA सेल्फ सर्टिफिकेशन” के लिंक पर क्लिक करके “सबमिट ऑनलाइन FATCA self-certification” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। 
FATCA सेल्फ सर्टिफिकेशन
  • क्लिक करने बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, यहाँ आपको “PRAN एवं कैप्चा कोड” दर्ज करना है।दर्ज करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप FATCA सेल्फ सर्टिफिकेशन सबमिट कर पाएगे। 

अपनी नजदीकी पीओपी-एसपी ढूँढने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “फाइंड योर नियरेस्ट पीओपी-एसपी” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा। 
फाइंड योर नियरेस्ट पीओपी-एसपी
  • इस नए पेज पर आपको “स्टेट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके सामने विभिन्न राज्यों के नाम की एक सूची खुल कर आ जाएगी। 
  • इसके बाद आपको इस सूची में दिए गए विभिन्न राज्यों के विकल्पों में से अपने राज्य के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको अपने जिले के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 
  • अब आपके स्क्रीन पर आपके नजदीकी पीओपी-एसपी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदर्शित हो कर आ जाएगी। 

एन्युटी कैलकुलेट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “एन्युटी कैलकुलेटर” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा। 
एन्युटी कैलकुलेट
  • अब आपको इस नए पेज पर पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैप्चा कोड, एन्युटी फ्रिकवेंसी आदि के विवरण दर्ज कर देने होंगे। 
  • इसके बाद आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद संबंधित जानकारी आपके सामने खुल कर आ जाएगी। 

पीआरएएन कार्ड स्टेटस देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “ट्रैक पीआरएएन कार्ड स्टेटस” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा। 
  • अब आपको इस नए पेज पर पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी के विवरण दर्ज कर देने होंगे। इसके बाद आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद संबंधित जानकारी आपके सामने खुल कर आ जाएगी। 

पीआरएएन एप्लीकेशन स्टेटस देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “पीआरएएन एप्लीकेशन स्टेटस” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा। 
पीआरएएन एप्लीकेशन स्टेटस
  • अब आपको इस नए पेज पर पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी के विवरण दर्ज कर देने होंगे। इसके बाद आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद संबंधित जानकारी आपके सामने खुल कर आ जाएगी। 

रजिस्ट्रेशन तथा कंट्रीब्यूशन स्टेटस देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन स्टेटस” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा। 
रजिस्ट्रेशन तथा कंट्रीब्यूशन स्टेटस
  • अब आपको इस नए पेज पर पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- रिसिप्ट नंबर तथा कैप्चा कोड के विवरण दर्ज कर देने होंगे। 
  • इसके पश्चात आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन तथा कंट्रीब्यूशन स्टेटस से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी आपके सामने खुल कर आ जाएगी। 

NPS ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल एप स्टोर पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर चयनित स्टोर के वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको सर्च बॉक्स में “एनपीएस बाय एनएसडीएल ई-गॉव” दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको “सर्च” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। 
  • अब आपके स्क्रीन पर एक सूची प्रदर्शित हो कर आ जाएगी। इस सूची में दिए गए वभिन्न विकल्पों में से आपको सबसे ऊपर दिए गए ऐप के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। 
  •  इसके पश्चात आपको “इंस्टॉल” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद एनपीएस ऐप आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जायेगा। 

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेनू बार में दिए गए “सब्सक्राइबर कॉर्नर” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक ड्राप डाउन बॉक्स खुल कर आ जायेगा। 
  • अब आपको इस ड्राप डाउन बॉक्स में दिए गए विभिन्न विकल्पों में से “लॉग ग्रीवेंस/इंक्वायरी” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक एक नया पेज खुल कर आ जायेगा। 
  • इस नए पेज पर आपको आपकी शिकायत दर्ज करने हेतु विभिन्न विकल्प दिए गए होंगे, जिसमें से आपको अपने आवश्यकता के अनुसार किसी एक विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। 
  • अब आपके सामने संबंधित शिकायत आवेदन पत्र प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। इस आवेदन पत्र में आपको पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी के विवरण दर्ज कर देने होंगे। 
  • इसके पश्चात आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। 

शिकायत की स्थिति जाँचने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेनू बार में दिए गए “सब्सक्राइबर कॉर्नर” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक ड्राप डाउन बॉक्स खुल कर आ जायेगा। 
  • अब आपको इस ड्राप डाउन बॉक्स में दिए गए विभिन्न विकल्पों में से “लॉग ग्रीवेंस/इंक्वायरी” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक एक नया पेज खुल कर आ जायेगा। 
लॉग ग्रीवेंस/इंक्वायरी
  • इस नए पेज पर आपको दिए गए विभिन्न विकल्प में से “ट्रैक योर ग्रीवेंस/इंक्वायरी” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी कैटेगरी के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। 
  • अब आपके सामने पुनः एक नया पेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। इस नए पेज पर आपने संदर्भ संख्या के विवरण दर्ज कर देने होंगे। 
  • इसके पश्चात आपको “सर्च” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप अपने स्क्रीन पर अपने शिकायत की स्थिति देख सकेंगे। 

संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। 
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको सबसे नीचें की तरफ दिए गए “कांटेक्ट अस” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। 
संपर्क विवरण
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा। इस नए पेज पर आप संपर्क विवरण से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी देख सकेंगे। 

हेल्पलाइन नंबर:- 1800110069

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