Chhattisgarh Pension Yojana एप्लीकेशन फॉर्म, CG Pension Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे | छत्तीसगढ़ वृद्धा, विकलाँग और विधवा पेंशन आवेदन, पात्रता व लाभ – समय-समय पर राज्य एवं केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए नई नई योजनाएं बनाती रहती है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन योजना संचालित करती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम यहां आपको अपने इस लेख के माध्यम से Chhattisgarh Pension Yojana के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। [यह भी पढ़ें- [रजिस्ट्रेशन] राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ]
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2024
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों के लिए Chhattisgarh Pension Yojana आरंभ की है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार लाभार्थियों को ₹350 से लेकर ₹500 तक की मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह पेंशन राशि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के कार्यान्वयन को संभालने की होती है । कुल 7 प्रकार के पेंशन योजनाएं Chhattisgarh Pension Yojana 2024 के अंतर्गत संचालित की जाती हैं। पेंशन योजनाओं का लाभ केवल उन्हें नागरिकों को प्रदान किया जाता है जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थाई निवासी हैं। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) राजीव गांधी किसान न्याय योजना: CG Nyay Yojana, ऑनलाइन आवेदन]
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना
Overview of Chhattisgarh Pension Yojana
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ पेंशन योजना, CG Pension |
आरम्भ की गई | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
लाभ | ₹350 से ₹500 की पेंशन |
श्रेणी | राज्य सरकार की योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sw.cg.gov.in/en |
Chhattisgarh Pension Yojana का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का Chhattisgarh Pension Yojana को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रतिमा आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान करेगी ताकि प्रदेश के नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राज्य सरकार इस योजना के तहत सभी वृद्ध दिव्यांग एवं विधवा महिलाओं को पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेज दी जाएगी। [यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ राशन कार्ड लिस्ट- CG Ration Card List | नई सूची डाउनलोड]
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का कार्यान्वयन
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के बाद अर्बन बॉडी या विलेज पंचायत आपके आवेदन को यूएलबी या जनपद पंचायत में भेजते हैं। इसके बाद अर्बन लोकल बॉडी एवं जनपद पंचायत के माध्यम से आपके आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन की प्रक्रिया के बाद आपके आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। यदि आपके आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो आप योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे । अस्वीकृति मिलने की स्थिति में आपको एक बार फिर से आवेदन करना होगा। [यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ भुइयां | भू अभिलेख, डिजिटल हस्ताक्षरित भू-नक्शा B1 खसरा, पी-II (CG Bhuiya)]
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2024 के तहत राज्य के सभी जरूरतमंद नागरिकों को वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को पेंशन की राशि रुपये की दर से वितरित की जाएगी।
- इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दो किश्तों में प्रदान की जाएगी जिसमें प्रत्येक किश्त प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर प्रदान की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2024 की मदद से आसानी से अपना भरण-पोषण कर सकेंगे।
- यह योजना राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में भी सहायक होगी।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है।
- CG पेंशन योजना 2024 के तहत कुल 4 प्रकार की पेंशन वितरित की जाती है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना शामिल हैं।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- Chhattisgarh Pension Yojana 2024 के तहत अब तक 525.64 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
- यह योजना राज्य के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी और उन्हें अपने जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- इस योजना के तहत लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
Chhattisgarh Pension Yojana के पात्रता मानदंड
- छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- केवल छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी ही इस पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के वार्षिक पारिवारिक आय ₹48000 या इससे कम होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
आप ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में किसी श्रेणी के तहत पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं।
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग में जाना होगा।
- यहाँ आपको सम्बंधित अधिकारी से छत्तीसगढ़ पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक भरे जैसे; आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि।
- सभी जानकारी भरने के बाद इस आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जोड़े।
- अंत में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जा कर इस फॉर्म को जमा करा दें ।
- इस प्रकार आपके Chhattisgarh Pension Yojana के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी छत्तीसगढ़ पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे दी गई चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करना होगा।
दिव्यांगजन पंजीकरण करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आपको दिव्यांगजन रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- व्यक्तिगत परिचय
- आवेदक का पता
- संपर्क हेतु विवरण
- नि: शक्ता का विवरण
- उच्चतम शैक्षिक योग्यता
- रुचि से संबंधित जानकारी
- इसके बाद आपको अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे, और आपको डिक्लेरेशन पर टिक कर देना है।
- अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको रजिस्टर करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है, और इस तरह आप दिव्यांगजन पंजीकरण कर सकते है।
पोर्टल के तहत लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने लॉगइन फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
- इसके बाद आप को इस लॉगइन फॉर्म में यूजर प्रकार का चयन कर देना है, अब आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- आपके द्वारा सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद, आपको लॉगिन हेयर के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
पंजीकृत एप्लीकेशन की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशन के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको अपने जिले का चयन कर देना है।
- आपके द्वारा सभी जानकारी का चयन करने के बाद, संबंधित जानकारी आपके सामने खुल कर आ जाएगी।
स्टेटस एवं एक्नॉलेजमेंट चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको गेट स्टेटस एंड एक्नॉलेजमेंट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर यदि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी दर्ज कर सकते हैं और यदि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होता है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि दर्ज कर देनी है।
- अब आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना है और स्टेटस एवं एक्नॉलेजमेंट से संबंधित जानकारी आपके सामने खुल कर आ जाएगी।
एनजीओ पंजीकरण करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज कर देना है :-
- एनजीओ का नाम
- मोबाइल नंबर
- पैन नंबर
- फर्म एवं सोसाइटी का पंजीयन क्रमांक
- ईमेल आईडी
- वेबसाइट
- पासवर्ड
- कैप्टचा कोड
- आपके द्वारा सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
एनजीओ लॉगिन कैसे करे
- सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको एनजीओ लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है और इस तरह आप एनजीओ लॉगिन कर सकते है।
निशक्तजनों की जिलेवार जानकारी चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- होम पेज पर आपको रजिस्टर्ड एप्लीकेशन इनफार्मेशन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको निशक्त जनों की जिलेवार जानकारी के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएंगे, अब इस पेज पर आप निशक्त जनों की जिलेवार जानकारी देख सकते हैं।
Feedback देने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको फीडबैक के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने फीडबैक फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको इस फीडबैक फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज कर देनी है :-
- नाम
- ईमेल आईडी
- फीडबैक
- कैप्चा कोड
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है और इस प्रकार आप फीडबैक दे सकते है।
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हमारी वेबसाइट माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि इसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप निम्न हेल्पलाइन नंबर तथा ई मेल आईडी के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं-
- Phone Number- 0771-4257801
- Email Id- dpsw.cg@gov.in, dpsw.cg@gmail.com