ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कितनी है | Vehicle Licence Application | DL ऑनलाइन आवेदन | Driving License Apply Online | ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल ऑनलाइन करे | Online Driving Licence Apply in Hindi
केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा डिजिटलीकरण की प्रकिया के तहत विभिन्न सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। इसी दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रकिया को ऑनलाइन कर दिया है। भारत में सड़क पर वाहन चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको वाहन चलाना चाहते है तो आपके पास Driving License (DL) का होना आवश्यक है। यह एक वेध प्रमाण पत्र है जिसके द्वारा आप दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन चलाने के योग्य माने जाते हैं। [यह भी पढ़ें- (आवेदन) फ्री सिलाई मशीन योजना: रजिस्ट्रेशन फॉर्म, PM Free Silai Machine]
Driving License (DL) Apply Online
ड्राइविंग लाइसेंस एक आवश्यक सरकारी दस्तावेज है जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसे इच्छुक नागरिक जो अपना Driving Licence बनाना चाहते है, उन्हें पहले सरकार द्वारा निर्धारित पात्रताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होता है। नागरिकों को सड़क पर वाहन चलने हेतु Driving License की आवश्यकता होती है, जिससे इस बात का ज्ञान होता है कि वह दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन चलने योग्य है या नहीं। इच्छुक नागरिकों को इस लाइसेंस को प्राप्त करने हेतु पहले लर्निंग लाइसेंस लेनी पड़ती है एवं गाड़ी चलाने से सम्बंधित सभी आवश्यक बातों एवं नियमों की जानकारी प्राप्त करनी होती है। इसके बाद उनके ड्राइविंग प्रतिभा का परिक्षण आरटीओ विभाग के द्वारा लिया जाता है, जिसके बाद इस बात को सुनिश्चित किया जाता है की उन्हें पक्का लाइसेंस प्रदान किया जाये या नहीं।[Read More]
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Overview of Driving License
नाम | ड्राइविंग लाइसेंस (DL) ऑनलाइन आवेदन |
आरंभ की गयी | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | देश के सभी नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
उद्देश्य | योग्य नागरिक को Driving Licence प्रदान करना |
लाभ | ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | sarathi.parivahan.gov.in |
Driving Licence ऑनलाइन सुविधा का उद्देश्य
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गयी Driving License की ऑनलाइन सेवा का मुख्य उद्देश्य इच्छुक नागरिकों को घर बैठे बिना किसी परेशानी के Vehicle Licence हेतु आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस सुविधा के आरम्भ होने से पूर्व नागरिकों को RTO ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसकी वजह से उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आवेदकों को कई बार अपने लाइसेंस बनाने हेतु एजेंटों की मदद लेनी पड़ती थी, जिसके लिए उन्हें कुछ रूपये का अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ता था। एजेंट पर पैसे खर्च करने के बाद भी आवेदकों के साथ धोखाधड़ी होने की आशंका बानी ही रहती थी, परन्तु अब ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से आवेदकों को इस समस्या से निजात मिल गया है एवं अब उनके पैसे और समय दोनों की बचत भी हो जाती है। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) ई-श्रम पोर्टल: eshram.gov.in, श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व लॉगिन]
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
- Light Motor Vehicle License (हल्के मोटर वाहन)
- Learning License (लर्निंग लाइसेंस)
- International Driving License (अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस)
- Heavy Motor Vehicle License (भारी मोटर वाहन)
- Permanent License (स्थायी लाइसेंस)
Note – बताते चले की लाइसेंस शुल्क अथवा अन्य शुल्क विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकती है
अगर ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो क्या किया जा सकता है ?
अगर किसी कारणवश आपका लाइसेंस खो जाता है, तो इस स्तिथि में आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए-
- सबसे पहले आपको अपने इलाके के पुलिस स्टेशन पर जाना होगा। वह जाकर आपको लाइसेंस खो जाने की शिकायत दर्ज करानी होगी।
- इस शिकायत की एक फोटो कॉपी अपने पास भी रखे। इसके बाद आपको नोटरी ऑफिस जाना है। यहाँ आपकोअपना एक एफिडेविट तैयार करवाना होगा।
- एफिडेविट में यह लिखा होना चाहिए, कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया हैं, और यह एक तरह का सबूत है, इस बात का।
- अब आपको अपना दूसरा लाइसेंस बनाने के लिए, इस एफिडेविट को अपने नए आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, संभंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आपका दूसरा नया ड्राइविंग लइसेंस अप्लाई हो जाएगा।
Driving Licence हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित पात्रता मापदंड
ऐसे इच्छुक आवेदक जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होगा:-
- डीएल बनाने हेतु आवेदक को भारत का स्थायी नागरिक होना अनिवार्य होगा।
- इच्छुक उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- इस सुविधा के अंतर्गत बिना गियर वाले वाहन चालक के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र मने जायेंगे।
- आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए उनके परिवार की रजामंदी होनी आवश्यक है।
- लाभार्थी आवेदनकर्ता को सड़क परिवहन से सम्बंधित सभी आवश्यक नियमो की जानकारी होना अनिवार्य होगा।
- आवेदकों को गियर वाले वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु उनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज
Driving License ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की सत्यापित प्रति की आवश्यकता होग-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल)
- आयु प्रमाण पत्र (आप अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते है)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- मोबाइल नंबर
Driving License हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
इसके लिए आवेदक को सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है, जिसकी वैधता कुछ माह तक की होती है। इस समय अवधि के दौरान लाभार्थी आवेदक को वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर योग्य बनने की आवश्यकता होती है। आवेदक को अपने लर्निंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पूर्व पक्के लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके लिए उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:-
- सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको अपने राज्य के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
- अब आपको इस नए पेज पर Driving Licence के विकल्प पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल कर आ जायेगा, जिस पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्टेज दिए गए होंगे। अब आपको इस पेज पर नीचे की तरफ दिए गए कंटीन्यू के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपको अपना लर्नर लाइसेंस नंबर एवं जन्मतिथि के विवरण दर्ज कर देने होंगे। इसके बाद आपको ओके के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र प्रदर्शित हो कर आ जायेगा, जिसमें आपको पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
- अब आपको सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा। अब आपको नेक्स्ट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके पश्चात आपको Driving Licence के अपॉइंटमेंट हेतु समय के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, चयनित समय एवं दिन के अनुसार आपको उस दिन आरटीओ कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
- अब आपको ऑनलाइन फीस का भुगतान करने हेतु सभी आवश्यक विवरण को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको सब्मिट के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन में दिए गए समय के अनुसार RTO कर्मचारियों द्वारा आपका टेस्ट लिया जायेगा। यदि आप टेस्ट में सफल होते है तो आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके स्थायी पते पर भेज दिया जायेगा।
Driving Licence हेतु ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
ऐसे आवेदक जो ड्राइविंग लाइसेंस हेतु ऑफलाइन आवेदन करने के इच्छुक है, उन्हें आवेदन करने हेतु निम्न प्रक्रियाओं का पालन करना होगा-
- सबसे पहले आपको आपके नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाना होगा एवं आपको वहाँ Driving License हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारियों के विवरण दर्ज कर देने होंगे। इसके बाद आपको सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न कर देना होगा।
- इसके पश्चात आपको इस आवेदन पत्र एवं संलग्न लिए गए दस्तावेजों को आरटीओ कार्यालय में जमा कर देना होगा। आवेदन जमा कर देने के बाद आपके आवेदन की जाँच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा किया जायेगा।
- आवेदन की जाँच करने के बाद आपको अपने पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद आरटीओ कर्मचारी द्वारा आपका टेस्ट लिया जायेगा।
- यदी आप टेस्ट में सफल हो जाते है तो आपको 10 से 15 दिनों के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके स्थायी पते पर भेज दिया जायेगा।
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं?
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना जरूरी होता है। नीचे बताई गई प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर पाएगे:-
- सबसे पहले आपको “सड़क परिवहन विभाग मंत्रालय” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको Learner Licence के सेक्शन से “Application for Learner Licence” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इन निर्देशों को पढ़कर आपको “continue” के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म प्रदर्शित होगा।
- अब इस आवेदन फॉर्म में आपको अपने हिसाब से केटेगरी का चयन करना है, और आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सभी “जरूरी दस्तावेजों” को अपलोड करना है, और दिए गए विकल्प “LL Test Slot Online” पर क्लिक कर के इसे ‘सब्मिट” कर देना है।
- सबमिट के बाद आपको “आरटीओ ऑफिस” में जाना है, यहाँ आपको अपना टेस्ट क्लियर करना होगा , फिर आपको “Learning License”प्रदान कर दिया जाएगा।
लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में कैसे सवाल आते हैं ?
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट देना होता है। इस टेस्ट में आपसे ट्रेफिक एवं वाहन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते है, जिनका सही उत्तर देने पर ही लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इस ऑनलाइन टेस्ट को घर में बैठ कर भी दिया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया नीचे बताई गयी हैं:-
- सबसे पहले आपको यहाँ दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म प्रदर्शित होगा।
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे अपना नाम, जन्मतिथि, भाषा और राज्य। अब आपके सामने टेस्ट हेतु प्रशन प्रदर्शित हो जाएगे।
- इन प्रशनो के साथ आपको चार विकल्प दिए जाएगे, जिनमे से आपको सही विकल्प का चयन करना होगा।
- सभी प्रशनो के जवाब देने के बाद आपका रिजल्ट भी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें आपको बताया जाएगा आपके कितने जवाब सही है, और कितने गलत।
- ऐसे ही प्रशन आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाते वक्त भी पूछे जाएगे। अगर आपके जवाब सही हुए तो आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको “ड्राइविंग लाइसेंस” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज प्रदर्शित होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको अपने राज्य का नाम चयन करना है, और जिसके बाद एक नया पेज प्रदर्शित हो जाएगा।
- अब इस नए पेज पर आपको “एप्लीकेशन स्टेटस” के लिंक पर क्लिक करना है, और इसके बाद पूछी गई जानकारी दर्ज करनी है, जैसे एप्लीकेशन स्टेटस, जन्म तिथि।
- जानकारी भरने के बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना है, और “सबमिट” बटन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन स्टेटस की सारी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
संपर्क विवरण
अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस से जुडी कोई भी अन्य जानकारी या कोई समस्या होती है, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सम्पर्क कर सकते है।
- हेल्पलाइन नंबर – 0120-2459169
- ई-मेल आईडी – helpdesk-sarathi@gmail.com
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनाये जाते है ?
ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है, यह एक वैध प्रमाण है जिसका द्वारा कोई व्यक्ति वाहन चलाने के लिए पात्र माना जाता है।
क्या उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन मोड़ में बना सकते है ?
जी हाँ, उम्मीदवार ऑफलाइन मोड़ में अपने जिले के आरटीओ दफ्तर में जाकर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है।
Driving License और Learning License के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
Driving License और Learning License के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ऊपर बताई गई है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता के पास क्या-क्या पात्रताएं होनी चाहिए ?
आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। 16 वर्ष के आवेदनकर्ता बिना गेयर वाले वाहनों के लिए लाइसेंस आवेदन के पात्र है। मानसिक रूप से स्वस्थ आवेदनकर्ता ही ड्राइविंग लाइसेंस के पात्र होते है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
सरकार द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in है।
क्या डीएल से पहले लर्निंग लाइसेंस बनाना आवश्यक है ?
जी हाँ, डीएल से पहले लर्निंग लाइसेंस बनाना आवश्यक होता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर:-
हेल्पलाइन नंबर- 0120-2459169 है
ई-मेल आईडी- helpdesk-sarathi@gmail.com
क्या DL से संबंधी सभी सेवाओं का लाभ नागरिक अब पोर्टल के तहत प्राप्त कर सकते है ?
जी हाँ, DL से संबंधी सभी सेवाओं का लाभ नागरिक अब घर बैठे पोर्टल के तहत प्राप्त कर सकते है।
लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में आवेदक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते है ?
लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में आवेदक से वाहन ट्रैफिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते है।