हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 | ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म

Haryana Viklang Pension Yojana रजिस्ट्रेशन फॉर्म | Viklang Pension Scheme Registration | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन स्थिति – हरियाणा सरकार ने पहले भी विकलांग पेंशन योजना हरियाणा का शुभारंभ किया था परंतु उस समय इस योजना में कुछ कमियां थी, जिनके कारण इस योजना को बंद कर दिया गया था। परंतु अब फिर से हरियाणा सरकार ने राज्य के विकलांगों के लिए विकलांगो के लिए पेंशन योजना को दोबारा से शुरू कर दिया है। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य में रहने वाला विकलांग व्यक्ति ही उठा सकता है। परंतु इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक शर्त भी रखी है जो कि यह है कि इस योजना का लाभ उठाने वाला व्यक्ति किसी और राज्य हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 से जुड़ा हुआ ना हो। [यह भी पढ़ें- (पंजीकरण) हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना: एप्लीकेशन फॉर्म, MMPSY Status]

Viklang Pension Yojana Haryana 2024

हरियाणा राज्य सरकार ने एक बार फिर से Haryana Viklang Pension Yojana को शुरू कर दिया है। इस योजना के शुभारंभ से प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ने विकलांग व्यक्तियों में एक खुशी की लहर लाई है और विकलांगों को सम्मान से जीने एवं आत्मनिर्भर बनने की शक्ति प्रदान की है। अब हरियाणा राज्य के विकलांग व्यक्तियों को अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का हरियाणा राज्य का निवासी एवं विकलांग होना अनिवार्य है। व्यक्ति के पास 60% से लेकर 100% तक का विकलांगता सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के तहत विकलांग व्यक्ति को उसकी विकलांगता के हिसाब से ही Viklang Pension Scheme दी जाएगी। [यह भी पढ़ें- मेरा पानी मेरी विरासत योजना | ऑनलाइन आवेदन, Mera Pani Meri Virasat रजिस्ट्रेशन]

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना

Overview of Haryana Viklang Pension Scheme

योजना का नामहरियाणा विकलांग पेंशन योजना 
आरम्भ की गईहरियाणा सरकार द्वारा 
वर्ष2024
लाभार्थीराज्य में रहने वाले सभी पात्र विकलांग नागरिक
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन 
उद्देश्यराज्य में रहने वाले विकलांग नागरिको को आर्थिक सहायता मुहैया कराना
लाभप्रतिमाह वित्तीय सहायता
श्रेणीहरियाणा सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटhttps://saralharyana.gov.in/

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा अपात्र लाभार्थी

निम्नलिखित लोग हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कर लाभ उठाने के लिए अपात्र है।

  • वे लोग जो पहले ही वृद्ध पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।
  • विधवा पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं भी Viklang Pension Yojana का लाभ नहीं उठा सकती।
  • यदि किसी विकलांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है तो वह भी Haryana Viklang Pension Yojana के लिए पात्र नहीं है।
  • किसी सरकारी पद पर कार्यरत व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 पात्रता मानदंड

केवल हरियाणा राज्य के विकलांग व्यक्ति ही विकलांग पेंशन योजना हरियाणा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। इससे कम आयु के व्यक्ति को योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा।
  • इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य में रहते हुए कम से कम 3 वर्ष होने अनिवार्य हैं।
  • Viklang Pension Yojana के तहत आवेदन करने के लिए विकलांग व्यक्ति को अपना विकलांगता सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा जिसमें उसके 60 से लेकर 100% तक विकलांगता होना अनिवार्य है।
  • शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • वह व्यक्ति जिन्हें बहुत कम दिखाई देता हो या जो बिल्कुल अंधे हो वह भी विकलांगों के कैटेगरी में ही आएंगे और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति भी इसी श्रेणी में आएंगे। इसके साथ ही पोलियो से ग्रस्त लोग हैं जिनका कोई एक्सीडेंट के कारण विकलांगता हुई हो यह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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आवश्यक दस्तावेज

वह सभी विकलांगजन जो Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

  • हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी
  • कार्ड राशन कार्ड
  • विकलांगता का सर्टिफिकेट
  • आय प्रमाण पत्र

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया 

  • सबसे पहले आपको विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
विकलांग पेंशन योजना
  • वेबसाइट के होम पेज पर “आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने फॉर्म प्रदर्शित हो जायेगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी का विवरण जैसे- सीआईडीआर आईडी या सालार आईडी, आवेदक का नाम, आधार नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, स्थाई पता, ई- मेल  आदि दर्ज कर देना है। 
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेज़ और फोटो फॉर्म के साथ अटैच कर देने है।  अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। 
  • इस प्रकार आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा 2024 ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप Haryana Viklang Pension Yojana के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ई दिशा सेंटर एवं अटल सेवा केंद्र में जाना होगा। वहां जाकर आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको विकलांग पेंशन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन में खुल जाएगा।
  • आप इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड का बटन दबाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल ले। अब इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी साफ एवं स्पष्ट शब्दों में ध्यान पूर्वक भरे।
  • सभी जानकारी भरने के बाद इस फॉर्म के साथ सभी आवश्यक का जादू को संलग्न करें और संबंधित कार्यालय में जाकर इसे जमा करवा दें।
  • आवेदन जमा करवाने के कुछ दिनों के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा और यदि आप इसके लिए सिलेक्ट होंगे तो आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन प्रदान की जाएगी।

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