विभिन्न विभागों द्वारा देश की महिलाओ को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने हेतु बहुत सी योजनाओ का आरंभ किया जाता है। इसी दिशा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रदान की जाएगी, इसके अंतर्गत 50% तक की सब्सिडी लाभार्थी महिलाओं को इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana से जुड़ी जानकारी प्रदान करने जा रहे है। [यह भी पढ़ें- Uttarakhand Free Bus Travel Scheme for Girl Students – Apply for Pass]
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2024
उत्तराखंड राज्य की महिलाओ को लाभ प्रदान करने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी जी के द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राज्य की सभी वर्ग की विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा, किन्नर और अपराध व एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की 45 वर्ष तक की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा।[Read More]
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024 का उद्देश्य
उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल निराश्रित महिलाओं स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सब्सिडी प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओ को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जाएगा, इसके अंतर्गत राज्य की महिलाओ को खुद का रोजगार स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक के रोजगार के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी। समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में लगभग 3.5 लाख एकल महिलाएं है, इन महिलाओ में अधिकतर महिलाओ की आयु 45 वर्ष से अधिक है। इन्ही महिलाओ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2024 को आरंभ करने की घोषणा की गई है। (यह भी पढ़ें- e District UK: ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड | आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, ऑनलाइन आवेदन)
Overview of Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना |
आरम्भ की गई | उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य की एकल महिलाएं |
आवेदन की प्रक्रिया | जल्द आरंभ की जाएगी |
उद्देश्य | उत्तराखंड राज्य की महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाना |
लाभ | उत्तराखंड राज्य की महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा |
श्रेणी | उत्तराखंड सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द जारी की जाएगी |
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024 में शामिल व्यवसाय
- कृषि
- बागवानी
- भेड़ बकरी पालन
- कुकुट पालन
- पशुपालन
- मत्स्य पालन
- औघानिकी
- फल व खाघ प्रसंस्करण
- इसके साथ ही महिलाओं की मांग और आवश्यकता के आधार पर स्वरोजगार को भी योजना में शामिल किया जाएगा।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana लाभ और विशेषताएं
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा Uttarakhand Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana को आरंभ करने की घोषणा की गई है।
- राज्य की एकल निराश्रित महिलाओं को इस योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार आरंभ करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक के व्यवसाय के लिए राज्य की निराश्रित महिलाओं को 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के लाभार्थी के बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा इस आर्थिक सहायता राशि को भेजा जाएगा।
- इसके अतिरिक्त इस योजना का लाभ राज्य की सभी वर्ग एवं जाति की महिलाओ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- छोटे-छोटे रोजगार को स्थापित करने हेतु इस योजना के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राज्य की सभी महिलाएं उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024 का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी।
- इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य की किसी भी हितग्राही महिला को इस योजना का लाभ प्राप्त करके आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024 की पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओ को उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- उत्तराखंड राज्य की केवल महिलाओं के द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- इसके अंतर्गत आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर और अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं पात्र है।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 72 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसी भी संगठित सेवा, सरकारी, या गैर सरकारी उपक्रम में आवेदक महिला कार्यरत नहीं होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त इस योजना का लाभ राज्य की विकलांग, विधवा जैसी कल्याणकारी योजनाओं से पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी प्राप्त कर सकती है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024 आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर आदि
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024 के तहत आवेदन कैसे करे?
उत्तराखंड राज्य की वह सभी महिलाएं जो Uttarakhand Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2024 के तहत आवेदन करना चाहती है, उन्हें इसके अंतर्गत आवेदन करने हेतु अभी कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। क्योकि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना को आरंभ करने की अभी केवल घोषणा की गई है, इस योजना को अभी लागू नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट को भी जारी नहीं किया गया है, जैसे ही राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी को साझा किया जाता है, तो हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सूचना प्रदान कर देंगे। [यह भी पढ़ें- अटल आयुष्मान योजना रजिस्ट्रेशन, (Atal Ayushman) पात्रता व हॉस्पिटल लिस्ट]