Rastriya Parivarik Labh Yojana ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म डाउनलोड करे | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उप आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म, पात्रता देखे – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 के तहत यदि राज्य के इकलौते कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के समाज कल्याण विभाग को इस योजना के सफल कार्यान्वयन की जिम्मेदारी प्रदान की है। इस आर्टिकल में Rastriya Parivarik Labh Yojana से संबंधित हर प्रकार की आवश्यक जानकारी को आगे विस्तार से बताया गया है। [यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश विवाह/शादी अनुदान योजना : UP Shadi Anudan Yojana, ऑनलाइन आवेदन]
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी गरीब परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा। पहले सरकार इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को ₹20000 की मुआवजा राशि प्रदान करती थी। परंतु महंगाई को बढ़ते देखकर राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में इस लाभ की राशि को बढ़ाकर ₹30000 कर दिया था। उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी इच्छुक गरीब परिवार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें योजना के तहत अपना आवेदन जमा करवाना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 के माध्यम से मिलने वाला लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ही स्थानांतरित किया जाएगा। [यह भी पढ़ें- (Registration) मानव सम्पदा पोर्टल: ehrms.upsdc.gov.in छुट्टी के लिए आवेदन]
Overview of Rastriya Parivarik Labh Yojana
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | 30000 रूपए की राशि |
लाभ | गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
हम जानते हैं कि परिवार में पालन पोषण करने के लिए कमाई करने वाला एकमात्र सदस्य परिवार का मुखिया होता है। ऐसे में यदि किसी कारणवश परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए तो ऐसे में अपनी आजीविका को चलाने के लिए परिवार को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य के गरीब परिवारों के लिए Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024 का शुभारम्भ किया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिन भी परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गई है उनके परिवारों को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा ₹30000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वह सभी परिवार जिनमे परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गयी है वह Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। [यह भी पढ़ें- (edistrict.up.nic.in) ई डिस्ट्रिक्ट यूपी: UP e District आय/जाति/निवास सर्टिफिकेट]
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 के लाभ
- उत्तर प्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024 के तहत सरकार द्वारा ₹30000 का मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।
- केवल वही गरीब परिवार Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके परिवार के मुखिया के मृत्यु किसी कारणवश हो गई है एवं आप उनके परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है।
- अब तक बहुत से परिवार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आशा है कि यह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 आगे भी बहुत से परिवारों को लाभ प्रदान करेगी।
- उत्तर प्रदेश के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत लाभ की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है। इसलिए इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के आवेदन करने के 45 दिन के अंदर ही Rastriya Parivarik Labh Yojana के लाभ की राशि सरकार द्वारा जारी कर दी जाती है।
Rashtriy Parivarik Labh Yojana आवेदन के दिशा निर्देश
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 के अंतर्गत अपना आवेदन फॉर्म भरते समय फॉर्म के सभी भाग अंग्रेजी भाषा में भरे।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में किसी राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण भरना होगा। किसी भी सहकारी बैंक का खाता इस योजना के तहत मान्य नहीं है।
- Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आपको आवेदन के समय केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही देना होगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को ही सत्य माना जाएगा एवं इस जानकारी में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए आवेदक ही जिम्मेदार होगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थी को आवेदन पत्र भरते समय आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी।
- आवेदन के समय यदि आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराना है तो वह किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ होना चाहिए।
- लाभार्थी के फोटो या हस्ताक्षर का साइज 20 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह फाइल जेपीईजी फॉरमैट में होनी चाहिए।
- आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेज भी पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केबी से ज्यादा साइज के नहीं होने चाहिए।
National Family Benefit Application from Submission
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा। वहां आपको राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे -आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक खाते की पासबुक, आदि को अटैच कर देना है।
- सभी आवश्यक दस्तावेज और एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी को आपको एसडीएम (उप जिलाधिकारी) के कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके पश्चात आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के पश्चात आपको राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा।
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना में आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना अवश्य है?
- आवेदन के समय लगाए गए बैंक खाता केवल राष्ट्रीय स्तर होने पर ही मान्य होगा, और सभी जानकारी देते समय अंग्रेजी भाषा का उपयोग करें।
- Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत केवल सहकारी बैंक ही मान्य होगा, और यदि आवेदन करते समय आवेदक द्वारा किसी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है आवेदन मान्य नहीं होगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन के समय सभी दस्तावेजों की छायाप्रति फॉर्म के साथ लगानी आवश्यक है।
- आपके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी जानकारियों की अच्छे से जाँच कर ले, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदन हेतु लगाए गए मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्य अस्पताल नगर पंचायत या तहसील द्वारा रजिस्टर्ड होने चाहिए।
- आवेदन के समय अपलोड किए गए सभी दस्तावेज की फाइल इसके 20KB से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता मानदंड
- केवल उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी परिवार ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- केवल उन्हीं परिवारों को Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024 का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनके मुखिया की मृत्यु 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच में ही हो गई है।
- शहरी क्षेत्रों के आवेदक जो Rastriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनके परिवार की वार्षिक आय ₹56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में केवल उन्हीं परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय ₹46000 से अधिक नहीं है।
- यदि आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है केवल तभी वह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ ले सकते हैं।
Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024 आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी परिवार ऊपर दी गई पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाए था।
- इस पेज पर आप एक पंजीकरण फॉर्म देख सकते हैं। इस फॉर्म में मांगी गए सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करें जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण, मृतक का विवरण, आदि।
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट का बटन दबाएं। इस प्रकार आप के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
आप एक बार आवेदन करने के बाद Rastriya Parivarik Labh Yojana स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दी गई चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा। इसके बाद अपना अकाउंट नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर भरे।
- अब सर्च का बटन दबाएं और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।
District Social Welfare Officer लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको डिस्टिक सोशल वेलफेयर ऑफीसर/ एसडीएम लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको अधिकारी तथा जिले का चयन करना होगा। इसके बाद पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करें और लॉगइन का बटन दबाएं| लॉगइन का बटन दबाते ही आ पोर्टल पर लॉगिन कर जाएंगे।
जिलेवार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
आप निचे दिए गए आसान चरणों के माध्यम से जिलेवार लाभार्थियों का विवरण देख सकते है।
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको जिलों की सूची दिखाई देगी। इस सूची में से अपने जिले का चयन करे और एक नई सूची आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- अब अपने तहसील के नाम का चयन करे और एक ब्लॉक की सूची आपके सामने खुल जाएगी। अब आपको अपने ब्लॉक का चयन करना होगा और फिर अपनी पंचायत का चयन करे।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण पारिवारिक लाभ योजनाकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट पर होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको शासनादेश का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगा, इस फाइल में आप अपना शासनादेश देख सकते है।
- इस फाइल को आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं।
Helpline Number
यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर (1800 419 0001) शुरू किया गया है। इस टोल नंबर फ्री के माध्यम से संपर्क करके आप योजना से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।