उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, लाभ व पात्रता देखें

Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana एप्लीकेशन फॉर्म, पात्रता जांचे | उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना आवेदन कैसे करे – राज्य के अनुसूचित वर्ग के नागरिकों को लाभ प्रदान करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना को आरंभ किया गया है। राज्य के अनुसूचित जाति के ऐसे युवा जो अपना खुद का व्यवसाय आरंभ करना चाहते है, उन सभी युवा नागरिको को ऋण की सुविधा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ऋण प्राप्त कर राज्य के सभी युवा नागरिक आसानी से खुद का व्यवसाय आरंभ कर सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तथा उनकी आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है। [यह भी पढ़ें- एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी क्या है | पंजीकरण फॉर्म, पात्रता जानकारी]

Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana 2024

राज्य के अनुसूचित वर्ग के नागरिकों को लाभ प्रदान करने हेतु उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आरंभ किया गया है। राज्य के अनुसूचित वर्ग के युवाओं को इस योजना के माध्यम से खुद का व्यवसाय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी, इस योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा 20 हजार से लेकर 7 लाख रुपए तक का ऋण अनुसूचित जाति के नागरिको को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्राप्त ऋण पर लाभार्थी नागरिको को सालाना 4% तक के ब्याज का ही भुगतान करना होगा, इसके विपरीत लाभार्थी नागरिक के द्वारा ऋण पर कुल लागत का 25% मार्जिन मनी बैंक को प्रदान की जा सकती है।[Read More]

Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana

Overview of Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana

योजना का नामउत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना
आरम्भ की गईउत्तराखंड सरकार द्वारा
वर्ष2024
लाभार्थीउत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति के नागरिक
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन  
उद्देश्यस्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना 
लाभस्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी 
श्रेणीउत्तराखंड सरकारी योजनाएं 
आधिकारिक वेबसाइटजल्द आरंभ की जाएगी 

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 का उद्देश्य 

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के नागरिको को खुद का व्यवसाय करने हेतु ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के सभी अनुसूचित जाति के नागरिक बिना किसी आर्थिक तंगी का सामना करे खुद का व्यवसाय करने में सक्षम हो सकेंगे, राज्य सरकार द्वारा 20,000 रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का ऋण अनुसूचित जाति के नागरिको के द्वारा खुद का व्यापार शुरू करने हेतु प्रदान किया जाएगा, जिससे लाभार्थी नागरिको की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। सभी पात्र नागरिको को बैंकों से कम ब्याज दर में Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana के तहत ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से हितग्राही नागरिको के जीवन स्तर में सुधार होगा, तथा वह आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। [यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: (PMKMY) किसान पेंशन योजना फॉर्म]

Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana से जुड़े व्यवसायों की सूची

उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के नागरिको को ऋण की सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के नागरिको के द्वारा ऋण प्राप्त कर अपना खुद का व्यवसाय किया जा सकेगा, इस योजना से व्यवसायों की सूची निम्नलिखित है:- 

  • मिठाई की दुकान
  • शादी का कार्ड बनाना
  • मधुमक्खी पालन
  • ऑटोमोबाइल वर्कशॉप
  • नाई की दुकान
  • मुर्गी एवं बकरी पालन
  • करियाणा स्टोर
  • स्टेशनरी की शॉप
  • इलेक्ट्रिक शॉप
  • चमड़े की दुकान
  • सीमेंट के ब्लॉक का मैन्यूफैक्चरिंग
  • फास्ट फूड की दुकान
  • साइकिल की दुकान
  • बैंड पार्टी
  • बेकरी
  • ड्राइविंग स्कूल
  • बांस का फर्नीचर बनाना
  • यातायात से जुड़े व्यवसाय आदि 

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 के लाभ और विशेषताएं 

  • राज्य के अनुसूचित के नागरिको को लाभ प्रदान करने हेतु Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आरंभ किया गया है। 
  • उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति के युवाओं को राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से खुद का व्यवसाय करने हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। 
  • इस योजना के तहत पात्र युवक और युवतियों को राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 20,000 रुपए से लेकर अधिकतम 7,00,000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। 
  • यह ऋण बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को खुद का व्यवसाय आरंभ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा। 
  • बैंक द्वारा केवल 4% ब्याज वार्षिक दर से इस योजना के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले ऋण पर हितग्राही नागरिको से लिया जाएगा। 
  • सभी आवेदक नागरिको के बैंक खाते में इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि को डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। 
  • अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवा नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर खुद का व्यवसाय करने में सक्षम हो सकेंगे, व्यवसाय करने हेतु इच्छुक नागरिको को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 
  • उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 का लाभ प्राप्त कर राज्य के अनुसूचित जाति के सभी हितग्राही नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे, इसके साथ ही उनके जीवन स्तर में भी इस योजना के माध्यम से सुधार होगा। 
  • इसके अतिरिक्त इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के हितग्राही नागरिक रोजगार स्थापित करने के साथ साथ अन्य नागरिको को भी रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे, इससे राज्य की बेरोजगारी दर में भी कमी होगी। 
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, जिससे कि राज्य के अधिक से अधिक पात्र नागरिको को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।  

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना की पात्रता

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 
  • राज्य के केवल अनुसूचित जाति के नागरिक ही  इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। 
  • बीपीएल श्रेणी के आवेदकों को ही राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। 
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • इसके अतिरिक्त केवल एक परिवार का एक ही सदस्य इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र है। 
  • इसके अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक यातायात से जुड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana आवश्यक दस्तावेज 

  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र आदि 

उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 

वह सभी नागरिक जो Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है, उनके द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है:- 

  • सबसे पहले आपको अपने पास के बैंक में जाना है, वहां जाकर आपको उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना 2024 का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है। 
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी के विवरण को ध्यानपूर्वक दर्ज कर देना है। 
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच कर देना है, अब आपको इस आवेदन फॉर्म को बैंक में जमा कर देना है। 
  • इस प्रक्रिया का पालन करके आप इस योजना के तहत सुविधाजनक रूप से ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

Uttarakhand Anusuchit Jati Swatha Swarojgar Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन 

उत्तराखंड राज्य के वह सभी नागरिक जो उत्तराखंड अनुसूचित जाति स्वत: स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, उन सभी नागरिको को इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभी कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी।क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट को आरंभ नहीं किया गया है, जैसे ही राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी को सार्वजानिक किया जाएगा तो हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सूचना प्रदान कर देंगे।

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