उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, लिस्ट में नाम देखे @ sspy-up.gov.in | UP Pension Scheme Apply Online, Fill Application Form – उत्तर प्रदेश सरकार अपने विभागीय पोर्टल sspy-up.gov.in के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश, विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश तथा विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन स्वीकार करती है। इस पोर्टल के माध्यम से अब राज्य का कोई भी वृद्ध, विकलांग तथा विधवा महिलाऐं (SSPY) UP Pension Scheme के तहत ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो जाने से सभी नागरिकों को बहुत सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के द्वारा सारे राज्य में Uttar Pradesh Pension Yojana का क्रियान्वयन किया जाएगा, और लाभार्थी पात्रों को पेंशन दी जाएगी। [यह भी पढ़े – उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म: UP Caste SC/ST OBC Certificate Apply]
UP Pension Yojana 2024
यूपी पेंशन योजना के तहत वृद्धजनो को 800 रूपये प्रतिमाह, विधवा महिलाओं को 500 रूपये और विकलांगजनो को 500 रूपये की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। UP Pension Yojana 2024 का मुख्य उद्देश्य वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिको को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे व्यक्तियों को अब पेंशन के लिए अन्य किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि लाभार्थी के बाद खाते में सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। उत्तरप्रदेश पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन स्त्री/पुरुष का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले राज्य के स्थायी निवासी यूपी पेंशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। [यह भी पढ़े – UP Scholarship Status : यूपी स्कॉलरशिप आवेदन, छात्रवृत्ति आवेदन स्थिति]
Overview of the Uttar Pradrsh Pension Yojana
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश पेंशन योजना |
वर्ष | 2024 |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के वृद्ध, विधवा और विकलांग लोग |
उद्देश्य | वृद्ध, विधवा और विकलांग लोगों को पेंशन प्रदान कराना |
लाभ | 800 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in |
यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि में की गई बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 17 दिसंबर को यह निर्णय लिया गया है, कि यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली निराश्रित महिला, वृद्ध और विकलांग नागरिकों की पेंशन की राशि में वृद्धि की जाएगी। जो भी महिलाएं इन योजनाओं द्वारा पेंशन प्राप्त कर रही थी उन्हें अब 500 रूपए के स्थान पर 1000 रूपए की पेंशन का लाभ प्रदान किया जायेगा । इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा मजदूरों को सुविधा प्रदान करते हुए आने वाले 4 महीनों में (हर महीने) 500 रुपए का मासिक भत्ता भी प्रदान किये जाने की घोषणा की गई है। कुष्ठ रोगों से पीड़ित रोगियों को 3000 रूपए हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। लगभग 30.34 लाख निराश्रित महिलाएं यूपी पेंशन योजना के अंतगर्त पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही है। [यह भी पढ़ें- IGRS AP – Search Encumbrance Certificate (EC) at registration.ap.gov.in][Read More]
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के विकास को ध्यान में रख कर इस पेंशन योजना को शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिक जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करवाना है। (SSPY) UP Pension Scheme 2024 में आवेदन करके लाभ प्राप्त करने से नागरिक अपना भरण पोषण अच्छे से कर सकेंगे और उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन ठीक से कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। पैंशन सुविधाएं नागरिकों के अच्छे भरण पोषण को ध्यान में रख कर शुरू की जाती है, जिसका एक मात्र प्रयोजन नागरिकों को कुछ आर्थिक मदद प्रदान करके उन्हें हर प्रकार की आर्थिक तंगी से मुकत रखना और इसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Pension Yojana 2024 जारी की है। [यह भी पढ़े – यूपी राशन कार्ड लिस्ट : UP Ration Card List | APL/BPL New List, राशन कार्ड सूची]
उत्तर प्रदेश में 56 लाख वृद्ध नागरिकों को दिया जायेगा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ
हम जानते है कि भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वृद्ध पेंशन प्रदान की जाती है, और इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी पेंशन स्कीम के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब वृद्ध नागरिकों को सरकार द्वारा 500 रूपए हर महीने प्रदान किये जाते है। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 56 लाख बुजुर्गों को यह पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतगर्त 5 लाख नए आवेदन पत्र प्राप्त किये गए है अर्थात 5 लाख नागरिकों को इस योजना के अंतगर्त जोड़ा गया है, जिसके बाद यह योजना अब तक की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन गई है। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को होने वाली आर्थिक समस्या से राहत मिलेगी। इस योजना के अंतगर्त नागरिकों में पेंशन का वितरण समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। [यह भी पढ़ें- PMAY Gramin List UP | न्यू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट उत्तर प्रदेश]
- समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक कार्यक्रम करने के लिए अनुरोध किया गया है जिससे कि नागरिकों को सहानुभूति मिल सके।
- सभी नए नागरिकों को आवेदन पत्र प्रदान किये जायेगे, और इस योजना के अंतगर्त जोड़ा जायेगा, साथ ही उनके बैंक खातों का विवरण भी उनसे लिया जायेगा, जिससे कि उनकी पेंशन प्रति महीना उनके बैंक खातों में ट्रांसवर की जा सके।
अपात्र नागरिकों से की जाएगी वसूली
इस वर्ष 51.21 लाख बुजुर्ग नागरिकों को मार्च में पेंशन प्रदान की गई थी, किन्तु वर्ष 2017 में यह पेंशन 36 लाख बुजुर्ग नागरिकों को प्रदान की जाती थी। इसका तात्पर्य यह है कि पिछले 5 वर्षों में नए 20 लाख बुजुर्ग नागरिकों ने इस योजना के अंतगर्त अपने आवेदन किये है, अर्थात 20 लाख वृद्ध नागरिकों को इस योजना के अंतगर्त जोड़ा गया है। सरकार द्वारा सभी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतगर्त लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकला है कि 2.5 लाख लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है और 55000 ऐसे लाभार्थी है, जो इस पेंशन योजना के पात्र नहीं है। इन सब लाभार्थियों ने प्रति महीना पेंशन धोखे से प्राप्त की है, इसकी वसूली की सख्त कारवाही सरकार द्वारा की जाएगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा अब यह जाँच प्रतिवर्ष सत्यापन जिलाधिकारी के माध्यम से की जाएगी। [यह भी पढ़ें- UP Bhulekh: यूपी भूलेख ऑनलाइन खसरा खतौनी नकल@upbhulekh.gov.in]
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को दी गयी पेंशन की राशि
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के 86.95 लाख विधवा, दिव्यांगजन, कुष्ठ से पीड़ित रोगी, बुजुर्ग नागरिकों के बैंक खातों में तीन महीनों (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) तक की पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे कि इन सभी नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े तथा अपने परिवार वालो के साथ एक सुखद जीवन व्यतीत कर सके। इन सभी नागरिकों को अब हर प्रकार की सरकारी योजनाओ से अवगत किया जायेगा। कोई भी नागरिक इन योजनाओं से वंचित नहीं रह पायेगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा यह कहा गया है कि गांव और शहर में से सभी विधवा, दिव्यांगजन, कुष्ठ से पीड़ित रोगी, बुजुर्ग नागरिकों को सरकारी योजनाओ का लाभ प्रदान किया जायेगा। [यह भी पढ़ें- UP Bhulekh: यूपी भूलेख ऑनलाइन खसरा खतौनी नकल@upbhulekh.gov.in]
साधु-संतों को भी पेंशन देगी योगी सरकार
पेंशन योजनाओ में हिंदुत्व का तड़का लगाते हुए प्रदेश सरकार ने जिलेवार पेंशन योजनाओ के लिए लगने वाले कैंप में साधु-संतों को भी पात्रता के अनुसार पेंशन देने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है की दूर-दराज में रहने वाले साधु-संत वृद्धवस्था पेंशन के लिए पात्र हैं पर उनपर किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। विरक्त होने के कारण यह साधु-संत स्वयं पेंशन के लिए आवेदन नहीं करते और न ही आवेदन शिविरों में जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब साधु-संतों को भी पेंशन योजनाओ के अंदर लाने का प्रयास कर रही है। अब भविष्य में लगने वाले पेंशन कैंपो में अन्य पात्रों के साथ-साथ इन साधु-संतों पर भी पेंशन योजनाओ का लाभ देने के लिए ध्यान दिया जायेगा। [यह भी पढ़ें- YSR Cheyutha Scheme: Phase 2 Beneficiary List, Payment Status Check]
पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या
इस योजना के अंतर्गत कुष्ठ से पीड़ित रोगियों को 2500 रूपये हर महीने और वृद्ध नागरिक, विधवा, दिव्यांगजनों को 500 रूपए हर महीने प्रदान किये जायेगे।
- वृद्धावस्था – 4987054
- निराश्रित – 2606213
- दिव्यांग – 1090436
- कुष्ठवस्था -11324
यूपी पेंशन योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतगर्त सभी लाभार्थी नागरिको को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनका जीवन निर्वाह आसानी से हो सके।
- इस योजना के सफलतापूर्वक लागू हो जाने से सभी नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे और उन्हें अन्य किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- UP Pension Yojana 2024 के माध्यम से मिलने वाली यह आर्थिक सहायता सीधे नागरिक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- इस योजना के अंतगर्त देश के लाभार्थियों को अपना जीवन व्यतीत करने में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यूपी पेंशन स्कीम स्टैटिसटिक्स
पेंशनर | वृद्धावस्था पेंशन योजना | विधवा पेंशन योजना | दिव्यांग पेंशन योजना |
जनरल | 4.5 lakh | 2.38 lakh | 1.54 lakh |
एम आई एन | 2.68 lakh | 2.03 lakh | 1.09 lakh |
ओबीसी | 18.94 lakh | 7.89 lakh | 4.35 lakh |
एससी | 11.55 lakh | 4.64 lakh | 1.88 lakh |
एसटी | 0.1 lakh | 0.01 lakh | 0.003 lakh |
Uttar Pradesh Pension Yojana के प्रकार
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (SSPY) UP Pension Scheme 2024 को तीन प्रकारों में विभाजित किया है जो कि कुछ इस प्रकार है:-
- यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना– यूपी के वरिष्ठ लाभारती यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं।उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतगर्त हमारे देश के वृद्ध नागरिक को हर महीने 800 रूपये की धनराशि दी जाएगी। इस योजना के द्वारा हमारे देश के वृद्ध लाभारतीयो का कल्याण होगा । पहले इस योजना के द्वारा 750 रूपये महीने दिए जाते थे लेकिन अब 800 रूपये हर महीने कर दिए गए हैं ।
- विधवा पेंशन योजना– इस योजना के अंतगर्त यूपी की विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाएगी । उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत 500 रूपये की आर्थिक मदद सभी विधवा महिलाओं को दी जाएगी। इस योजना से विधवा महिलाओं का कल्याण होगा और वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी।
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना– उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतगर्त सभी नागरिको को 500 रूपये हर महीने दिए जायगे। परन्तु इस योजना में आवेदन कराने का मुख्य मानदंड 40% विकलांगता है। इस योजना में आवेदन करने के लिए नागरिक के पास जिला अस्पताल या योजना में किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट बहुत आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का पात्रता मानदंड
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- राज्य के इच्छुक आवेदक के पास बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
- आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से होना चाहिए।
विधवा पेंशन योजना
- नागरिक यूपी का निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- केवल यूपी की विधवा महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।
- अगर विधवा ने दूसरा विवाह किया तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदक को किसी दूसरी पेंशन योजना का लाभ ना मिल रहा हो।
- विधवा महिला के बच्चे बालिग ना हो और अगर बालिग हैं तो भरण पोषण में असमर्थ हो।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतगर्त आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- आवेदक के पास बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- नागरिक सामाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
- इस योजना के द्वारा नागरिक समाज के पिछड़े वर्ग से होना चाहिए।
- आवेदक के पास जिला अस्पताल या योजना में किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा सत्या पति 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
यूपी पेंशन योजना के जरूरी दस्तावेज
वृद्धावस्था पेंशन योजना
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण जैसे की वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन योजना
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण जैसे की वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
विकलांग पेंशन योजना
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण जैसे की वोटर आईडी, आधार कार्ड राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया (Apply Procedure)
यदि आप उपर्युक्त पेंशन योजनाओं में से किसी एक योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी को नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा :-
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको वृद्धावस्था पेंशन का विकल्प दिखाई देगा, अब आपको इस विक पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल का आ जायेगा।
- अब आपको इस पेज पर ऑनलाइन आवेदन करे का लिंक दिखाई देगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है, इसके बाद एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण आदि भरना होगा। और फिर अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड कर देना है।
- अब आपको डिक्लेरेशन पर सही का टिक लगा देना है, और आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद, आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- होम पेज पर आपको निराश्रित महिला पेंशन का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल कर आ जायेगा।
- इस पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करे का लिंक दिखाई देगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन खुल जायेगा।
- अब आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण आदि भरना होगा। और फिर अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को अटैच कर देना है।
- इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर सही का टिक कर देना है, और आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह आपकी आवेदन करने की प्रक्रिया पूरा हो जाएगी।
विकलांग पेंशन योजना के लिए
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन का विकल्प दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है । इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
- इस पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करे का लिंक दिखाई देगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नए पेज पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा।
- इसके बाद आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण , बैंक विवरण , आय विवरण आदि भरना होगा। और फिर अपने ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड कर देने है।
- अब आपको डिक्लेरेशन पर सही के विकल्प पर टिक कर देना है, और आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- आपके द्वारा क्लिक करने के बाद, आपकी आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कैसे करे
वृद्धावस्था पेंशन योजना
- सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- होम पेज पर आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना की लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आवेदन का प्रारूप के लिंक पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने आवेदन का प्रारूप खुल कर आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर पाएगे।
विडो पेंशन योजना
- सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- होम पेज पर आपको विडो पेंशन के लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आवेदन के प्रारूप के लिंक पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन का प्रारूप खुल कर आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर पाएगे।
दिव्यांग पेंशन योजना
- सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के लिंक पर क्लिक कर देना है, अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको आवेदन के प्रारूप के लिंक पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आवेदन का प्रारूप खुल कर आ जाएगा।
जनपदवार पेंशनर सूची कैसे देखे?
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “पेंशनर सूची” सेक्शन में से जिस वर्ष की पेंशन सूची देखनी है उसका चयन कर लेना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, यहां इस पेज पर आपको सभी जनपदों की सूची दिखाई देगी। आपको यहां अपने जनपद का चयन कर लेना है।
- अपने जनपद का चयन करने के बाद आपको दी गयी सूची में से अपने विकास खंड का चयन कर लेना है।
- इसके बाद आपको नए पेज पर दी गयी सूची में से अपने नगर निकाय का चयन कर लेना है।
- अब आपको स्क्रीन पर ग्राम पंचायत की सूची दिखाई देंगी, यहां इस सूची में से आपको अपने गांव का चयन कर लेना है।
- आपके द्वारा सभी जानकारी का चयन किये जाने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर गांव के अनुसार पेंशनर का विवरण और दी गयी कुल कुल धनराशि की जानकारी दिखाई देगी।
- इस प्रकार आप ऊपर दिए गए चरणों का पालन करके आसानी से अपने जनपद के अनुसार पेंशनर सूची की जाँच कर सकते हैं।
ज़िला समाज कल्याण अधिकारी लॉगिन की प्रकिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में “वृद्धावस्था पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर जायेगा।
- अब लॉगिन सेक्शन के तहत ज़िला समाज कल्याण अधिकारी विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- आपके द्वारा क्लिक करने के बाद, अब आपको सभी प्रकार, जनपद, पासवर्ड जैसे सभी विवरण भरें और बॉक्स में कैप्चा कोड को सावधानीपूर्वक दर्ज करें और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है।
यूपी पेंशन योजना लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखे?
आप दिए गए आसान से चरणों के द्वारा यूपी पेंशन योजना लाभार्थी सूची में नाम चेक कर सकते हैं।
वृद्धावस्था पेंशन
- सबसे पहले आपको यूपी पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में “वृद्धावस्था पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आप पेंशनर सूची भाग में आपको जिस भी साल की लाभार्थी सूची डाउनलोड करना चाहते हैं उस लिंक पर जैसे पेंशनर सूची (2020-21) क्लिक कर दे।
- अब एक नए वेब पेज पर जिलों के नाम के साथ सूची खुल जाएगी यहां जिस भी जिले की पेंशनर सूची आप देखना चाहते है उस जनपद के नाम पर क्लिक करे।
- अब अपने विकासखंड का चयन करे उसके बाद ग्राम पंचायत और फिर ग्राम का चयन कर ले।
- इसके बाद ग्राम के नाम के सामने दी गयी कुल पेंशनर्स की संख्या पर क्लिक करे और वृद्धावस्था पेंशनर्स की सूची आपकी स्क्रीन पर होगी
विधवा पेंशन
- सबसे पहले आपको यूपी पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में ”निराश्रित महिला पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर पेंशनर सूची भाग में आपको जिस भी साल की लाभार्थी सूची डाउनलोड उस लिंक पर क्लिक करे जैसे पेंशनर सूची (2020-21). अब एक नए वेब पेज पर जिलों के नाम के साथ सूची खुलेगी|
- जिस भी जिले की पेंशनर सूची आप देखना चाहते है उस जनपद के नाम पर क्लिक करे, अब अपने अपने विकासखंड का चयन करे उसके बाद ग्राम पंचायत चुने और फिर ग्राम|
- ग्राम के नाम के सामने दी गयी कुल पेंशनर्स की संख्या पर क्लिक करे और विधवा पेंशनर्स की सूची आपकी स्क्रीन पर होगी|
दिव्यांग पेंशन
- सबसे पहले आपको यूपी पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में ”दिव्यांग पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर पेंशनर सूची भाग में आपको जिस भी साल की लाभार्थी सूची डाउनलोड उस लिंक पर क्लिक करे जैसे पेंशनर सूची (2020-21). अब एक नए वेब पेज पर जिलों के नाम के साथ सूची खुलेगी|
- जिस भी जिले की पेंशनर सूची आप देखना चाहते है उस जनपद के नाम पर क्लिक करे, अब अपने अपने विकासखंड का चयन करे उसके बाद ग्राम पंचायत चुने और फिर ग्राम|
- ग्राम के नाम के सामने दी गयी कुल पेंशनर्स की संख्या पर क्लिक करे और दिव्यांग पेंशनर्स की सूची आपकी स्क्रीन पर होगी|
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के पोर्टल में आप निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा आप अपने पेंशन आवेदन की स्थिति देख सकते है|
वृद्धावस्था पेंशन योजना
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में आपको तीन पेंशन योजना के विकल्प दिखाई देंगे;
- वृद्धावस्था पेंशन
- निराश्रित महिला पेंशन
- दिव्यांग पेंशन
- यहां आप वृद्धावस्था पेंशन के विकल्प का चुनाव कीजिये, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आपके सामने एक नया वेब पेज खुलेगा।
- एप्लिकेशन की स्थिति अनुभाग से आवेदन की स्थिति लिंक चुनें।
- इस पेज पर आप आवेदन की स्थिति जानने के लिए लॉगिन करें लिंक पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एक नया फॉर्म दिखाया जाएगा।
- दिए गए बॉक्स में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें और लॉगइन टैब दबाएं। वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन की स्थिति को आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।
निराश्रित महिला पेंशन योजना
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में आपको तीन पेंशन योजना के विकल्प दिखाई देंगे;
- वृद्धावस्था पेंशन
- निराश्रित महिला पेंशन
- दिव्यांग पेंशन
- यहां आप निराश्रित महिला पेंशन के विकल्प का चुनाव कीजिये, निराश्रित महिला पेंशन के लिए आपके सामने एक नया वेब पेज खुलेगा।
- एप्लिकेशन की स्थिति अनुभाग से आवेदन की स्थिति लिंक चुनें।
- इस पेज पर आप आवेदन की स्थिति जानने के लिए लॉगिन करें लिंक पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एक नया फॉर्म दिखाया जाएगा।
- दिए गए बॉक्स में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें और लॉगइन टैब दबाएं। निराश्रित महिला पेंशन योजना आवेदन की स्थिति को आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।
दिव्यांग पेंशन योजना
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में आपको तीन पेंशन योजना के विकल्प दिखाई देंगे;
- वृद्धावस्था पेंशन
- निराश्रित महिला पेंशन
- दिव्यांग पेंशन
- यहां आप दिव्यांग पेंशन के विकल्प का चुनाव कीजिये, दिव्यांग पेंशन के लिए आपके सामने एक नया वेब पेज खुलेगा। यहां आप आवेदन की स्थिति अनुभाग से आवेदन की स्थिति लिंक चुनें।
- इस पेज पर आप, आवेदन की स्थिति जानने के लिए लॉगिन करें लिंक पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एक नया फॉर्म दिखाया जाएगा।
- दिए गए बॉक्स में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें और लॉगइन टैब दबाएं। दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति को आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।
BDO/ SDM ऑफिसर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में “वृद्धावस्था पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- अब लॉगिन सेक्शन में बीडीओ / एसडीएम अधिकारी लिंक पर क्लिक करे, एक नया फॉर्म खुल जायेगा फॉर्म में सम्पूर्ण जानकारी ध्यान से भरे।
- फॉर्म में जनपद, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन का बटन पर क्लिक कर देना है।
यूपी विधवा पेंशन योजना लॉगइन करने की प्रक्रिया
जिला प्रोबेशन अधिकारी लॉगइन
- सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको निराक्षित महिला पेंशन के लिंक पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- अब आपको जिला प्रोबेशन अधिकारी के लिंक पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको अपने प्रकार एवं जनपद का चयन कर देना है।
- इसके बाद आपको अपना पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज कर देना है और आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना।
बी डी ओ/एसडीएम अधिकारी लॉगइन
- सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको निराक्षित महिला पेंशन के लिंक पर क्लिक कर देना, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- अब आपको बी डी ओ/एसडीएम अधिकारी के लिंक पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको प्रकार एवं जनपद का चयन कर देना है और अब आपको पासवर्ड एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज कर देना है।
- आपके द्वारा सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना की लॉगिन प्रक्रिया
जिला समाज कल्याण अधिकारी लॉगिन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”वृद्धावस्था पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको ”जिला समाज कल्याण अधिकारी” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा।
- अब आपको प्रकार और जनपद का चुनाव करना है इसके बाद आपको पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस तरह आप जिला समाज कल्याण लॉगिन कर पाएंगे।
बीडीओ/एसडीएम अधिकारी लॉगिन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”वृद्धावस्था पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको ”BDO/SDM अधिकारी” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक और पेज प्रदर्शित हो जायेगा।
- इस पेज पर आपको प्रकार एवं जनपद का चुनाव करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड दर्ज कर देना है।
- अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आप लॉगिन कर पाएंगे।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना लॉगिन प्रक्रिया
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लॉगिन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ”दिव्यांग पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको ”जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी” के विकल्प पर क्लिक करना है इसके बाद आपको प्रकार और जनपद का चुनाव करना है।
- इसके बाद आपको पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना है। इस तरह आप लॉगिन कर पाएंगे।
Helpline Number
इस लेख में, आपको यूपी पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, उनका टोल फ्री नंबर है: 18004190001