UP Divyang Shadi Yojana 2021, Apply Online UP Divyang Shadi Scheme, दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2021, उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 उद्देश्य
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 की शुरुआत की है। जिसके तहत दिव्यांग दम्पतियो को शादी हेतु राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जायगी। योजना के अंतर्गत दिव्यांग दम्पतियो में से युवक के विकलांग होने पर उसको 15 हज़ार रुपए तथा यदि दोनों ही विकलांग है तब उनको सरकार दुवारा 35 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी जायगी। दिव्यांग दंपति में युवक की आयु 21 वर्ष से अधिक तथा युवती की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।राज्य के विकलांग दंपति को सरकार दुवारा Divyang Shadi Yojana 2021 का लाभ आवेदन करने के पश्चात सीधे बैंक अकाउंट DBT के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। आपको बता दे कि दिव्यांगजन शादी विवाह योजना का लाभ केवल दिव्यांगजन व्यक्तियों को ही दिया जायगा, अन्य किसी को नार्मल व्यक्ति को नहीं। इस लेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी सुस्पष्ट ढंग से देने वाले है। जैसे – कि दिव्यांगजन शादी विवाह योजना क्या है ? इसके उद्देश्य ,लाभ तथा विशेषताए महत्वपूर्ण, दस्तावेज़ ,आवेदन कैसे करे? आदि।
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UP Divyang Shadi Yojana 2021
इस UP Divyang Shadi Yojana 2021 के माध्यम से वे दिव्यांगजन दम्पति जो न्यूनतम 40 % तथा अधिकतम 100 % तक विकलांगता से पीड़ित हो। उत्तर प्रदेश सरकार दुवारा उनको के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जायगी। विवाह के बंधन में जुड़ने वाले जोड़े में से यदि कोई एक मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग है, सरकार उनकी योजना के तहत आर्थिक सहायता करेगी। युपी विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। अधिकतर विकलांग दिव्यांगजन व्यक्तियों को हमारा समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता है। जिस कारण इन लोगो को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। यदि विवाह के बंधन में बंधने वाले जोड़े में से यदि केवल युवक ही शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तब उसको योजना के माध्यम से 15000 रुपए तथा केवल युवती ही शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तब उसको योजना के माध्यम से 20000 रुपए दिए जायगे। इसके अतिरिक्त यदि दिव्यांग दम्पति में दोनों ही विकलांग है तब विकलांग (Handicapped) विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 के माध्यम से 35000 रुपए दिए जायगे।

UP Divyang Shadi Yojana 2021 Online Application
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 को सफल बनाने के लिए योजना का वेब पोर्टल भी शुरू किया है, जहां वे सभी जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपनी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह एक ऐसा कदम है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज की भलाई के लिए उठाया गया है, जहां इस योजना की मदद से विकलांगों को समाज से अधिकतम लाभ मिल सकेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन्हें समाज में समान अधिकार और समान अवसर देना है ताकि वे समाज में अपने महत्व को जारी रख सकें। चूंकि ये लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं, इसलिए वे इतना काम नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में, ऐसी योजना उन्हें व्यक्तिगत और समान रूप से विकसित करने में मदद करेगी ताकि वे भी अपने बारे में अच्छा महसूस करें।
Uttar Pradesh Divyag Shadi Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताए
- विवाह के बंधन में जुड़ने वाले जोड़े में से यदि कोई एक मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग है, सरकार उनकी योजना के तहत आर्थिक सहायता करेगी।
- राज्य के विकलांग दंपति को सरकार दुवारा उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 का लाभ आवेदन करने के पश्चात सीधे बैंक अकाउंट DBT के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।
- केवल युवती ही शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तब उसको योजना के माध्यम से 20000 रुपए दिए जायगे।
- उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 की शुरुआत की है।
- यदि दिव्यांग दम्पति में दोनों ही विकलांग है तब विकलांग (Handicapped) विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 के माध्यम से 35000 रुपए दिए जायगे।
- युपी विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना 2021 के तहत आवेदन करने के लिए आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है।
- विकलांग दिव्यांगजन व्यक्ति अपने जीवन को हर आम आदमी की तरह आसानी से जी सके इस कारण ही सरकार ने Shaadi Vivah Protsahan Yojana 2021 की शुरुआत की है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 उद्देश्य
राज्य सरकार ने इस दिव्यांगजन शादी विवाह योजना का संचालन हमारे समाज में कुछ अहम भूमिकाये निभाने के लिए किया है। अधिकतर विकलांग दिव्यांगजन व्यक्तियों को हमारा समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता है। जिस कारण इन लोगो को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। विकलांग दिव्यांगजन व्यक्ति अपने जीवन को हर आम आदमी की तरह आसानी से जी सके इस कारण ही सरकार ने Shaadi Vivah Protsahan Yojana 2021 की शुरुआत की है। केवल उत्तर प्रदेश विकलांग दिव्यांगजन के स्थायी निवासी ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। इस योजना दुवारा मिली आर्थिक मदद दुवारा दिव्यगजन अपना विवाहित जीवन बिना किसी भार के शुरू कर सकता है।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज (पात्रता)
यदि आप भी इस में आवेदन करना चाहते है, तब आपके पास नीचे लिखे हुए डाक्यूमेंट्स होने चाहिए यदि आपके पास इनमे से कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा है।
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- शादी सर्टिफिकेट
- निवास प्रमाण पत्र
- केवल उत्तर प्रदेश विकलांग दिव्यगजन के स्थायी निवासी ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
- इस UP Divyang Shadi Yojana 2021 के माध्यम से वे दिव्यांगजन दम्पति जो न्यूनतम 40 % तथा अधिकतम 100 % तक विकलांगता से पीड़ित हो।
- दिव्यांग दंपति में युवक की आयु 21 वर्ष से अधिक तथा युवती की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- दिव्यांग दंपति को शादी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जो की सरकारी वेबसाइट पर किया जायगा।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक DVS (दिव्यांगजन शादी विवाह) आवेदक है, वो नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।

- इस वेबसाइट के होमपेज पर आपको पंजीकरण/आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करे का ऑप्शन मिलेगा। जिस पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद नया पेज मिलेगा।

- अगले पेज पर आपको एक फॉर्म स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां आपको पूछी गयी जानकारी ध्यान से भरनी है।
- सभी जानकारी का भली भांति चयन करने के बाद ,एक बार पुनः जाँच कर ले की दी हुई जानकारी सही है या नहीं।
- सारी जानकारी देने के बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक होगा। इस प्रकार आपका पंजीकरण पूर्ण हो जायगा।
- पंजीकरण पूर्ण होने के बाद आप अपना पंजीकरण नंबर प्राप्त कर सकते है।